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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खड़िया खनन से आई दरारों पर लिया संज्ञान , उत्तराखंड खनन इकाई के डिप्टी डायरेक्टर को पेश होने का दिया आदेश….

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया और जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में ज्यूलोजिकल एवं खनन इकाई उत्तराखंड के डिप्टी डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से और अन्य कमेटी सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बागेश्वर जिले के 61 खड़िया खदानों की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने इस रिपोर्ट का अवलोकन किया और संतुष्टि के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष डिप्टी डायरेक्टर को 17 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। साथ ही कमेटी के अन्य सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने खड़िया खनन पर लगी रोक को अगली तिथि तक जारी रखने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस क्षेत्र में अवैध खनन से ग्रामीणों को हो रहे नुकसान की भरपाई अवैध खनन कर्ताओं से की जाएगी, न कि सरकार से। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने खड़िया खनन कार्य में लगी कई बड़ी मशीनों को सीज कर दिया है, और खदानों की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है। इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जा चुकी है।
मामले की शुरुआत तब हुई थी, जब कांडा तहसील के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर बताया था कि अवैध खड़िया खनन के कारण उनकी खेतीबाड़ी, घर, पानी की लाइनें प्रभावित हो चुकी हैं। कई ग्रामीणों ने अपनी जमीनें छोड़कर अन्य स्थानों पर आशियाना बना लिया है। इस संबंध में उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों से मदद मांगी थी, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली, और अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है।
Ramnagar
रामनगर छात्रसंघ चुनाव में बड़ा ट्विस्ट, अध्यक्ष पद की फिर होगी वोटों की गिनती

Ramnagar News : रामनगर के पीएनजी डिग्री कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के नतीजे पर अब एक बार फिर तस्वीर साफ होगी। चुनाव परिणाम को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अध्यक्ष पद के मतपत्रों की दोबारा गिनती के आदेश दिए हैं।
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रामनगर छात्रसंघ चुनाव अध्यक्ष पद के वोटों की होगी रिकाउंटिंग
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के पीएनजी डिग्री कॉलेज में छात्रसंघ अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम को लेकर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने अध्यक्ष पद के मतपत्रों की दोबारा गिनती कराने के निर्देश दिए हैं। यह रिकाउंटिंग छात्रसंघ चुनाव के दौरान गठित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की निगरानी में होगी।
हाईकोर्ट ने दिए रिकाउंटिंग के निर्देश
अदालत ने स्पष्ट किया है कि मतगणना अध्यक्ष पद के सभी संबंधित प्रत्याशियों की मौजूदगी में कराई जाए। साथ ही चुनाव से जुड़े मतपत्रों और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने की।
दरअसल, रामनगर डिग्री कॉलेज में NSUI की ओर से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सूरज रावत ने हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका में उन्होंने दावा किया कि 29 सितंबर को मतदान के बाद हुई मतगणना के दौरान उनके पक्ष में पड़े कुछ मतों को अमान्य कर दिया गया था।

सूरज रावत ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
सूरज रावत के मुताबिक, उन्होंने मतों को अवैध घोषित किए जाने पर उसी समय चुनाव के लिए बनाए गए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के सामने आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि, उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। चुनाव परिणाम में निर्दलीय प्रत्याशी नीरज कंडारी को विजेता घोषित किया गया था। उन्हें कुल 738 वोट मिले थे, जबकि सूरज रावत के खाते में 733 मत आए।
इस तरह दोनों प्रत्याशियों के बीच जीत का अंतर महज पांच वोट का रहा। वहीं ABVP प्रत्याशी विशाखा चौहान को 383 वोट मिले थे। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अध्यक्ष पद के मतपत्रों की दोबारा गिनती कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब रिकाउंटिंग के नतीजे पर सभी की नजरें रहेंगी।
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हाईकोर्ट में बड़ा बदलाव, जस्टिस मनोज कुमार तिवारी होंगे नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

Nainital News : भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रशासनिक बदलाव से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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जस्टिस मनोज कुमार तिवारी होंगे नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जस्टिस मनोज कुमार तिवारी 9 अक्टूबर 2026 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ये बदलाव मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता के कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रभावी होगा। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता 8 अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
अधिसूचना की जा चुकी है जारी
इस संबंध में 6 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। नई व्यवस्था के तहत जस्टिस मनोज कुमार तिवारी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जुड़े न्यायिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

वरिष्ठ न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस मनोज दे चुके हैं सेवाएं
जस्टिस मनोज कुमार तिवारी उत्तराखंड हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश के पद पर होने वाले बदलाव के बीच हाईकोर्ट के कामकाज में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
वहीं, उत्तराखंड हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत जस्टिस सुभाष उपाध्याय को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कॉलेजियम से मंजूरी मिलने के बाद उनके स्थायी न्यायाधीश बनने की औपचारिक प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। इसे उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायिक प्रशासन से जुड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
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नैनीताल में कल स्कूल-कॉलेज बंद, डीएम ने जारी किया आदेश, जानिए वजह

Nainital News : ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव के समापन को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने शहर के शिक्षण संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 23 सितंबर को मां नंदा-सुनंदा की शोभायात्रा और डोला विसर्जन कार्यक्रम के चलते नैनीताल नगर क्षेत्र में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ महाविद्यालयों में अवकाश रहेगा।
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नैनीताल में कल स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
महोत्सव का समापन बुधवार, 23 सितंबर को धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान मां नंदा और सुनंदा की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद डोला विसर्जन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है।
इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थानों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है।
इन शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा आदेश
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 23 सितंबर को नैनीताल नगर क्षेत्र में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा नगर क्षेत्र के महाविद्यालयों में भी अवकाश रहेगा।

प्रशासन के मुताबिक, महोत्सव की शोभायात्रा और डोला विसर्जन के दौरान शहर में लोगों की आवाजाही बढ़ने से यातायात पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है। ऐसे में स्कूल-कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों को होने वाली संभावित परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिए निर्देश
जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि नैनीताल नगर क्षेत्र में आने वाले सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों में अवकाश के आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
प्रशासन का उद्देश्य महोत्सव के दौरान भीड़ और यातायात को व्यवस्थित रखना है, ताकि धार्मिक आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हो सके और आम लोगों के साथ छात्र-छात्राओं को भी किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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