Dehradun
आज स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हुआ उत्तराखंड का नाम, यूसीसी को लागू करने में सीएम धामी ने उठाया निर्णायक कदम।

आत्मविश्वास और उत्साह से लबरेज दिखे मुख्यमंत्री धामी
विधानसभा में पेश किया समान नागरिक संहिता (UCC) अधिनयम
समान नागरिक संहिता में विवाह की धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाज, खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा पर कोई असर नहीं
हर धर्म में तलाक के लिए एक ही कानून, सख्त बनाए गए नियम, बगैर अधिकृत तलाक कोई नहीं कर पाएगा दूसरी शादी
लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयरेशन जरूरी, रजिस्ट्रेशन न कराने पर 6 माह की सजा, लिव-इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में मिलेगा अधिकार
देहरादून – 6 फरवरी 2024 का दिन उत्तराखण्ड के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गया है। आज समान नागरिक संहिता (UCC) का अधिनयम (Bill) विधानसभा के पटल पर रख दिया गया। सरकार के इस कदम के बाद उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी को लागू करने की दिशा में ठोस पहल की गई है। चूंकि राज्य की धामी सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है लिहाजा इस बिल का सदन में पारित होना तय माना जा रहा है। संवैधानिक जरूरत पड़ी तो इस कानून को लागू करने से पहले अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। लेकिन, वहां भी इसकी मंजूरी में कोई अड़चन नहीं आएगी क्योंकि तमाम परिस्थितियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुकूल हैं।

आखरिकार मंगलवार को वो दिन आ ही गया जिसका उत्तराखण्ड ही नहीं बल्कि देश का एक बड़ा वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वायदे के अनुरूप देवभूमि में यूसीसी को लागू करने की ओर निर्णायक कदम उठा दिया। पूर्वाह्न तकरीबन 11 बजे मुख्यमंत्री स्वयं यूसीसी के ड्राफ्ट की प्रति लेकर विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे। माथे पर तिलक, सफेद कुर्ता पैजामा, नारंगी रंग का वास्कट और गले में मफलर पहने धामी आत्मविश्वास से लबरेज दिखे। उनके के चेहरे पर संतुष्टि का भाव भी था। हो भी क्यों न ! वह 2022 के विधानसभा चुनाव से ऐन पूर्व जनता से किया वायदा पूरा करने जो जा रहे थे। समान नागरिक संहिता (UCC) के रूप में एक ऐसा कानून जो जाति से परे, धर्म से परे, यहां तक कि स्त्री हैं या पुरुष, इससे भी परे होगा। जिस कानून में आम और खास का भेद नहीं होगा। यानि जो सभी के लिए एक समान होगा।

202 पेज के समान नागरिक संहिता अधिनयम 2024 का ड्राफ्ट हर पहलू पर विचार विमर्श करने के बाद तैयार किया गया है। सलीके से तैयार किए गए इस ड्राफ्ट में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों को ही शामिल किया गया है। इन विषयों, खासतौर पर विवाह प्रक्रिया को लेकर जो प्राविधान बनाए गए हैं उनमें हर जाति, धर्म अथवा पंथ की परम्पराओं और रीति रिवाजों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वैवाहिक प्रक्रिया में धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति-रिवाज जस के तस रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सख्ती इस बात पर की गई है कि हर दम्पती को अनिर्वाय रूप से अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अन्यथा वे सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित रहेंगे। तलाक के बगैर कोई व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर पाएगा। ऐसा करने पर उसे दण्ड या आर्थक दण्ड या फिर दोनो भुगतने होंगे।

अधिनियम में जहां एक ओर विवाह, तलाक और विवाह की शून्यता के पंजीकरण के लिए सुगम एवं सरल प्रक्रिया बनाई गई है। सम्बंधित दम्पती और अधिकारियों की भी जिम्मेदारी व जवाबदेही तय की गई है। यदि कोई नागरिक विवाह का पंजीकरण करने में अनदेखी करता है या नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए अधिकतम 25000 के अर्थदण्ड का प्राविधान रखा गया है। साथ ही यदि उप निबंधक जानबूझकर संहिता में निहित कार्यवाही करने में विफल रहता है तो वह भी अधिकतम 25000 रुपये के अर्थदण्ड का अधिकारी होगा।

विवाह, तलाक एवं विवाह की शून्यता के पंजीकरण के लिए एक सरकारी तंत्र बनाया जाएगा। जिसमें महा निबंधक सचिव स्तर, निबंधक उपजिलाधिकारी एवं उप निबंधक राज्य सरकार के अधिसूचित अधिकारी होंगे। नागरिकों के पास सूचना का अधिकार की तर्ज पर रजिस्ट्रेशन को लेकर अपील का अधिकार भी होगा। निबंधक एवं महा निबंधक दो अपीलीय स्तर के अधिकारी होंगे। साथ ही हर स्तर पर पंजिका का रखरखाव किया जाएगा। ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अपील के लिए समयबद्ध समय सीमा भी तय की गई है, ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
संहिता में दाम्पत्य अधिकारों को सरुक्षित बनाने के हर संभव प्राविधान किए गए हैं। साथ ही जो महर, प्रभूत, स्त्रीधन या कोई अन्य सम्पत्ति जो पत्नी को उपहार स्वरूप दी गई है, वह भरण पोषण के दावे में सम्मिलित नहीं होकर अतिरिक्त होगी। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की अभिरक्षा सामान्यत माता के पास रहेगी। संहिता में बच्चों की अभिरक्षा के अन्तर्गत बच्चों का हित सर्वोत्तम एवं कल्याण सर्वोपरि होगा। कोई विवाद होने पर दम्पती के मेल मिलाप के लिए न्यायालय हरसंभव समुचित प्रयास करेंगे।
शून्य एवं शून्यीकरण विवाह के लिए नियम बनाए गए हैं। विवाह विच्छेद के लिए किसी भी पक्ष को मारकर्म, क्रूरता, कम से कम दो वर्ष तक बिना युक्तियुक्त कारण से अलगाव, धर्म परिवर्तन, विकृत चित, निरन्तर मानसिक विकार, संचारी यौन रोग, लगातार 7 वर्ष तक किसी पक्ष के जीवित रहने की सूचना नहीं होने का आधार लिया गया है। विवाह विच्छेदन की कार्यवाही अनुतोष एवं आपसी सहमति से ही जा सकेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी प्रथा, रूढ़ि परम्परा या किसी पक्षकार को किसी व्यक्तिगत विधि या अधिनियम के अनुसार विवाह विच्छेदन (तलाक) नहीं हो सकेगा। इस संहिता के लागू होने के बाद संहिता में प्राविधानित प्रक्रिया के अनुसार ही विवाह विच्छेदन होगा। पुरुष-महिला को तलाक देने के समान अधिकार होंगे। लिव-इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा होगी। लिव-इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा।
उम्मीद की जा रही है कि यह समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड के मध्य एक प्रगतिवादी, लोकप्रिय एवं सर्ववर्ग ग्राही संहिता साबित होगी। यह संहिता उत्तराखण्ड के नागरिकों के उच्च मानसिक स्तर का द्योतक होगी तथा राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी।
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देहरादून में मणिमाई मंदिर के पास दर्दनाक हादसा, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 5 लोग घायल

Dehradun Accident : देहरादून के लच्छीवाला मणिमाई मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार लोडर से जा टकराई। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
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देहरादून में मणिमाई मंदिर के पास दर्दनाक हादसा
देहरादून में डोईवाला के लच्छीवाला मणिमाई मंदिर के पास हादसा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे के लगभग एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में कुल 7 लोग सवार थे जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर
हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी लोडर से टकराई। जिसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया ।
Dehradun
आज दून पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति, कई रूट डायवर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ें प्लान, वरना होंगे परेशान

Dehradun News : उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बुधवार को दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंचेंगे। इस दौरान उनका देहरादून और मसूरी में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम है। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है।
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आज देहरादून पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन
19 अगस्त को उपराष्ट्रपति देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए) में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वह 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे। इसके बाद 20 अगस्त को वो मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पहुंचेंगे।
यहां 2024 बैच के आईएएस अधिकारियों के प्रोफेशनल कोर्स के दूसरे चरण के समापन समारोह में वो मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। दोनों अकादमियों के कार्यक्रमों के दौरान उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभभाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे।
दून में सुरक्षा का कड़ा पहरा
उपराष्ट्रपति के 19 और 20 अगस्त के दौरे को लेकर देहरादून पुलिस ने सुरक्षा का व्यापक खाका तैयार किया है। वीवीआईपी कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों, आंतरिक सड़कों और कार्यक्रम स्थलों के आसपास निगरानी बढ़ाने के साथ चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है।

घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें प्लान
वीवीआईपी मूवमेंट के चलते देहरादून में यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। 19 अगस्त को दोपहर 1 बजे से 3:30 बजे तक जरूरत के अनुसार यातायात डायवर्ट किया जा सकता है। वहीं 20 अगस्त को सुबह 8:30 से 10:30 बजे और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा।
अगले दो दिनों तक ये रूट रहेंगे डायवर्ट
ऋषिकेश से देहरादून आने वाले वाहनों को रानीपोखरी, भोगपुर, थानों, छह नंबर पुलिया और सहस्रधारा क्रॉसिंग होते हुए शहर की ओर भेजा जाएगा। हरिद्वार की तरफ से देहरादून आने वाले वाहनों के लिए भानियावाला फ्लाईओवर, डोईवाला और दूधली मार्ग से होते हुए कारगी चौक तक वैकल्पिक रूट तय किया गया है।
मसूरी की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा से पहले रूट और डायवर्जन की स्थिति की जानकारी लेकर ही घर से निकलें, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
Dehradun
देहरादून में दीवार गिरने से बड़ा हादसा, एक युवक की मौत, कई ठेली वाले घायल

Dehradun News : देहरादून के हाथीबड़कला क्षेत्र में सेंट्रियो मॉल के सामने मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। सर्वे ऑफ इंडिया की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। जिसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई ठेली वाले घायल बताए जा रहे हैं।
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देहरादून में दीवार गिरने से बड़ा हादसा
देहरादून के हाथीबड़कला क्षेत्र में मंगलवार को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया। जब सेंट्रियो मॉल के सामने सर्वे ऑफ इंडिया की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार के मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि कई ठेली वाले घायल बताए जा रहे हैं।
हादसे के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दीवार के मलबे की चपेट में आसपास मौजूद लोग और ठेली वाले आ गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत-बचाव शुरू किया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।
बताया जा रहा है कि हादसे के समय दीवार के आसपास काफी गतिविधि थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

मृतक टिहरी से पासपोर्ट बनवाने आया था देहरादून
मिली जानकारी के मुताबिक 26 वर्षीय सचिन, पुत्र बलबीर सिंह और टिहरी गढ़वाल के ग्राम रतौली निवासी, पासपोर्ट संबंधी काम के लिए देहरादून आया था।
वो सेंट्रियो मॉल के सामने खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। इसी दौरान सर्वे ऑफ इंडिया की दीवार अचानक भरभराकर उसके ऊपर जा गिरी, जिससे वो मलबे में दब गया और उसकी मौत हो गई।
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