Haldwani
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिये हर समय सतर्क रहने के निर्देश, वनाधिकारियों के अवकाश पर लगाई रोक।

मुख्यमंत्री ने वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में कुमाऊ मण्डल के अधिकारियों से की वनाग्नि रोकने के प्रयासों की समीक्षा, बनाग्नि को रोकने के लिये अधिकारियों को दिये कडे निर्देश।
अधिकारियों को दिये हर समय सतर्क रहने के निर्देश, वनाधिकारियों के अवकाश पर लगाई रोक।
वनाग्नि पर पूरी तरह नियन्त्रण पाये जाने तक अधिकारियों को बैठक हेतु देहरादून न बुलाये जाने के भी दिये निर्देश।
मुख्यमंत्री ने वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर लिया स्थिति का जायजा।
हल्द्वानी – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को वन प्रशिक्षण अकादमी सभागार में वनाग्नि को रोकने के लिये किये जा रहे प्रयासों की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने वनाग्नि को रोकने के लिये अधिकारियों को हर समय सतर्क रहने के निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिये कि जब तक वनों में लगी आग पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो जाती है तब तक वनाधिकारियों के अवकाश पर जाने पर रोक लगायी जाय। केवल गम्भीर बीमारी के मामलों में ही छूट दी जाय।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये है कि वनाधिकारी हर समय वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों में रहकर इसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। इस कार्य में लगे अधिकारियों को अनावश्यक रूप से बैठक में प्रतिभाग हेतु देहरादून न बलाये जाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग के अलावा अन्य विभाग भी अलर्ट मोड पर रहें। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सूचना तंत्र और मजबूत किया जाए। क्विक रिस्पांस टाईम कम से कम किया जाए। वनाग्नि पर प्रभावी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों का सहयोग लिया जाए।
उन्होंने कहा कि इस में सेना का भी सहयोग लिया जा रहा है। जो भी लोग वनों में आग लगाये जाने के दोषी पाये जायेंगे उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश उन्होंने दिये है। मुख्यमंत्री ने लीसा डिपो के आस पास बनाग्नि के नियंत्रण पर ध्यान देने को कहा तथा फायर ब्रिगेड को भी एक्टिव करने को कहा। ताकि लीसा डिपो या अन्य संस्थानों को कोई नुकसान न हो। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होनें कहा कि सभी के प्रयासों से वनाग्नि की घटनाएं नियंत्रित हो रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बढते तापमान के दृष्टिगत पेयजल की कमी को दूर करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये।
इस अवसर पर विधायक सरिता आर्य, आयुक्त कुमांऊ दीपक रावत, जिलाधिकारी वन्दना के साथ ही वन एवं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी एवं अन्य जन प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
Uttarakhand
Banbhulpura News: रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले की सुनवाई, इस दिन आएगा फैसला

हल्द्वानी बनभूलपुरा केस: कड़ी सुरक्षा के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Banbhulpura News: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख तय की है. आज की सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इन्तजाम किए थे. ड्रोन कैमरों से चप्पे-चप्पे पर नजर राखी गई.
मुख्य बिंदु
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रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 19 मार्च को होगी सुनवाई
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण मामले में आज 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को सुनिश्चित की है. आज की सुनवाई को देखते हुए हल्द्वानी, बनभूलपुरा और आस-पास के इलाकों में कड़े सुरक्षा के इन्तजाम किए गए थे.
सुनवाई के दौरान चप्पे चप्पे पर नजर आई पुलिस
सुनवाई के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो इसके लिए स्वयं एसएसपी मंजुनाथ टी. सी. ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. साथ ही पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई. अराजक तत्वों पर विशेष निगरानी के साथ संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी राखी गई.
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कोर्ट के फैसले पर टिका 5 हजार परिवारों का भविष्य
बनभूलपुरा क्षेत्र का मामला इसलिए संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण होने की बात कही जाती है. इस जमीन पर लगभग 3660 मकान बने हैं, जिनमें 5236 परिवार निवास करते हैं. इस कारण हजारों लोगों का भविष्य इस मामले के फैसले पर निर्भर माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में लगातार चिंता का माहौल बना हुआ है.
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जानिए.. अब तक क्या रहा मामले का पूरा हाल
दरअसल, वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद प्रभावित पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने को कहा. साथ ही फरवरी 2023 में राज्य सरकार और रेलवे से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई, जबकि मार्च 2023 में पुनर्वास और मानवीय पहलुओं पर विचार करने की बात सामने आई.
इसके बाद वर्ष 2024 और 2025 में भी इस मामले में कई बार सुनवाई की तारीख तय हुई, लेकिन अन्य मामलों के कारण सुनवाई टलती रही. अब प्रस्तावित सुनवाई को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.
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धमकी भरे मेल से दहशत, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी

हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी
HALDWANI NEWS: उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को घातक साइनाइट बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट और हल्द्वानी जजी कोर्ट को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है.
मुख्य बिंदु
कॉलेज के प्रिंसिपल को आया धमकी भरा मेल
जानकारी के मुताबिक, 24 फरवरी को सुबह 11 बजकर 38 मिनट एक धमकी भरा मेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजा गया था. इस मेल में दावा किया गया कि सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज परिसर में साइनाइट पॉयजन वाले बम लगाए गए हैं, जो दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर ब्लास्ट करेंगे. मेल में सुबह 11 बजे तक डॉक्टरों और स्टूडेंट्स को बाहर निकालने की चेतावनी भी दी गई थी.
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घटना की सूचना मिलने पर मची अफरा-तफरी
सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई और एहतियातन सभी डॉक्टरों, स्टाफ और छात्रों को बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया. सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. सबसे पहले पुलिस ने सुशीला तिवारी अस्पताल में सर्च ऑपरेशन चलाया.
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बम डिस्पोजल स्क्वॉड और पुलिस ने चलाया सर्च अभियान
बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीम ने पार्किंग, वार्ड, कार्यालय और अन्य संवेदनशील स्थानों की गहन तलाशी ली. इसके बाद टीम मेडिकल कॉलेज परिसर पहुंची और पूरे परिसर की सघन जांच की.
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सीओ, हल्द्वानी, अमित कुमार ने बताया कि
हमें मेडिकल कॉलेज को ईमेल के माध्यम से धमकी मिलने की सूचना मिली थी.एहतियातन पूरे परिसर को खाली कराकर बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वॉड से चेकिंग कराई गई है. फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। मामले की जांच की जा रही है.
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बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, अलर्ट मोड में पुलिस-प्रशासन

Banbhulpura News : हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले में कल देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
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बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जिसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में हैं। रेलवे द्वारा भी भारी फोर्स मंगाई गई है इसके अलावा IRB और PAC भी हल्द्वानी पहुंची है। सिटी मजिस्ट्रेट AP बाजपेई का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था कायम रहे इसको देखते हुए बाहर से फोर्स मंगाया गया है।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस बनाए हुए है नजर
रेलवे अतिक्रमण की सुनवाई से पहले बनभूलपुरा में पुलिस अलर्ट पर है, ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके में कड़ी नजर रखी जा रही है। बनभूलपुरा में रेलवे की ज़मीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर इस सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। रेलवे अतिक्रमण की सुनवाई के दौरान और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद किसी तरह के अराजकता ना हो इसको लेकर पुलिस चप्पे-चप्पे पर अपनी नजर रख रही है।
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लोगों से अपील की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन करना हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि रेलवे द्वारा बनभूलपुरा क्षेत्र के 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण बताते हुए उसे खाली करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है। इस क्षेत्र में लगभग 4365 भवन है और 40 हजार से ज्यादा की मुस्लिम आबादी यहां रहती है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
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