Crime
देहरादून: युवक ने फायरिंग कर मचाई अफरातफरी, पुलिस ने दबोचा

देहरादून : राजधानी देहरादून के ISBT फ्लाईओवर क्षेत्र में सोमवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने हवा में फायर कर दिया। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। युवक के पास से एक अवैध देसी तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना की पूरी जानकारी:
ISBT चौकी पर रात्रि करीब 10 जून 2025 की रात सूचना प्राप्त हुई कि फ्लाईओवर के नीचे किसी युवक ने फायरिंग कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस को वहां एक युवक दिखाई दिया, जिसे कुछ लोग पकड़कर मारपीट कर रहे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक को भीड़ से सुरक्षित निकालकर हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ।
गिरफ्तार युवक की पहचान आयुष राठी (21 वर्ष), पुत्र नरोत्तम सिंह, निवासी बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पूछताछ में आयुष ने बताया कि वह मौके पर उस वक्त पहुंचा जब एक लड़का और लड़की के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। ऑटो चालक और अन्य राहगीर लड़की की ओर से बीच-बचाव कर रहे थे।
शोर सुनकर आयुष भी वहां पहुंचा और सुलह कराने की कोशिश की। लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने उसे लड़के का साथी समझ लिया और उस पर हावी हो गई। खुद को बचाने के लिए युवक ने हवा में एक फायर कर दिया। पुलिस के अनुसार यह केवल हवाई फायर था, जिससे कोई घायल नहीं हुआ है।
पुलिस की जांच में क्या सामने आया:
किसी लड़की से छेड़छाड़ की पुष्टि नहीं हुई।
किसी बुजुर्ग को गोली लगने जैसी अफवाह निराधार पाई गई।
केवल भगदड़ में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका मेडिकल परीक्षण कराया गया।
आरोपित के खिलाफ अवैध हथियार रखने का मुकदमा दर्ज
पुलिस ने आयुष राठी के पास से बरामद अवैध हथियार के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस की अपील:
पुलिस ने आम जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।
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हल्द्वानी होटल में युवती से दुष्कर्म, GM गिरफ्तार

हल्द्वानी: नैनीताल रोड स्थित एक होटल के महाप्रबंधक (जीएम) रोहित बेलवाल पर दिल्ली की एक युवती ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी है और आरोपी को पूर्व से जानती थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद हल्द्वानी कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रोहित बेलवाल मूल रूप से रामनगर के सावल्दे गांव का रहने वाला है और पहले एक रिजॉर्ट में कार्यरत था, जहां दोनों की मुलाकात हुई थी। युवती का आरोप है कि रोहित ने उसे हल्द्वानी बुलाया और किसी इवेंट से जुड़े कार्य का प्रस्ताव दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता और उसकी सहेली को नैनीताल रोड स्थित एक होटल में रुकवाया।
पीड़िता का कहना है कि मंगलवार रात रोहित जबरन उसके कमरे में घुस आया। उसने शराब पी रखी थी और फिर उसके साथ जबरदस्ती की। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही भोटियापड़ाव चौकी प्रभारी अनिल कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युवती को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी रोहित बेलवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। चूंकि मामला महिला सुरक्षा और कार्यस्थल की गरिमा से जुड़ा है, पुलिस इसे गंभीरता से लेते हुए गहन जांच में जुटी है।
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कोटद्वार में जीएमओयू के करोड़ों के गबन के आरोप में 9 गिरफ्तार

कोटद्वार: गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड (जीएमओयू) कोटद्वार में भारी वित्तीय गबन के मामले में कोतवाली पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर की गई…जिन्होंने इस गंभीर मामले का शीघ्र और सफल निस्तारण करने के लिए विशेष टीम गठित की थी।
दिनांक 05 मार्च 2025 को कोटद्वार निवासी विजय पाल सिंह जो स्वयं जीएमओयू के मैनेजर सचिव और प्रधान भी रह चुके हैं उन्होंने कोतवाली कोटद्वार में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दाखिल कर पूर्व अध्यक्ष, मैनेजर, अकाउंटेंट समेत नौ व्यक्तियों पर करोड़ों रुपये के गबन का आरोप लगाया था। इस शिकायत के आधार पर कोतवाली में धारा 420 एवं 406 के तहत मुकदमा संख्या 70/2025 पंजीकृत किया गया था।
जांच में सामने आया कि अभियुक्तों ने मृत व्यक्तियों, अन्य स्टेशनों, पेट्रोल पंपों, बिल्डिंग, कंप्यूटर रिपेयर, मेंटेनेंस, दान-पूजा और फर्नीचर रिपेयर के नाम पर फर्जी बिल वाउचर बनाकर तथा काल्पनिक व्यक्तियों के नामों पर नकली प्रार्थना पत्र तैयार कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2,48,43,087/- (दो करोड़ अड़तालीस लाख तैंतालीस हजार सत्तासी रुपये) का गबन किया है।
अपर पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश तनवर के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 18 जून 2025 को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार अभियुक्तों में शामिल हैं:
जीत सिंह पटवाल, पूर्व अध्यक्ष एवं संचालक
ऊषा सजवान, पूर्व जनरल मैनेजर
अश्वनी कुमार रावत, पूर्व कैशियर
मंजीत सैनी, सहायक लेखाधिकारी
अशोक कुमार, चेकिंग सेक्शन कर्मचारी
मुकेश कुमार, कैशियर सहायक
राजेश चन्द्र बुडाकोटी, कार्यवाहक कैशियर
वीरेन्द्र खंतवाल, पेट्रोल सेक्शन क्लर्क
राकेश मोहन त्यागी, लेखा लिपिक
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उत्तराखंड: घर में घुसकर बेटी की हत्या…4 साल बाद मिला इंसाफ, एक को फांसी, दूसरे को उम्रकैद

रुड़की (हरिद्वार): चार साल पहले जिस दर्दनाक वारदात ने रुड़की शहर को झकझोर कर रख दिया था अब उसमें न्याय की एक अहम झलक देखने को मिली है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह की अदालत ने शादी से इनकार करने पर युवती की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी हैदर अली को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि उसके साथी रिहान उर्फ आरिश को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
बता दे कि घटना 24 अप्रैल 2021 की है…जब कृष्णानगर मोहल्ले में रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती निधि उर्फ हंसी की उसके ही घर में घुसकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। परिवार वालों के मुताबिक आरोपी हैदर अली लगातार निधि पर शादी का दबाव बना रहा था…लेकिन निधि ने साफ इनकार कर दिया था। इसी इनकार को अपनी बेइज्जती समझते हुए हैदर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस हैवानियत को अंजाम दिया था।
इस मामले में रुड़की के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा और उनके बेटे हाईकोर्ट अधिवक्ता ने मजबूती से पैरवी की। पिता-पुत्र की इस कानूनी जोड़ी ने कोर्ट में लगातार ऐसे साक्ष्य पेश किए जिनके चलते आरोपी की जमानत याचिका बार-बार खारिज होती रही। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने निधि के परिवार को इंसाफ की उम्मीद दी।
कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर हैदर अली को दोषी ठहराते हुए फांसी और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं दूसरे आरोपी रिहान को सश्रम आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माना भुगतना होगा। इस मामले में शामिल तीसरे आरोपी…जो उस समय नाबालिग था उसका मामला अभी जुवेनाइल कोर्ट में लंबित है।
फैसले के बाद निधि के परिजनों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने अधिवक्ता संजीव वर्मा का आभार जताते हुए कहा कि भले बेटी वापस नहीं आ सकती…लेकिन कम से कम उसे इंसाफ तो मिला।
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