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चमोली के नारायणबगड़ में बड़ा हादसा, एक की मौत, तीन घायल

चमोली जिले के नारायणबगड़ में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं।
नारायणबगड़ के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त
चमोली जिले के नारायणबगड़ स्थित मींग गदेरा के पास सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक गड़कोट मोटर मार्ग पर एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। वाहन दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। जबकि अन्य घायल हैं।
हादसे में एक की मौत, तीन घायल
हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके परर पहुंच गई है। इसके साथ ही हादसे की खबर पर राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में चालक की मौत हो गई है। जबकि वाहन में सवार तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं।
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राहुल गांधी ने उठाया देहरादून में हुई ब्रिगेडियर की हत्या का मामला, उत्तराखंड की काूनन व्यवस्था पर साधा निशाना

Dehradun News : सोमवार को जोहड़ी में हुए गोलीकांड में सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की हत्या मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चिंता जताई है। इस मामले को लेकर उन्होंने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं।
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देहरादून में हुई ब्रिगेडियर की हत्या पर राहुल गांधी ने जताई चिंता
सोमवार को देहरादून के जोहड़ी इलाके में हुए फायरिंग मामले में एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की मौत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस घटना पर सवाल उठाए और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा।

उत्तराखंड की काूनन व्यवस्था पूरी तरह धवस्त
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि ‘ देहरादून में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर वी के जोशी जी की दिनदहाड़े निर्मम हत्या साफ बताती है कि उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सरहद पर देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले ही आज अपने शहर में ही असुरक्षित हैं।

आम नागरिक और कई समुदाय डर कर जीने को मजबूर हैं। BJP राज में सिर्फ़ अपराधी बेखौफ और महफूज़ है। कभी शांति और सुरक्षा की पहचान रहा है हमारा उत्तराखंड, आज BJP के ग़ैर-जिम्मेदार नेतृत्व में हिंसा, हत्या और भय के साये में सिमट कर रह गया है।”
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राहत की खबर : बिजली बिल पर बड़ा फैसला, उत्तराखंड में नहीं बढ़ेंगें बिजली के दाम

Uttarakhand News : उत्तराखंड के लोगों के राहत भरी खबर सामने आ रही है धामी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों में कोई इजाफा नहीं किया है।
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उत्तराखंड में नहीं बढ़ेंगें बिजली के दाम
चुनावी साल में धामी सरकार ने लोगों को राहत दी है। सरकार ने ना केवल बिजली के दाम नहीं बढ़ाए हैं उल्टा कई सेक्टर में राहत भी दी गई है। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की नई दरों का ऐलान कर दिया है, जिसमें आम जनता की जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है।
नियामक आयोग ने खारिज किया बढ़ोतरी प्रस्ताव
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने परिचालन खर्चों और राजस्व घाटे की भरपाई के लिए बिजली दरों में 17% की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग के सामने रखा था। हालांकि, आयोग ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है।

उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बड़ा बदलाव
बता दें कि इस बार के टैरिफ ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण बदलाव उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए किया गया है। प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों— IIT रुड़की और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए अब अलग से ‘एजुकेशन टैरिफ’ लागू किया गया है। Uerc के अध्यक्ष एम एल प्रसाद ने बताया कि इंडस्ट्रियल में यूपीसीएल राहत देने के अलावा ग्रामीण, घरेलू, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एसटीएसटी और आरटीएस 2 में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
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बड़ी खबर : कल से बदल जाएंगे ये नियम, LPG, UPI से लेकर ATM तक जानें क्या-क्या बदलेगा ?

1 April New Rules : नए फाइनेंशियल ईयर के साथ होने जा रहे कई बदलाव, जानें नए नियम
1 April New Rules : 1 अप्रैल यानी कल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। कल से सैलरी, टैक्स, यात्रा और बैंकिंग में लागू होने वाले नियम आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। ऐसे में आपको जान लेना चाहिए कि कल से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं।
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कल यानी एक अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम
नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ही कल से कई बदलाव (1 April New Rules) होने जा रहे हैं। एक अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा। इसके साथ ही टेक होम सैलरी, ग्रेच्युटी, रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम, FASTag, पैन कार्ड को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं।
टिकट रद्द करने के नियम हो जाएंगे अपडेट
एक अप्रैल से टिकट कैंसिल करने के नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय रेलवे ने नियम में बदलाव करते हुए ये प्रावधान किए हैं कि अब रिफंड पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कब टिकट कैंसिल किया है।
जितनी जल्दी टिकट कैंसिल किया जाएगा उसी के आधार पर रिफंड दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात अगर आप 8 घंटे बाद टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

| समय / सुविधा | नियम / विवरण | यात्रियों पर असर |
|---|---|---|
| 72 घंटे पहले | लगभग पूरा पैसा वापस (थोड़ा चार्ज कटेगा) | ज्यादा रिफंड मिलेगा |
| 24 से 72 घंटे | 25% किराया कटेगा | आंशिक रिफंड मिलेगा |
| 8 से 24 घंटे | 50% किराया कटेगा | आधा पैसा कटेगा |
| 8 घंटे से कम | कोई रिफंड नहीं | पूरा पैसा डूब सकता है |
| ई-टिकट रिफंड | कैंसिल करने पर पैसा सीधे अकाउंट में आएगा | फॉर्म भरने की जरूरत नहीं |
| बोर्डिंग स्टेशन बदलाव | ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदलाव संभव | यात्रियों को अधिक सुविधा |
नया इनकम टैक्स कानून होगा लागू
कल से या इनकम टैक्स कानून लागू होगा। पुराने सिस्टम की तुलना नें इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ अलग-अलग होते थे। लेकिन इसमें बदलाव करते हुए अब केवल ‘टैक्स ईयर’ ही होगा। इसके साथ ही ITR-3 और ITR-4 भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।

कल से होंगे ये दस बड़े बदलाव
| नंबर | बदलाव का विषय | क्या बदलेगा | आम लोगों पर असर |
|---|---|---|---|
| 3 | ग्रेच्युटी | बेसिक सैलरी बढ़ने से ग्रेच्युटी बढ़ेगी | नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट पर ज्यादा पैसा मिलेगा |
| 4 | FASTag | वार्षिक पास ₹3000 से बढ़कर ₹3075 | टोल खर्च थोड़ा बढ़ेगा |
| 5 | रेलवे टिकट नियम | 8 घंटे पहले तक ही कैंसिलेशन पर रिफंड | लेट कैंसिल करने पर पैसा नहीं मिलेगा |
| 5A | रिफंड नियम | 72 घंटे पहले: पूरा, 24-72 घंटे: 25% कट, 8-24 घंटे: 50% कट | समय पर टिकट कैंसिल करना जरूरी |
| 5B | अतिरिक्त सुविधा | 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे | यात्रियों को अधिक सुविधा |
| 6 | PAN कार्ड | सिर्फ आधार से आवेदन बंद | अन्य दस्तावेज देना जरूरी |
| 7 | क्रेडिट स्कोर | हर हफ्ते अपडेट होगा | स्कोर जल्दी अपडेट होगा |
| 8 | गोल्ड बॉन्ड टैक्स | बाजार से खरीदे बॉन्ड पर 12.5% टैक्स | निवेशकों पर टैक्स असर |
| 9 | ATM नियम | फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद चार्ज | ज्यादा उपयोग पर अतिरिक्त खर्च |
| 10 | डिजिटल पेमेंट | टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य | पेमेंट अधिक सुरक्षित होगा |
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