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प्रदेश में स्थानांतरण नीति को लेकर आया बड़ा अपडेट…देखिए आदेश

स्थानांतरण सत्र 2024-25 में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा निर्धारण आदि के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के सन्दर्भ में वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2024-25 हेतु विभागान्तर्गत प्रत्येक संवर्ग में पात्रता सूची में अधिकतम सीमा को 15 है कि 15 प्रतिशत तक आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की सीमित रखने का निर्णय लिया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाता प्रतिशत की यह सीमा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) की श्रेणी (एक). (दो). (तीन), (पांच), (छः) एवं (सात) से आच्छादित कार्मिकों पर लागू नहीं होगी अर्थात प्रत्येक विभागान्तर्गत स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) की श्रेणी (एक), (दो). (तीन) (पांच), (छः) एवं (सात) से आच्छादित कार्मिकों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों की सीमा

तक पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों को उक्त 15 प्रतिशत की सीमा से ‘ओवर एण्ड अबव’ श्रेणी में मानते हुए स्थानान्तरित किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। जिन संवर्गों में पात्रता सूची में 15 प्रतिशत के अन्तर्गत एक भी
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भुवन चंद्र खंडूरी के निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर, तीन दिन का राजकीय शोक घोषित

Bhuvan Chandra Khanduri : उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन की खबर सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में शोक का माहौल है। उनके निधन के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है।
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Bhuvan Chandra Khanduri के निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक घोषित
भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर उत्तराखंड में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। जारी निर्देशों के अनुसार, निर्धारित अवधि के दौरान राज्य में राजकीय शोक का पालन किया जाएगा।
इसके साथ ही सरकारी कार्यक्रमों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे और राष्ट्रीय ध्वज निर्धारित नियमों के अनुसार आधा झुका रहेगा। संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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बीसी खंडूरी के निधन पर राष्ट्रपति व पीएम मोदी ने जताया शोक, हरीश रावत ने कहा उनका निधन बहुत बड़ी क्षति

BC Khanduri : उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के निधन के बाद देशभर से शोक संदेश सामने आ रहे हैं। उनके निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई बड़े नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है।
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बीसी खंडूरी के निधन पर राष्ट्रपति ने जताया शोक
राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा कि बीसी खंडूरी ने भारतीय सेना में उत्कृष्ट सेवा देने के बाद सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सादगी और विकास आधारित राजनीति की मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि देश और उत्तराखंड के विकास तथा जनकल्याण के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा।
पीएम मोदी ने भी शोक किया व्यक्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सेना से लेकर राजनीति तक बीसी खंडूड़ी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड के विकास और देश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में निभाई गई उनकी भूमिका को भी याद किया।

हरीश रावत ने कहा उनका निधन बहुत बड़ी क्षति
बीसी खंडूरी के निधन पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम औरर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन के लिए भी एक बड़ी क्षति है।
हरीश रावत ने कहा कि बीसी खंडूरी ने एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की और सार्वजनिक जीवन में भी अपनी सादगी, अनुशासन और कार्यशैली से अलग पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि वह जितने कुशल और समर्पित सैनिक थे, उतने ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी भी थे।
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- आतंक का पर्याय बने बिल्डर पर बड़ा एक्शन, DM सविन बंसल ने कुख्यात बिल्डर पुनीत अग्रवाल को किया जिला बदर
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आतंक का पर्याय बने बिल्डर पर बड़ा एक्शन, DM सविन बंसल ने कुख्यात बिल्डर पुनीत अग्रवाल को किया जिला बदर

Dehradun News : देहरादून की एटीएस कॉलोनी में लंबे समय से विवादों और दबंगई के आरोपों में घिरे एक बिल्डर पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए कुख्यात बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
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देहरादून में आतंक का पर्याय बने बिल्डर पर बड़ा एक्शन
जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए एटीएस कॉलोनी में आतंक और भय का वातावरण पैदा करने वाले बिल्डर पुनीत अग्रवाल के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3(3) के अंतर्गत पुनीत अग्रवाल को “गुण्डा” घोषित करते हुए 06 माह के लिए जनपद देहरादून की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।
DM सविन बंसल ने कुख्यात बिल्डर पुनीत अग्रवाल को किया जिला बदर
DM सविन बंसल ने कुख्यात बिल्डर पुनीत अग्रवाल को जिला बदर कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मामले की शुरुआत एटीएस कॉलोनी निवासी एवं डीआरडीओ वैज्ञानिक हेम शिखा सहित अन्य निवासियों द्वारा 25 अप्रैल 2026 को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र से हुई।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि पुनीत अग्रवाल द्वारा 13 अप्रैल 2026 को डीआरडीओ में कार्यरत वैज्ञानिक के परिवार पर आक्रामक एवं जानलेवा हमला किया गया। मारपीट में पीड़ित का कान का पर्दा फट गया तथा महिलाओं एवं बुजुर्गों के साथ अभद्रता और गाली-गलौच की गई। शिकायतकर्ताओं ने आरोपी को महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों को डराने-धमकाने वाला असामाजिक तत्व बताते हुए गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की।
लगातार भय और असुरक्षा का वातावरण बना रहा था पुनीत अग्रवाल
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने उप जिलाधिकारी मसूरी से गोपनीय जांच कराई गई। जांच में क्षेत्रवासियों ने बताया कि पुनीत अग्रवाल का व्यवहार लगातार भय और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न कर रहा था तथा उसके विरुद्ध पहले से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। मामले की जांच हुई जिसके बाद डीएम सविन बंसल ने पुनीत अग्रवाल को छह महीने के लिए जिलाबदर कर दिया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुनीत अग्रवाल अगले 6 माह तक देहरादून जनपद की सीमा में बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकेगा। अगर वो आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कारावास एवं जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। थाना रायपुर पुलिस को आदेश की तत्काल तामील कराते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर जनपद से बाहर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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