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पुलिस हेड कॉन्स्टेबल ग्रेड पे मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने DGP को दिया ये आदेश

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस हेड कॉन्स्टेबल ग्रेड पे मामले में याचिकाकर्ताओं को 4600 ग्रेड पे के लिए नया प्रत्यावेदन पुलिस महानिदेशक के सामने रखने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने डीजीपी से इन प्रत्यावेदनों पर 6 महीने के अंदर निर्णय लेने के लिए कहा है। ये मामला 2001 में सिपाही के पद पर नियुक्त होने वाले कॉन्स्टेबलों का है जो द्वितीय सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन के तहत 4600 रूपए का ग्रेड पे चाहते हैं।
पुलिस हेड कॉन्स्टेबल ग्रेड पे मामले में हुई सुनवाई
बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार के 7 जनवरी 2022 के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि 2001 से सेवाएं दे रहे कॉन्स्टेबलों को 4600 रूपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। लेकिन बाद में शासनादेश में ग्रेड पे की जगह 2 लाख रूपए की एकमुश्त राशि देने का फैसला लिया था। याचिकाकर्ताओं ने 11 दिसम्बर 2021 से 4600 ग्रेड पे और उसके बकाया की मांग की थी।
2001 में सिपाही पद पर नियुक्त होने वाले हेड कॉन्स्टेबलों का है मामला
ये मामला 2001 में सिपाही के पद पर नियुक्त होने वाले हेड कॉन्स्टेबलों का है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे 2021 में ही द्वितीय एसीपी के तहत ₹4600 ग्रेड पे के हकदार हो गए थे। जबकि राज्य सरकार ने हेड कांस्टेबलों के लिए अगली प्रोन्नति का पद असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) बताया, जिसे 2023 में सृजत किया गया था। इसलिए सब-इंस्पेक्टर के ग्रेड पे की मांग को भ्रामक है। इस पर याचिका कर्ताओं ने तर्क दिया कि 2023 में नए पद का सृजन होना, 2021 में ग्रेड पे के लिए कॉन्स्टेबलों की पात्रता को समाप्त नहीं कर सकता है।
कोर्ट ने डीजीपी को दिए ये आदेश
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई करते हुए, याचिकाकर्ताओं को द्वितीय एसीपी के रूप में ₹4600 ग्रेड पे की मांग के लिए नया प्रत्यावेदन पुलिस महानिदेशकके समक्ष दाखिल करने की अनुमति देते हुए, रिट याचिका का निपटारा कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि याचिकर्ताओं के नए प्रत्यावेदन दाखिल करने के 6 महीनों के अंदर कानून के अनुसार इस मामले पर विचार कर आदेश पारित करें।
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SC ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगी रोक हटाई, 29 पट्टाधारकों को दी राहत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में खड़िया खनन पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने 29 वैध खनन पट्टा धारकों को तुरंत खनन शुरू करने की मंजूरी देते हुए कहा कि हाई कोर्ट कानूनी रूप से संचालित पट्टों पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकता है।
SC ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगी रोक हटाई
सुप्रीम कोर्ट ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगी रोक को गलत बताते हुए हटा दिया। हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को गलत बताया। दअसल मामला एसएलपी (C) 23540/2025 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था जिसमें 17 फरवरी 2025 को उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बागेश्वर जिले में सोपस्टोन खनन गतिविधियों पर रोक जारी रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ -जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पहले ही साफ़ कर चुकी है कि सिर्फ नौ पट्टों में ही अनियमितताएं मिली थीं जबकि 29 पट्टाधारक पूरी तरह कानूनी रूप से खनन कर रहे थे। ऐसे में सभी पर एक समान रोक लगाना उचित नहीं है।

खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा: SC
कोर्ट ने ये भी माना कि खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने से राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानियों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 29 पट्टाधारकों को अपने माइनिंग प्लान और पर्यावरण मंजूरी के अनुसार मशीनों के उपयोग की भी अनुमति दी ।
कोर्ट ने अपने पुराने आदेश (16 सितंबर 2025) का उल्लेख करते हुए याद दिलाया कि वह पहले ही पट्टाधारकों को पहले से निकाले और जमा किए गए सोपस्टोन को बेचने की अनुमति दे चुका है। बशर्ते वे पूरा रिकॉर्ड दें और तय रॉयल्टी का भुगतान करें।
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बड़ी खबर: देहरादून के निजी संस्थान में चल रही एसएससी की ऑन लाइन परीक्षा में पकड़ा गया नकलची, जाँच में जुटी पुलिस

बड़ी खबर: देहरादून के निजी संस्थान में चल रही एसएससी की ऑन लाइन परीक्षा में पकड़ा गया नकलची, जाँच में जुटी पुलिस।
देहरादून : देहरादून के एमकेपी इण्टर कॉलेज कैम्पस में किराए के हॉल में चल रहे महादेव डिजिटल जोन के नाम से ऑन लाईन परीक्षा केंद्र पर आज एसएससी के एग्जाम में एक परीक्षार्थी के पास ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ी गई है।यह कार्यवाई ऑन लाइन एग्जाम कराने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी की टीम ने की है।जिसके बाद नकल करने वाले छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मोके पर पहुची पुलिस छात्र से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाने में लगी है।हालांकि एग्जाम अभी भी जारी है ,यह एग्जाम डेढ़ घंटे का होता है। अभी तक आज सुबह से इस सेन्टर पर दो पाली की परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है जबकि तीसरी पाली की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी सेन्टर पर पहुंचे है।
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कार्बेट नेशनल पार्क में वाहन पंजीकरण मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई, 10 दिनों के अंदर मांगी रिपोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिम कार्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन और नए पंजीकरण में स्थानीय वाहन स्वामियों को लॉटरी प्रक्रिया से बाहर रखने के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर से पूछा कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिप्सी पंजीकरण प्रकिया में नए जिप्सी संचालकों के लिए कौन से मानक तय किए गए हैं?
कार्बेट नेशनल पार्क में वाहन पंजीकरण मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई
हाईकोर्ट ने निदेशक से 10 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व के आदेश पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क निदेशक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की।
मामले के अनुसार स्थानीय निवासी चक्षु करगेती, सावित्री अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसमें स्थानीय लोगों को पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों की ओर से कहा गया कि सभी परमिट होल्डर जिनके पास वैध परमिट हैं और शर्तों को पूरा कर रहे हैं। उन सब को लॉटरी प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। स्थानियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लॉटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का आभाव है।
स्थानियों ने लॉटरी पंजीकरण में पारदर्शिता के अभाव का लगाया आरोप
स्थानियों ने दायर याचिका में कहा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में विशेष कैटिगरी की जिप्सी स्वामी को पंजीकृत किया जा रहा है। और 2 वर्ष पुराने पंजीकृत जिप्सियों को प्रतिभाग करने से रोका जा रहा है। जबकि इन सभी वाहन स्वामियों को पिछले वर्ष आरटीओ से परमिट प्राप्त हुआ है। साथ ही कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। लॉटरी प्रक्रिया में प्रतिभाग न करने की वजह से जिप्सी संचालक बेरोजगार हो गए हैं। नए बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जबकि वे भी स्थानीय लोग हैं, उनको भी रोजगार दिया जाए. इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन को परमिट दिया गया मानकों के अनुरूप दिया गया है। जो मानक पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें लिस्ट से बाहर किया गया है।
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