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BIG NEWS ! नैनीताल हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से हटाई अंतरिम रोक, जानिए क्या हुआ मामले में…

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Uttarakhand police Bharti : कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से अंतरिम रोक हटाई, कहा आयु सीमा में छूट देना उचित नहीं
Uttarakhand police Bharti : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस, पीएसी और आईआरबी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद अहम फैसला सुनाया है। सुनवाई में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए चयन प्रक्रिया पर पहले से लगी अंतरिम रोक को हटा दिया। इस फैसले के साथ ही राज्य में करीब 2000 पुलिस पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
HC ने Uttarakhand police Bharti पर लगी अंतरिम रोक हटाई
कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि संबंधित भर्ती की चयन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार को आयु सीमा में छूट देने पर विचार करने का निर्देश देना किसी भी तरह से उपयोगी नहीं होगा। ये भी स्पष्ट किया गया कि अगर आयु सीमा में छूट दी भी जाती है, तो भी याचिकाकर्ता जैसे अभ्यर्थी पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे विज्ञापन में तय ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं। इस स्थिति में न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं माना गया।

Uttarakhand police Bharti में आयु सीमा बढ़ाना उचित नहीं : कोर्ट
दरअसल, इस मामले में चमोली जिले के रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को UKSSSC ने 2000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें 1550 नए पदों के साथ-साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान रिक्त रहे 450 पदों को भी शामिल किया गया था।
बेरोजगार संघ ने किए थे कई आंदोलन, नहीं निकला नतीजा
याचिकाकर्ता का तर्क था कि लंबे समय तक Uttarakhand police Bharti प्रक्रिया न होने के कारण उनकी आयु निर्धारित सीमा से अधिक हो गई है। इसी वजह से उन्होंने भर्ती में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट देने की मांग की। साथ ही ये भी कहा गया कि पुलिस भर्ती के लिए तय आयु सीमा 18 से 22 वर्ष में संशोधन किया जाना चाहिए। इस संबंध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

जल्द हो सकती है नियुक्ति
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और उस पर लगी रोक हटाना आवश्यक है। सरकार ने यह भी दलील दी कि प्रदेश में पहले से ही पुलिस बल की भारी कमी है और ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति में देरी से प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

पुलिस भर्ती का विज्ञापन कब जारी किया गया था?
यूकेएसएसएससी ने 20 अक्टूबर 2024 को पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था।
पुलिस भर्ती में आयु सीमा क्या तय की गई थी?
भर्ती विज्ञापन के अनुसार आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई थी।
क्या कोर्ट ने पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट देने से इनकार किया है?
हाँ, कोर्ट ने कहा कि आयु सीमा में छूट देना उचित नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता तय ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं।
Uttarakhand police Bharti में कितने पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है?
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में करीब 2000 पुलिस पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
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उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का आखिरी दिन आज, कल से अस्तित्व में आएगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण

Uttarakhand News : उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लागू कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी मदरसों को अब नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करनी होगी।
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उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का आखिरी दिन आज
मंगलवार, 30 जून यानी कि आज उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अंतिम कार्य दिवस है। इसके बाद 1 जुलाई से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालेगा। प्रदेश के सभी 452 मदरसों को नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण और मान्यता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
कल से अस्तित्व में आएगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण
नई नियमावली के अनुसार किसी भी मदरसे को मिलने वाली मान्यता तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए वैध रहेगी। इसके अलावा संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से विधिवत संबद्धता भी प्राप्त करनी होगी। प्राधिकरण समय-समय पर मदरसों का भौतिक निरीक्षण करेगा और निर्धारित मानकों के पालन की समीक्षा करेगा।

सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान भी प्राधिकरण के दायरे में आएंगे। संस्थानों को निर्धारित सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
1 जुलाई 2026 से नई व्यवस्था होगी लागू
मान्यता प्रक्रिया के दौरान संस्थान की अल्पसंख्यक पहचान, भूमि संबंधी दस्तावेज, वित्तीय स्थिति, शिक्षकों की योग्यता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की प्रतिबद्धता जैसे पहलुओं की जांच की जाएगी। अगर कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता निरस्त की जा सकती है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 14 मई 2026 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान संबंधी मान्यता नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई थी। इसी निर्णय के आधार पर 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
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अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा, चार लोगों की मौके पर ही मौत, दो की हालत गंभीर

Almora Accident : उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां कार खाई में गिरने के कारण चार लोगों की मौत हो गई। जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये दुर्घटना लमगड़ा विकासखंड के चायखान-बेगानिया मोटर मार्ग पर बलिया क्षेत्र के पास हुई है।
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अल्मोड़ा में खाई में गिरी कार, 4 की मौत
मिली जानकारी के मुताबिक मारुति ऑल्टो कार चायखान-बेगानिया मार्ग से गुजर रही थी। बलिया के समीप पहुंचते ही चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय वाहन में चालक सहित कुल छह लोग सवार थे।
दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। साथ ही पुलिस और प्रशासन को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान चलाया।

दर्दनाक हादसे में दो गंभीर रूप से घायल
इस हादसे में चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगड़ा ले जाया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने दोनों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल अल्मोड़ा रेफर कर दिया।
पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं दुर्घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी मार्गों पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।
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पौड़ी में गुलदार ने घास काटने गई महिला को बनाया निवाला, घसीटते हुए ले गया जंगल की ओर…

Pauri News : पौड़ी गढ़वाल जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के नैनीडांडा विकासखंड स्थित बणासी तल्ली गांव में शनिवार सुबह गुलदार के हमले में एक महिला की जान चली गई। इस दर्दनाक घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में भय और शोक का माहौल है।
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पौड़ी में गुलदार ने महिला को बनाया निवाला
पौड़ी गढ़वाल में एक बार फिर गुलदार का आतंक देखने को मिला है। अपने पालतू मवेशियों के लिए घास लेने गई महिला को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह गांव की दो महिलाएं शांति देवी और सुशीला देवी रोजमर्रा की तरह जंगल में घास काटने गई थीं।
इसी दौरान झाड़ियों में छिपे गुलदार ने अचानक सुशीला देवी पर हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और तेज था कि महिला को बचाव का मौका नहीं मिला। गुलदार उन्हें घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया।
गुलदार ने घास काटने के दौरान किया हमला
हमले के समय साथ मौजूद शांति देवी ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जंगल में महिला की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद घटनास्थल से कुछ दूरी पर सुशीला देवी का शव बरामद हुआ। इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम छा गया।

वन विभाग ने शुरू की कार्रवाई
घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही गुलदार की तलाश के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। घटना की सूचना क्षेत्रीय विधायक महंत दिलीप रावत को भी दे दी गई है।
हादसे के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश
घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार की गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। इसके साथ ही लोगों ने गुलदार को आदमखोर घोषित करने और जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है।
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