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UKSSSC Paper Leak : सीबीआई कोर्ट ने खारिच की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन की जमानत याचिका

UKSSSC Paper Leak मामले में नया मोड़ सामने आया है। सीबीआई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन की जमानत याचिका खारिच कर दी है। सीबीआई की छानबीन में सुमन की UKSSC Paper Leak मामले में सक्रिय भूमिका सामने आई थी। जिसके बाद सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था।
UKSSSC Paper Leak मामले में सुमन की जमानत याचिका खारिच
उत्तराखंड UKSSSC Paper Leak मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन की सक्रिय भूमिका सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया था। आरोपी खालिद ने परीक्षा से पहले सुमन से बातचीत की थी। परीक्षा के दिन खालिद ने सुबह 07:55 बजे सुमन को मैसेज किया था, कि मैडम थोड़ा टाइम निकलकर MCQ सॉल्व कर देना बहन का एग्जाम है। जिसका सुमन ने 08:02 बजे ओके रिप्लाई किया था। सुमन की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे सीबीआई कोर्ट ने खारिच कर दिया है।
सीबीआई जांच में बॉबी पंवार से पूछताछ
बेरोजगार संघ और अभ्यर्थियों के कई दिनों तक चले धरने के बाद UKSSSC Paper Leak प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई। जिसके बाद सीबीआई ने बॉबी पंवार से भी पूछताछ की। क्यों कि सबसे पहले बॉबी पंवार ने ही पेपर लीक होने का खुलासा किया था। बॉबी पंवार से उनके सुमन से संपर्क को लेकर भी कड़ी पूछताछ की गई। बॉबी पंवार से सीबीआई की पूछताछ करीब नौ घंटे तक चली। उक्त प्रकरण में सीबीआई 28 नवंबर को आरोपी सुमन को गिरफ्तार कर चुकी है।
UKSSSC पेपर लीक मामले में क्या हुआ?
उत्तराखंड में ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन , खालिद और उसकी बहन को गिरफ्तार किया।
सुमन की जमानत क्यों खारिज हुई?
सीबीआई कोर्ट ने सुमन की जमानत याचिका खारिज कर दी क्योंकि जांच में उनके सक्रिय भूमिका के सबूत मिले।
पेपर लीक कैसे हुआ था?
अभ्यर्थी ने परीक्षा के समय पेपर की फोटो भेजी थी, जिसे सुमन ने हल करके वापस भेजा। इस वजह से पेपर लीक हुआ।
बॉबी पंवार से क्यों पूछताछ हुई?
सीबीआई ने बॉबी पंवार से उनके सुमन से संपर्क और मामले की शुरुआती जानकारी के लिए लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की।
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मकर संक्रांति पर खुले आदिबद्री मंदिर के कपाट, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु

Chamoli News : पंचबद्री में से एक Adibadri Temple के कपाट आज विधि-विधान पूर्व भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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मकर संक्रांति पर खुले Adibadri Temple के कपाट
मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज सुबह साढ़े पांच बजे आदिबद्री मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। मुख्य पुजारी चक्रधर थपलियाल ने सुबह विधि-विधान मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

14 से 20 जनवरी तक होगा महाभिषेक समारोह का आयोजन
कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर 14 से 20 जनवरी तक महाभिषेक समारोह का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि Adibadri Temple पंचबद्री में से एक है और चमोली जिले में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ के दर्शन से पहले आदिबद्री के दर्शन जरूर करने चाहिए।

भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है आदिबद्री
भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसे भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्थली भी माना जाता है। जो कि 16 मंदिरों का समूह है। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्वर्ग जाते हुए पांडवों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बाद में आदि गुरू शंकराचार्य ने इनका जीर्णोद्वार करवाया था।
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पिता की कार के नीचे आया चार साल का मासूम, दर्दनाक मौत के बाद से परिवार में कोहराम

Roorkee News : हरिद्वार जिले के Roorkee से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पिता की कार के पहिए के नीचे आकर एक चार साल के मासूम की मौत हो गई।
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पिता की कार के नीचे आया चार साल का मासूम
Roorkee के झबरेड़ा में पिता की कार के नीचे आने से एक चार साल के बच्चे की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक झबरेड़ा निवासी रवि कुमार किराए पर कार चलाने का काम करता था। शाम को वो घर आने के बाद कार को आंगन में खड़ा कर रहा था। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया।
दर्दनाक मौत के बाद से परिवार में कोहराम
बताया जा रहा है रवि कुमार घर के आंगन में कार को बैक कर खड़ा कर रहा था। इसी दौरान उनका चार साल का बेटा घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और कार के पीछे खड़ा हो गया। इसकी जानकारी रवि को नहीं थी और वो कार को बैक करता रहा।
घटना के बाद से इलाके में पसरा मातम
इसी दौरान उसे चीख सुनाई दी तो उसने कार आगे कर बच्चे को निकाला। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद से इलाके में भी मातम पसर गया है।
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इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को मिली जमानत, विवादित टिप्पणी में हुआ था मुकदमा
Haldwani news: इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को मिली सशर्त जमानत, पाँच दिन बाद मिली राहत
मुख्य बिंदु
Haldwani news: हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को आखिरकार जमानत मिल गई है। हल्द्वानी की एसीजे (द्वितीय) कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी सशर्त जमानत मंजूर कर दी। बता दें कि Jyoti Adhikari बीते पाँच दिनों से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थीं। उन पर उत्तराखंड के देवी–देवताओं और कुमाऊं की महिलाओं के बारे में विवादित टिप्पणी करने के साथ-साथ खुलेआम दराती लहराने के आरोप लगे थे। अब कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है।
8 जनवरी से जेल में थीं ज्योति अधिकारी
मिली जानकारी के मुताबिक, ज्योति अधिकारी को 13 जनवरी को जमानत का आदेश मिला। इससे पहले वो 8 जनवरी से जेल में बंद थीं। सिविल और दंड न्यायालय हल्द्वानी के अपर मुख्य सिविल जज (द्वितीय) की अदालत में सुनवाई के दौरान जमानत याचिका पर विचार किया गया और फिर कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी। उनके खिलाफ उत्तराखंड की महिलाओं और देवी-देवताओं का अपमान करने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी मामला काफी तूल पकड़ गया था।
विवादित टिप्पणी और दराती लहराने के वीडियो से भड़का विवाद
दरअसल, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और कथित वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन में Jyoti Adhikariभी सक्रिय रहीं। इसी दौरान उनके कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें वे हाथ में दराती लेकर नज़र आ रही थीं। साथ ही, उन पर महिलाओं और देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप भी लगे। इसके बाद सोशल मीडिया पर विरोध तेज हो गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी।

शिकायत के बाद दर्ज हुआ मुकदमा
हल्द्वानी निवासी जूही चुफाल ने ज्योति अधिकारी के बयानों पर गंभीर आपत्ति लेते हुए मुखानी थाना पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने ज्योति अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और नोटिस भी जारी किया। नोटिस मिलने के बाद ज्योति के कुछ वीडियो फिर सामने आए, जिनमें वो इस मामले में कोर्ट में जाने की बात करती दिखाई दीं।
Jyoti Adhikari Bail- गिरफ्तारी के पाँच दिन बाद मिली जमानत
बाद में 8 जनवरी को मुखानी थाना पुलिस ने ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहाँ से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके बाद उनके अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर की गई। आज 13 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर दी। इससे ज्योति अधिकारी और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली।
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