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अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का आया फ़ैसला, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय गृहमंत्री ने लिया था वैधानिक निर्णय-सीएम धामी।

देहरादून – सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इस दौरान अपने फैसले में पीठ की अध्यक्षता कर रहे देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के सभी राज्यों के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 अलग-अलग राज्यों को विशेष दर्जा देने का उदाहरण है। यह साफ तौर पर असममित संघवाद का उदाहरण है। जम्मू कश्मीर की भी अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है।

30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया है, उसके मुताबिक निर्देश दिया जाता है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाएं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट कर कहा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जो ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा किया गया उसे आज उच्चतम न्यायालय ने भी सही ठहराया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का यह फैसला केन्द्र सरकार के देशहित एवं जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के समग्र विकास के लिए गए निर्णय पर मुहर है।
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देहरादून में बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान युवती को रोककर पूछा धर्म, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

Dehradun News : देहरादून से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। रविवार को बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने एक युवती की स्कूटी को रोका और उस से उसका धर्म पूछा। इसका विरोध करने पर वहां मौजूद लोगों और युवती के बीच बहस हो गई।
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देहरादून में बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान युवती को रोककर पूछा धर्म
देहरादून के घंटाघर क्षेत्र में रविवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कथित “लैंड जिहाद” के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदेश में अवैध कब्जों और बाहरी लोगों की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि इससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान और जनसंख्या संतुलन प्रभावित हो रहा है।
बीच सड़क पर रूकवाई युवती की स्कूटी
प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ कार्यकर्ता एक युवती को रोककर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि युवती द्वारा मना करने पर उससे उसका धर्म पूछा गया। साथ ही उसकी स्कूटी को सड़क किनारे रुकवाकर उस पर प्रदर्शन में शामिल होने का दबाव बनाया गया।

वीडियो सामने आने के बाद ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग घटना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि, मामले को लेकर प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
बजरंग दल ने दी मुख्यमंत्री आवास का घेराव की चेतावनी
प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि देवभूमि की संस्कृति और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा सकता है।
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बड़ी खबर : डीएम सविन बंसल के निर्देशों पर सेलाकुई-सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू

Dehradun News : जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सेलाकुई एवं सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।
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डीएम सविन बंसल के निर्देशों पर सेलाकुई-सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू
प्रशासन को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सेलाकुई स्थित कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों—जिनमें Lightanium Technology Pvt. Ltd., Dixon Technology तथा Global Medicos प्रमुख हैं—में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।
प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर श्रमिकों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय कर दिया गया है तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
अपर जिलाधिकारी ने धारा-१६३ के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं
सेलाकुई एवं सिडकुल क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के हथियार, लाठी, डंडा, तलवार या अन्य घातक वस्तु लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
-ईंट, पत्थर या हिंसा में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का संग्रह करना भी प्रतिबंधित किया गया है।
-बिना अनुमति नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सार्वजनिक सभा, जुलूस एवं प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
-किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है।
-बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों तथा अन्य वाहनों के समूह में जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश औद्योगिक क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा।
जारी आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा तथा संबंधित थाना प्रभारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने आमजन, श्रमिक संगठन एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे शांति एवं संयम बनाए रखें तथा किसी प्रकार की अफवाहों एवं गलत सूचनाओं पर ध्यान ना दें।
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देहरादून : सेलाकुई श्रमिक आंदोलन में हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने 10 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार

Dehradun News : सेलाकुई श्रमिक आंदोलन में उपद्रव, पुलिस ने 10 को किया गिरफ्तार
Dehradun News : देहरादून के सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिकों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हुए फैक्ट्री परिसर और पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
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देहरादून में सेलाकुई श्रमिक आंदोलन में हुई पत्थरबाजी
सेलाकुई श्रमिक आंदोलन की आड़ में हुए उपद्रव पर दून पुलिस का सख्त एक्शन देखने को मिला है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सेलाकुई थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत कार्रवाई करते हुए उपद्रव और हिंसा में शामिल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने 10 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में 10 युवकों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की जांच जारी है। इसके साथ ही घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-
1- रिजवान पुत्र रफत अली निवासी गांव करणपुर निबाह, थाना फरदान जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, उम्र 25 वर्ष, (डिक्शन कम्पनी) हाल पता जमनपुर, सेलाकुई, देहरादून।
2- विकास पुत्र लक्ष्मी चंद उम्र 28 वर्ष निवासी गांव सडिया मुग़लपुरा थाना न्यूरिया हुसैनपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश (एवंटोर कम्पनी) हाल पता जमनपुर सेलाकुई देहरादून।
3- रोहित सेमवाल पुत्र विष्णु दत्त सेमवाल उम्र 28 वर्ष निवासी 169 भेल सेक्टर नम्बर 01 रानीपुर मोड़ हरिद्वार (परचून की दुकान जमनपुर में) हाल पता जमनपुर सेलाकुई देहरादून।
4- कैफ पुत्र फुरकान उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम हैदराबाद थाना सदर कोतवाली जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश ( डिक्सन कंपनी ) हाल पता अकरम की बील्डिंग जमनपुर सेलाकुई देहरादून।
5- फरदीन पुत्र फहीम उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम गौड़ी मौहल्ला देशनगर थाना कोतवाली जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश (डिक्शन कंपनी ) हाल पता जमनपुर सेलाकुई देहरादून।
6- समीर पुत्र सिराज उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम पूरनपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश (डिक्शन कंपनी ) , हाल पता जमनपुर सेलाकुई देहरादून।
7- अभिषेक गुप्ता पुत्र दीपू गुप्ता उम्र 21 वर्ष निवासी गांव अटकोना थाना रामपुर जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश (डिक्शन कमपनी),हाल पता दिनेश प्रसाद का मकान जमनपुर सेलाकुई देहरादून
8- मोहम्मद कैफ पुत्र अकील उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम कटरा थाना कटरा जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश (डिक्शन सलूशन), हाल पता आरिफ का मकान जमनपुर सेलाकुई देहरादून।
9- सुजान पुत्र मोहम्मद उमर उम्र 22 वर्ष निवासी नगतपुरा सितारगंज जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड (ईडी) हाल पता ईनाम का मकान जमनपुर सेलाकुई देहरादून।
10-हाशिम पुत्र यासीन उम्र 21 वर्ष निवासी गाँव लोधीपुर थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश ( टाइटेनियम ) हाल पता अकरम का मकान जमनपुर सेलाकुई देहरादून ।
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