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यूपी पुलिस भर्ती 2026: 12वीं पास से ग्रेजुएट तक मौका, उम्र सीमा और योग्यता यहां देखें

UP Police Bharti 2026: नए साल में युवाओं को बड़ी खुशखबरी, 22 हजार कांस्टेबल भर्ती जल्द
मुख्य बिंदु
UP Police Bharti 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नया साल बड़ी सौगात लेकर आ सकता है। यूपी पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए 22,000 पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही कई अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से ही जारी है।
22 हजार पदों पर जल्द आएगा नोटिफिकेशन
दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने दिसंबर की शुरुआत में संकेत दिए थे कि कांस्टेबल नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला पीएसी, सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डर और घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा।
यह नोटिफिकेशन uppbpb.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।
इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी
यूपी पुलिस में कई अन्य पदों पर भर्तियां पहले से चल रही हैं—
- Computer Operator Grade-A: 1352 पद
👉 आवेदन की अंतिम तिथि: 15 जनवरी 2026 - गोपनीय उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक एवं लेखा): 537 पद
👉 आवेदन की अंतिम तिथि: 19 जनवरी 2026
UP Police Bharti 2026: Eligibility Criteria
🔹 Educational Qualification (शैक्षणिक योग्यता)
| Post Name | Required Qualification |
|---|---|
| Police Constable | 12th Pass from a recognized board |
| Jail Warder | 12th Pass |
| Confidential Sub Inspector | Graduation from a recognized university |
| Assistant Sub Inspector (Clerk/Accounts) | Graduation + Typing & Basic Computer Knowledge |
| Computer Operator Grade-A | 12th Pass + Computer Qualification |
🔹 Age Limit (आयु सीमा)
| Category | Minimum Age | Maximum Age |
|---|---|---|
| Male (General) | 18 Years | 22 Years |
| Female Candidates | 18 Years | 25 Years |
| SC / ST / OBC | As per Government Rules | Age Relaxation Applicable |
🔹 Preference / Tie-Breaker Criteria
| Criteria | Details |
|---|---|
| Computer Qualification | DOEACC / NIELIT ‘O’ Level Certificate |
| NCC Certificate | NCC ‘B’ Certificate Holders |
| Defence Service | 2 Years Service in Territorial Army |
🔹 Physical & Medical Standards
| Test | Requirement |
|---|---|
| Physical Fitness | Candidate must be physically fit |
| Medical Examination | Must meet prescribed medical standards |
| PET / PST | Applicable as per recruitment rules |
🔹 Nationality
| Requirement | Details |
|---|---|
| Citizenship | Candidate must be an Indian citizen |
🔹 Important Instructions
| Point | Information |
|---|---|
| Negative Marking | Not applicable for Constable & Jail Warder Exam |
| Official Website | uppbpb.gov.in |
| Final Eligibility | As per official notification |
UP Police Constable: परीक्षा से हटेगी नेगेटिव मार्किंग, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत
यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब इन भर्तियों की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
Official Notification PDf – UPPRPB
- Up Police Constable एवं मुख्य आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2025
- यूपी जेल वार्डर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2025
को मंजूरी दे दी है।
➡️ इसके तहत अब भर्ती परीक्षा में गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे।
क्यों लिया गया ये फैसला?
पहले नेगेटिव मार्किंग के डर से कई अभ्यर्थी सवाल छोड़ देते थे, जिससे उनके अंक प्रभावित होते थे।
अब—
- अभ्यर्थी बिना डर सवाल हल कर सकेंगे
- आत्मविश्वास बढ़ेगा
- मेरिट में आने की संभावना अधिक होगी
यह फैसला खासतौर पर सामान्य और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद माना जा रहा है।
सभी आने वाली भर्तियों में लागू होगा नियम
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही इस बदलाव से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा।
➡️ आने वाली सभी कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्तियों में यह नया नियम लागू किया जाएगा।
UP Police Bharti 2026 में कितने पदों पर भर्ती होगी?
यूपी पुलिस में 22,000 से अधिक कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इसके अलावा जेल वार्डर सहित अन्य पद भी शामिल होंगे।
UP Police Constable के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है?
पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर पद के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है।
UP Police Bharti 2026 की आयु सीमा क्या
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु (पुरुष): 22 वर्ष
महिला उम्मीदवारों को 25 वर्ष तक की छूट
आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी
क्या UP Police Bharti परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी?
नहीं। UP Police Constable और Jail Warder परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग पूरी तरह हटा दी गई है, जिससे अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा मिलेगा।
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कल बनबसा में होगी धामी कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

Dhami Cabinet : कल यानी 4 अक्टूबर को चंपावत के बनबसा में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जिले में पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जा रही है।
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कल बनबसा में होगी धामी कैबिनेट की बैठक
कल बनबसा में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे एनएचपीसी परिसर, बनबसा में प्रस्तावित है। बैठक में प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विभागों की ओर से तैयार किए गए प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई प्रस्तावों पर निर्णय भी लिए जा सकते हैं।
चंपावत में पहली बार कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जिले चंपावत में पहली बार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ऐसे में जिले के स्तर पर भी इस बैठक को खास माना जा रहा है। बैठक को लेकर संबंधित विभागों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं और कैबिनेट के सामने रखे जाने वाले प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

देहरादून से बाहर होती रही हैं बैठकें
उत्तराखंड सरकार समय-समय पर देहरादून से बाहर भी कैबिनेट बैठक आयोजित करती रही है। इसी क्रम में इस बार बैठक के लिए चंपावत जिले के बनबसा को चुना गया है। बैठक में क्षेत्र से जुड़े विषयों के साथ प्रदेशहित से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
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देहरादून में शराब की दुकानों पर देर रात छापेमारी, नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर हुई कार्रवाई

Dehradun News : शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार देर रात प्रशासन की कई टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
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देहरादून में शराब की दुकानों पर देर रात छापेमारी
देर रात जांच के दौरान ओवररेटिंग के साथ स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं होने, अनधिकृत सेल्समैन की मौजूदगी और निर्धारित रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं किए जाने जैसी खामियां सामने आईं।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद और हर्षिता सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, एसडीएम सदर अपूर्वा सिंह और एसडीएम मुख्यालय रविंद्र ज्वांठा के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें बनाई गई थीं। निरीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक भी टीमों के साथ मौजूद रहे।
नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर हुई कार्रवाई
सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर की टीम ने माजरा, पटेलनगर और आसपास के इलाकों में दुकानों की जांच की। आईएसबीटी स्थित शराब की दुकान में ओवररेटिंग की शिकायत सही पाई गई। यहां रखी 42 शराब की बोतलों के बैच नंबर उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल नहीं खाए। इसके अलावा दुकान पर अनधिकृत सेल्समैन भी मिला और निर्धारित रेट लिस्ट भी प्रदर्शित नहीं की गई थी।

एसडीएम मुख्यालय की टीम ने प्रेमनगर क्षेत्र में किया निरीक्षण
एसडीएम मुख्यालय की टीम ने प्रेमनगर क्षेत्र में निरीक्षण किया। यहां एक दुकान का स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं पाया गया। जांच के दौरान अनधिकृत सेल्समैन भी मौजूद मिला। जाखन और राजपुर रोड क्षेत्र में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की टीम ने कई शराब की दुकानों को जांच के दायरे में लिया।
निरीक्षण में सामने आई कई अनियमितताएं
यहां स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं होने, रेट लिस्ट और आबकारी विभाग का शिकायत नंबर प्रदर्शित नहीं करने और अनधिकृत सेल्समैन मिलने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों पर ओवररेटिंग के मामले भी मिले।
प्रशासनिक टीमों ने जांच के दौरान स्टॉक और बिक्री रिकॉर्ड के साथ बैच नंबर, निर्धारित बिक्री दर, रेट लिस्ट, सेल्समैन की वैधता और शिकायत नंबर सहित कई बिंदुओं की पड़ताल की।
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1 अक्टूबर से बदलेंगे कई जरूरी नियम, आपकी जेब और दस्तावेजों पर पड़ेगा असर

New Rules : हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए नियम और बदलाव लेकर आती है। अब अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है और 1 अक्टूबर 2026 से LPG सब्सिडी, बैंक एफडी और जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
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1 अक्टूबर से बदलेंगे कई जरूरी नियम
कल यानी एक अक्टूबर से होने वाले बदलावों का सीधा असर आम ग्राहकों और जरूरी दस्तावेजों से जुड़े कामकाज पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप LPG सिलिंडर लेते हैं, बैंक में FD है या जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़ा काम है, तो इन बदलावों को जानना आपके लिए जरूरी है।
LPG सब्सिडी को लेकर देखने को मिलेगा बदलाव
सब्सिडी वाले सिलिंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। हालांकि, BAA नहीं कराने पर LPG सिलिंडर की सप्लाई बंद नहीं होगी, लेकिन ग्राहक को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल सकता है और सिलिंडर बाजार दर पर लेना पड़ सकता है।

आरबीआई ने बल्क डिपॉजिट को लेकर नए नियम किए जारी
RBI के नए नियम के तहत अब 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एफडी को बल्क डिपॉजिट माना जाएगा। पहले यह सीमा 2 करोड़ रुपये थी। बैंक अपनी जरूरत के अनुसार ऐसी एफडी पर ब्याज दर तय कर सकेंगे।
बैंकों को हर कार्यदिवस सुबह 10 बजे तक अपनी नई ब्याज दरें वेबसाइट पर अपडेट करनी होंगी। 10 मिनट के ग्रेस पीरियड के बाद यानी 10:10 बजे तक दरें वेबसाइट पर उपलब्ध होनी जरूरी होंगी।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए भी बदले नियम
1 अक्टूबर से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े संशोधित प्रावधान लागू होंगे। दो साल से अधिक देरी से पंजीकरण कराने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। वहीं, एक से दो साल की देरी पर जिलाधिकारी, उप-जिलाधिकारी या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक होगी।
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