Dehradun
उत्तराखंड: प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवा शुल्क किया गया कम, वित्त मंत्री ने सहमति की प्रदान, जनमानस को मिलेगी राहत।

देहरादून – उत्तराखंड के सरकारी चिकित्सालयों में अब मरीजों को ओपीडी और आईपीडी पंजीकरण के लिए कम शुल्क देना होगा। यही नहीं एंबुलेंस और बैड चार्जेज भी कम देना होगा। प्रदेश के वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दिया है। जल्द ही यह राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में लागू होगा। जिससे जनसामान्य पर अनावश्यक वृद्धि का भार कम होगा।

वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य की विषय भौगोलिक परिस्थितियों एवं कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण पर्वतीय जनपदों में आम जनमानस केवल राजकीय चिकित्सालयों पर ही निर्भर हैं। इसके चलते राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवा शुल्क की दरों को कम किए जाने का विचार किया है।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में अभी तक 13 रुपये लिया जा रहा है, जिसे अब 10 रुपये किया गया हैं। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 रुपये से 10 रुपये, जबकि जिला व उप जिला चिकित्सालय में 28 रुपये से 20 रूपये किया गया है।
मंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आईपीडी में अभी तक 17 रुपये लिया जा रहा है, जिसे अब 15 रुपये किया गया है। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 57 रुपये से 25 रुपये जबकि जिला व उप जिला चिकित्सालय में 134 रुपये से 50 रुपये किया गया है।
विभागीय एंबुलेंस में अभी तक रोगी वाहन शुल्क को पांच किलोमीटर तक 315 रूपये न्यूनतम रुपये एवं अतिरिक्त दूरी के लिए 63 रु. प्रति किलोमीटर लिया जा रहा है, जिसे 05 किलोमीटर तक 200 रुपये न्यूनतम और अतिरिक्त दूरी के लिए 20 रु. प्रति किलोमीटर किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मरीजों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह उप जिला चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय में रेफर करने पर जिला चिकित्सालय द्वारा पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
बताया कि अब राज्य में यूजर्स चार्जेज में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं जाएगी। इसके विपरीत आम जनमानस एवं रोगियों के हित में यूजर्स चार्जेज में तीन वर्ष के बाद शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी

Dhami Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 18 प्रस्ताव आए। जिसमें उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई समाप्त
गुरुवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इनमें उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 भी शामिल है। बैठक के बाद सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी
नए नियमों के तहत अब प्रवर्तन अधिकारी वर्दी में नजर आएंगे। इसके अलावा शहरी विकास से जुड़े कार्यों, खासकर कुंभ मेले की तैयारियों के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार, मेला अधिकारी को 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की मंजूरी का अधिकार होगा, मंडलायुक्त 5 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को स्वीकृति दे सकेंगे, जबकि इससे अधिक राशि के प्रस्ताव शासन स्तर पर मंजूर किए जाएंगे।

धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले
- 1. उत्तराखंड कैबिनेट ने अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को मंजूरी दी।
- 2. वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई। वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई।
- 3. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को अब सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
- 4. उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 के तहत मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में बदलाव किया गया।
- 5. कक्षा 1 से 8 तक चल रहे 452 मदरसों को अब जिला स्तर से मान्यता मिलेगी। केवल कक्षा 9 से 12 तक के मदरसों (करीब 52) को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। इस संबंध में अध्यादेश लाया जाएगा
- 6. 50 हजार से अधिक छात्र 8वीं तक मदरसों में पढ़ रहे हैं। कार्मिक विभाग में निर्णय: प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) अब अधिकतम एक वर्ष तक ही मान्य होगी। यदि एक वर्ष के भीतर नियुक्ति मिलती है, तो प्रतीक्षा सूची वैध मानी जाएगी।
- 7. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप विशेष शिक्षा शिक्षकों की अर्हता तय करते हुए विशेष शिक्षक शिक्षा नियमावली को मंजूरी दी गई। शैक्षिक संवर्ग नियमावली को स्वीकृति: सहायक अध्यापकों के 62 पदों के लिए पहली बार सेवा नियम तय किए गए।
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देहरादून में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, देर रात हुए एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर, थानाध्यक्ष को भी लगी गोली

Dehradun News : प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। दो अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया को टीम पर भी फायरिंग की गई। इस दौरान थानाध्यक्ष को गोली लग गई। जबकि एनकाउटंर में एक बदमाश ढेर हो गया।
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देहरादून में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़
प्रेमनगर में लूट की वारदात के बाद पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक दो अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। घटना की सूचना मिलते ही प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों का पीछा शुरू कर दिया। भाग रहे बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें थाना प्रभारी घायल हो गए।

देर रात हुए एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर
पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिससे एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।घायल थाना प्रभारी और बदमाश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के दौरान घायल बदमाश ने दम तोड़ दिया।
अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश हुआ फरार
जहां गोली लगने के कारण एक बदमाश घायल हो गया तो वहीं दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। भागे हुए बदमाशों की तलाश हेतु सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना की सूचना पर तत्काल एसएसपी देहरादून, व एसपी सिटी देहरादून घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया।

जिले में सभी नाकों व बैरियर पर नाकाबंदी करके सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जिले के सभी बॉर्डर पर निगरानी, सघन चेकिंग की जा रही है। एसएसपी देहरादून द्वारा घायल थानाप्रभारी प्रेम नगर व पीड़ित के बारे में उपस्थित अधिकारियों से जानकारी ली।
Dehradun
मसूरी में बड़ा विवाद! बेकरी हिल पार्किंग पर पालिका का कब्जा, सड़कों पर उतरा मजदूर संघ

Mussoorie News : मसूरी नगर पालिका परिषद ने पुलिस की मौजूदगी में मजदूर संघ से बेकरी हिल एमडीडीए पार्किंग का कब्जा वापस लेकर अपने नियंत्रण में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में विवाद गहराता नजर आ रहा है और मजदूर संघ ने इसे लेकर खुला विरोध दर्ज कराया है।
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मसूरी बेकरी हिल पार्किंग को लेकर फिर बढ़ा विवाद
नगर पालिका के कर अधीक्षक अनिरुद्ध चौधरी ने बताया कि बोर्ड के प्रस्ताव के तहत मजदूर संघ को ये पार्किंग अस्थायी रूप से 8 माह के लिए दी गई थी, जिसकी समय अवधि वित्तीय वर्ष में समाप्त हो चुकी थी। पालिका द्वारा पूर्व में ही पार्किंग खाली करने के निर्देश जारी किए गए थे।
लेकिन निर्धारित समय के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर आज पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए पार्किंग को खाली कराकर पालिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब नगर पालिका स्वयं इस पार्किंग का संचालन करेगी।
मजदूल संघ ने पालिका की कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताया
मजदूर संघ ने पालिका की इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। संघ के अध्यक्ष रणजीत चौहान और पदाधिकारियों का कहना है कि वर्ष 1996 से रिक्शा उन्मूलन योजना के तहत बेकरी हिल पार्किंग का संचालन हर साल टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से मजदूर संघ को ही दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार पालिका प्रशासन ने परंपरा और नियमों को दरकिनार करते हुए सीधे कब्जा ले लिया, जो मजदूरों के हितों के खिलाफ है।

पालिका प्रशासन मजदूरों के रोजगार से कर रहा खिलवाड़
संघ का आरोप है कि पालिका प्रशासन मजदूरों के रोजगार से खिलवाड़ कर रहा है और बिना उचित प्रक्रिया अपनाए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे इस फैसले को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे।
मजदूर संघ ने इस पूरे मामले को न्यायालय में चुनौती दी है।
संघ के अनुसार, न्यायालय ने 11 मई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। मजदूर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।
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