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उत्तराखंड धर्मांतरण कानून को नहीं मिली राज्यपाल से मंजूरी, पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया

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Dehradun News: उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकभवन से मंजूरी नहीं मिली है। बिल अगस्त महीने में विधनसभा से पारित हो चुका है जिसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। लेकिन राज्यपाल गुरमीत सिंह की तरफ से बिल को वापस पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है।
लोकभवन से नहीं मिली विधेयक को मंजूरी, पुनर्विचार के वापस लिए भेजा
सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल ने विधेयक के ड्राफ्ट में तकनीकी खामियों के चलते सरकार के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है। जिसके बाद धामी सरकार के पास अब इस विधेयक को लागू करवाने के लिए दो ही रास्ते हैं।
- सरकार इसे अध्यादेश लाकर इसे लागू करे
- या दोबारा विधेयक को विधानसभा से पारित करे
क्या है उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक ?
राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक लागू किया था, जिसे 2022 में धामी सरकार द्वारा इस क़ानून में कुछ संशोधन करते हुए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक (संशोधन) 2022 लागू किया गया था। वर्तमान में जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में लगतार बढ़ोतरी होने के चलते 13 अगस्त 2025 को सरकार ने मौजूदा विधेयक में सजा को और भी सख्त करते हुए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक (संशोधन), 2025 के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद विधेयक को 20 अगस्त 2025 को गैरसैण में चले मानसून सत्र में विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल के पास भेजा गया था।
उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक (संशोधन) 2025
- विधेयक का उद्देश्य राज्य के मौजूदा धर्मांतरण विरोधी कानून को और अधिक सख्त बनाना है।
- अगस्त 2025 में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी।
- दिसंबर 2025 में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने तकनीकी खामियों के चलते इसे पुनर्विचार के लिए सरकार को लौटा दिया।
- अब सरकार के पास अध्यादेश लाने या संशोधन के बाद दोबारा विधानसभा में पारित कराने का विकल्प है।
दंड से जुड़े प्रावधान
- सामान्य मामलों में 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान।
- महिलाओं, नाबालिगों और एससी/एसटी से जुड़े मामलों में 5 से 14 साल तक की सजा।
- गंभीर मामलों में 20 साल से आजीवन कारावास तक का प्रावधान।
अन्य प्रमुख प्रावधान
- प्रलोभन की परिभाषा का विस्तार, जिसमें विवाह का वादा, मुफ्त शिक्षा, नौकरी या अन्य लाभ शामिल।
- सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों से धर्मांतरण के प्रचार पर प्रतिबंध।
- विवाह के लिए झूठी पहचान या जानकारी देने को दंडनीय अपराध बनाया गया।
- पीड़ितों की सुरक्षा, पुनर्वास, चिकित्सा और वित्तीय सहायता के लिए विशेष प्रावधान।
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भिकियासैंण के पास भीषण सड़क हादसा, जागर से लौट रहे जगरियों की कार खाई में गिरी, 3 की मौके पर मौत

Almora Accident : अल्मोड़ा के भिकियासैंण में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां जागर में शामिल होकर वापस लौट रहे जगरियों की कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
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भिकियासैंण के पास जगरियों की कार खाई में गिरी
अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण तहसील क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई। हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि रापड़–गंगोड़ा–चमड़खान मोटर मार्ग पर एक कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई।
हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। बचाव दल ने राहत अभियान चलाकर खाई में गिरे वाहन तक पहुंचने का प्रयास किया। वाहन सावर तीन लोगों को तक जब तक टीम पहुंची तक तब तीनों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

जागरी के कार्यक्रम से लौट रहे थे तीनों
मिली जानकारी के मुताबिक तीनों व्यक्ति जागरी कार्य से जुड़े थे। ग्राम चमोली पुसैला में आयोजित जागर कार्यक्रम संपन्न कराने के बाद देर रात्रि अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उनका वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। SDRF टीम द्वारा तीनों मृतकों को खाई से बाहर निकालकर अग्रिम कार्रवाई हेतु मोर्चरी रानीखेत भिजवा दिया गया है।
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उत्तराखंड में यहां 2 महिला पुलिसकर्मियों को लापरवाही पड़ी भारी, एसएसपी ने कर दिया सस्पेंड

Rudrapur News : रूद्रपुर में एसएसपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसएसपी ने लापरवाही बरतने पर दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है।
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2 महिला पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने किया सस्पेंड
नाबालिग से जुड़े एक गंभीर मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो महिला पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। महिला अपराधों के मामलों में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने ये कदम उठाया।
लापरवाही पर एसएसपी ने लिया एक्शन
जानकारी के अनुसार, 6 मई को एक महिला पुलिस कार्यालय पहुंची और अपनी नाबालिग बेटी के साथ हुई घटना की शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की मां का आरोप है कि 17 अप्रैल को यश प्रताप सिंह नामक युवक उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि इस दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई।

क्षेत्राधिकारी पंतनगर डीआर वर्मा को सौंपी जांच
पीड़िता की मां ने बताया कि उसने मामले में कार्रवाई के लिए कई बार रूद्रपुर कोतवाली, पंतनगर कोतवाली और महिला हेल्प डेस्क में शिकायत देने का प्रयास किया। लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तत्काल जांच के आदेश दिए।
जांच में सामने आया कि महिला हेल्प डेस्क पर तैनात महिला हेड कांस्टेबल पायल आर्या और महिला कांस्टेबल मंजू आर्या ने अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जिम्मेदारी क्षेत्राधिकारी पंतनगर डीआर वर्मा को सौंपी गई है।
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चंपावत में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष समेत तीन पर आरोप, निर्वस्त्र हालत में मिली पीड़िता…

Champawat News : चंपावत में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, भाजपा नेता समेत तीन पर लगे आरोप
Champawat News : उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां 10वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले के बाद से लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
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चंपावत में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप
चंपावत जिला मुख्यालय से झकझोर कर रख देने वाली खबर सामने आई है। यहां 16 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष, पूर्व ग्राम प्रधान समेत तीन पर आरोप लगे हैं।
भाजपा मंडल उपाध्यक्ष समेत तीन पर आरोप
पीड़िता के पिता द्वारा चम्पावत कोतवाली में दी गई शिकायत के अनुसार, वो अस्वस्थ हैं और उनकी बेटी उन्हें इलाज के लिए गांव से चम्पावत लाई थी। 5 मई 2026 की शाम जब बेटी घर वापस नहीं पहुंची, तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद देर रात करीब 1:28 बजे बेटी का फोन आया, लेकिन कुछ ही देर में मोबाइल बंद हो गया।
इसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से तलाश अभियान चलाया गया। सुबह लगभग 4 बजे नाबालिग को एक कमरे से बरामद किया गया, जहां उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे और वो निर्वस्त्र हालात में थी। उसे तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाकर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई गई।
तहरीर के बाद मामले में मुकदमा हुआ दर्ज
सीओ चंपावत ने मामले की पुष्टि की है। जनमंच टीवी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पिता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही नाबालिग का जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।
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