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12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट, लेकिन इन मामलों में देना होगा टैक्स…

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नई दिल्ली – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  2025-26 के बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। अब 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को टैक्स से छूट मिलेगी। यह राहत सेक्शन 87A के तहत दी जाएगी, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।

12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट
बजट में सरकार ने स्पष्ट किया कि अब 12 लाख रुपये तक की कुल आय पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। यह निर्णय व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है, जो उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।

सेक्शन 87A के तहत राहत
यह राहत केवल उन करदाताओं को मिलेगी जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है। यह कदम मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा लाभ साबित हो सकता है, क्योंकि इससे वे अधिक पैसा बचा सकेंगे और अपनी अन्य वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।

विशेष आय पर टैक्स
हालांकि, यह टैक्स छूट सभी प्रकार की आय पर लागू नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति की आय में पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) या लॉटरी से आय शामिल है, तो ऐसे व्यक्तियों को 12 लाख रुपये तक की आय होने पर भी टैक्स देना होगा। सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट विशेष दरों वाली आय पर लागू नहीं होगी।

कैपिटल गेन पर कर
उदाहरण के लिए, अगर किसी करदाता की कुल आय 12 लाख रुपये है, जिसमें से 8 लाख रुपये वेतन से और 4 लाख रुपये पूंजीगत लाभ से आए हैं, तो सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट केवल 8 लाख रुपये पर ही मिलेगी। पूंजीगत लाभ पर अलग से टैक्स लिया जाएगा।

मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत
विशेषज्ञों का कहना है कि यह छूट सबसे अधिक उन करदाताओं को फायदा पहुंचाएगी जिनकी आय केवल वेतन से आती है। उन्हें 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह बजट कदम मध्यम वर्ग को वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।

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