Haldwani
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटा फाटो पर्यटन जोन मानसून के बाद खुला, अब पर्यटक को मिलेगी ये सुविधा !

रामनगर – जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे फाटो पर्यटन जोन में मानसून के बाद एक बार फिर से पर्यटन गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आज से पर्यटक डे सफारी के साथ-साथ रात्रि विश्राम का आनंद भी ले सकेंगे। तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य और क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने इस अवसर पर पर्यटकों की जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर जंगल सफारी के लिए रवाना किया।

हालांकि, सितंबर के अंत तक अत्यधिक बारिश की संभावना को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने 30 सितंबर तक फाटो जोन में सफारी गतिविधियों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, ताकि रास्तों को दुरुस्त किया जा सके। अब अक्टूबर से इस जोन को फिर से पर्यटकों के लिए खोला गया है। यह जोन खास तौर पर बाघ, हाथी, भालू आदि वन्यजीवों के दीदार के लिए पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा है।
फाटो जोन में पर्यटकों के लिए दो नए ट्री हाउस बनाए गए हैं, जिससे अब कुल तीन ट्री हाउस और 14 कक्षों में पर्यटक रात्रि विश्राम का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा, इस जोन में 50 जिप्सियां सुबह और 50 जिप्सियां शाम की पाली में जंगल सफारी के लिए उपलब्ध होंगी।
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Rapido ऐप से सवारियां ढो रहीं 6 प्राइवेट बाइक सीज, सादी वर्दी में पहुंचे थे अधिकारी

Haldwani News : हल्द्वानी शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहीं रैपिडो बाइक के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने एक विशेष अभियान चलाकर सवारियां ढो रहीं 6 प्राइवेट मोटरसाइकिल और स्कूटी को सीज कर दिया है। ये कार्रवाई विभिन्न स्तरों से मिल रही शिकायतों के बाद की गई।
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Rapido ऐप से सवारियां ढो रहीं 6 प्राइवेट बाइक सीज
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) अरविंद पांडे ने बताया कि हल्द्वानी के अलग-अलग क्षेत्रों से रैपिडो ऐप के जरिए निजी वाहनों द्वारा कमर्शियल काम किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद परिवहन कर अधिकारी जगदीश चंद्र और उनकी टीम ने एक अनोखी रणनीति बनाई।
अभियान के दौरान परिवहन आरक्षियों को सादे कपड़ों में लगाया गया। इन आरक्षियों ने आम यात्री बनकर रैपिडो ऐप के जरिए बाइक बुक की। जैसे ही चालक उन्हें छोड़ने पहुंचे, टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और वाहनों को सीज कर दिया।
सादी वर्दी में पहुंचकर अधिकारियों ने दबोचा
एआरटीओ प्रवर्तन ने स्पष्ट किया कि सफेद बैकग्राउंड और काले अक्षरों वाली नंबर प्लेट वाले वाहन पूरी तरह निजी (प्राइवेट) उपयोग के लिए होते हैं। इन्हें किसी भी स्थिति में किराए पर या कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

व्यावसायिक उपयोग के लिए केवल पीले बैकग्राउंड पर काले अक्षरों वाली नंबर प्लेट (कमर्शियल प्लेट) वाले वाहनों को ही अनुमति है। प्राइवेट वाहनों से सवारी ढोना मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत पूरी तरह अवैध है और इसमें भारी जुर्माने का प्रावधान है।
रजिस्ट्रेशन हो सकता है कैंसिल, आरटीओ की अपील
अरविंद पांडे ने वाहन स्वामियों और चालकों से अपील करते हुए कहा,निजी वाहन सिर्फ आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं, इसे इसी सीमा तक रखें। किसी भी ऐप के बहकावे में आकर इसका कमर्शियल इस्तेमाल न करें।
नियमों का उल्लंघन करने पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि वाहन का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड या निरस्त (कैंसिल) किया जा सकता है।विभाग का ये चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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नैनीताल में मानसून के चलते अलर्ट, गधेरों के किनारे रहने वालों को चेतावनी, प्रशासन ने दिए नोटिस

Haldwani News :नैनीताल जनपद में भारी बारिश की चेतावनी के बीच प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जुलाई को जिले में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई थी। जिसके चलते स्कूलों में दो दिनों का अवकाश भी घोषित किया गया। वहीं संभावित आपदा को देखते हुए प्रशासन ने गधेरों और नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है।
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नैनीताल में गधेरों के किनारे रहने वालों को चेतावनी
नैनीताल जिले में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है। संभावित जलभराव, भूस्खलन और गधेरों के उफान पर आने की आशंका के मद्देनजर राहत और बचाव टीमों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान गधेरे के किनारे रहने वालों को चेतावनी भी दी जा रही है।
गधेरों के किनारे रहने वालों प्रशासन ने दिए नोटिस
हल्द्वानी तहसीलदार ने बताया कि कलसिया गधेरे के किनारे रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि भारी बारिश के दौरान गधेरों के समीप न रहें, क्योंकि अचानक जलस्तर बढ़ने से जान-माल का खतरा पैदा हो सकता है।

प्रशासन ने जनता से की सतर्क रहने की अपील
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, नालों और गधेरों को पार करने का प्रयास न करें तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन या आपदा नियंत्रण कक्ष को दें।
प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। ऐसे में प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करना ही सुरक्षित रहने का सबसे बेहतर तरीका है।
Haldwani
हल्द्वानी में खुले में कूड़ा फेंका तो लगेगा भारी जुर्माना, नगर निगम का सख्त एक्शन

Haldwani News :हल्द्वानी में अब सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों की खैर नहीं नगर निगम ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने साफ कहा है कि जो लोग कूड़ा गाड़ी को कूड़ा देने के बजाय खुले में कूड़ा फेंकेंगे, उनके खिलाफ भारी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
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हल्द्वानी में खुले में कूड़ा फेंका तो लगेगा भारी जुर्माना
हल्द्वानी नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि बेनी सी सहित अन्य क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कई लोग महज 60 रुपये मासिक शुल्क देने से बचने के लिए घर का कूड़ा खुले स्थानों पर फेंक रहे हैं।
नगर निगम खुले में कूड़ा फेंकने पर लेगा सख्त एक्शन
कुछ मकान मालिक अपने किरायेदारों का कूड़ा भी सार्वजनिक स्थानों पर डलवा रहे हैं नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम ऐसे मामलों की लगातार निगरानी कर रहा है और दोषियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 लागू हैं, साथ ही माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित है।

लोगों से कूड़ा नगर निगम की गाड़ी को देने की अपील
नगर आयुक्त ने लोगों से अपील की कि वे घर का कूड़ा केवल नगर निगम की कूड़ा गाड़ी को ही दें। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए खुले में कूड़ा फेंकता पाया गया तो उसके खिलाफ 5 हजार, 10 हजार और 20 हजार रुपये तक का चालान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर बनाने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि अब लापरवाही करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा ऐसे में शहरवासियों से अपील है कि नियमों का पालन करें और कूड़ा केवल निर्धारित व्यवस्था के तहत ही निस्तारित करें।
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