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सीएम अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग का था मामला।

नई दिल्ली – चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
हाल ही में ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। वहीं, ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।
ईडी ने हलफनामे में कहा था, ‘इस बात को ध्यान में रखना प्रासंगिक है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक, यहां तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है। उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों के मद्देनजर अंतरिम जमानत के आग्रह को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा जो संविधान की मूल विशेषता है। केवल राजनीतिक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा और भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि प्रत्येक नागरिक का कार्य/व्यवसाय/पेशा या गतिविधि उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।
ईडी ने कहा था कि ऐसा समझना संभव नहीं होगा कि एक छोटे किसान या व्यापारी का काम किसी उस राजनीतिक नेता के प्रचार से कम महत्वपूर्ण है जो स्वीकार करता है कि वह चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसने कहा कि यदि केजरीवाल को उनकी पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए एक राजनीतिज्ञ होने के कारण कोई अंतरिम राहत दी जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेल में बंद सभी राजनीतिज्ञ यह दावा करते हुए समान राहत की मांग करेंगे कि वे भी इस श्रेणी में आते हैं।
खास बातें…
सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वे उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे।
आप नेता जैसमिन शाह ने कहा कि राजनीतिक षड़यंत्र था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एतिहासिक।
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश चमत्कार है। केजरीवाल पर भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद है। यह देश में बड़े बदलाव का संकेत है।
आप नेता आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य और लोकतंत्र की जीत है। लोकसभा चुनाव के बाद देश में तानाशाही खत्म हो जाएगी। वहीं, आप नेता गोपाल राय ने कहा कि एससी का फैसला देश से प्यार करने वालों के लिए उम्मीद की किरण है। आप कार्यालय में जश्न का माहौल है।
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आतंक का पर्याय बने बिल्डर पर बड़ा एक्शन, DM सविन बंसल ने कुख्यात बिल्डर पुनीत अग्रवाल को किया जिला बदर

Dehradun News : देहरादून की एटीएस कॉलोनी में लंबे समय से विवादों और दबंगई के आरोपों में घिरे एक बिल्डर पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए कुख्यात बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
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देहरादून में आतंक का पर्याय बने बिल्डर पर बड़ा एक्शन
जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए एटीएस कॉलोनी में आतंक और भय का वातावरण पैदा करने वाले बिल्डर पुनीत अग्रवाल के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3(3) के अंतर्गत पुनीत अग्रवाल को “गुण्डा” घोषित करते हुए 06 माह के लिए जनपद देहरादून की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।
DM सविन बंसल ने कुख्यात बिल्डर पुनीत अग्रवाल को किया जिला बदर
DM सविन बंसल ने कुख्यात बिल्डर पुनीत अग्रवाल को जिला बदर कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मामले की शुरुआत एटीएस कॉलोनी निवासी एवं डीआरडीओ वैज्ञानिक हेम शिखा सहित अन्य निवासियों द्वारा 25 अप्रैल 2026 को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र से हुई।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि पुनीत अग्रवाल द्वारा 13 अप्रैल 2026 को डीआरडीओ में कार्यरत वैज्ञानिक के परिवार पर आक्रामक एवं जानलेवा हमला किया गया। मारपीट में पीड़ित का कान का पर्दा फट गया तथा महिलाओं एवं बुजुर्गों के साथ अभद्रता और गाली-गलौच की गई। शिकायतकर्ताओं ने आरोपी को महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों को डराने-धमकाने वाला असामाजिक तत्व बताते हुए गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की।
लगातार भय और असुरक्षा का वातावरण बना रहा था पुनीत अग्रवाल
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने उप जिलाधिकारी मसूरी से गोपनीय जांच कराई गई। जांच में क्षेत्रवासियों ने बताया कि पुनीत अग्रवाल का व्यवहार लगातार भय और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न कर रहा था तथा उसके विरुद्ध पहले से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। मामले की जांच हुई जिसके बाद डीएम सविन बंसल ने पुनीत अग्रवाल को छह महीने के लिए जिलाबदर कर दिया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुनीत अग्रवाल अगले 6 माह तक देहरादून जनपद की सीमा में बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकेगा। अगर वो आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कारावास एवं जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। थाना रायपुर पुलिस को आदेश की तत्काल तामील कराते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर जनपद से बाहर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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रामनगर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Ramnagar News : रामनगर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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रामनगर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप
रामनगर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़ंकप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
मिली जानकारी के अनुसार रविवार देर रात कुछ लोग घायल अवस्था में एक युवक को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल प्रशासन द्वारा मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
घायल युवक से पूछताछ की,युवक ने अपना नाम प्रमोद (35 वर्ष) पुत्र पनीराम निवासी मोहल्ला बंबाघेर बताया। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रमोद के परिजन भी देर रात अस्पताल पहुंच गए। लेकिन सोमवार तड़के उपचार के दौरान प्रमोद ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और उन्होंने मामले में हत्या की आशंका जताई।

मृतक के पिता पनीराम ने आरोप लगाया कि रामनगर के ग्राम बेलगढ़ निवासी एक व्यक्ति शिवियां उनके बेटे प्रमोद को रामनगर से अपने घर बेलगढ़ ले गया था। उनका आरोप है कि वहां प्रमोद को शराब पिलाई गई और बाद में आरोपी दंपति ने उसके साथ मारपीट की।
परिजनों ने की हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग
पनीराम के अनुसार मारपीट के बाद उनका बेटा किसी तरह गांव में ही अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचा, लेकिन वहां भी आरोपी पति-पत्नी ने उसके साथ दोबारा मारपीट की। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने घायल प्रमोद को रास्ते में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। मृतक के पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
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Haridwar
बड़ी खबर : यहां झाड़ियों में महिला का शव मिलने से हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस

Haridwar News : हरिद्वार के ज्वालापुर में झाड़ियों से महिला का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरूकर दी है।
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झाड़ियों में महिला का शव मिलने से हड़कंप
हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के कस्सबान मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया जब सीवरेज पंपिंग स्टेशन के पीछे गंगनहर में एक महिला का शव बरामद हुआ।
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जल पुलिस की सहायता से शव को नहर से बाहर निकाला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया।
महिला की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त
बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात स्थानीय लोगों ने गंगनहर में झाड़ियों के बीच शव फंसा हुआ देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी।
पुलिस मामले की जांच में जुटी
पुलिस के अनुसार मृतका की उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। महिला शादीशुदा बताई जा रही है। चंद्रभान सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है तथा पहचान और मामले की जांच की जा रही है।
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