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BIG NEWS ! नैनीताल हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से हटाई अंतरिम रोक, जानिए क्या हुआ मामले में…

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Uttarakhand police Bharti : कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से अंतरिम रोक हटाई, कहा आयु सीमा में छूट देना उचित नहीं
Uttarakhand police Bharti : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस, पीएसी और आईआरबी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद अहम फैसला सुनाया है। सुनवाई में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए चयन प्रक्रिया पर पहले से लगी अंतरिम रोक को हटा दिया। इस फैसले के साथ ही राज्य में करीब 2000 पुलिस पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
HC ने Uttarakhand police Bharti पर लगी अंतरिम रोक हटाई
कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि संबंधित भर्ती की चयन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार को आयु सीमा में छूट देने पर विचार करने का निर्देश देना किसी भी तरह से उपयोगी नहीं होगा। ये भी स्पष्ट किया गया कि अगर आयु सीमा में छूट दी भी जाती है, तो भी याचिकाकर्ता जैसे अभ्यर्थी पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे विज्ञापन में तय ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं। इस स्थिति में न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं माना गया।

Uttarakhand police Bharti में आयु सीमा बढ़ाना उचित नहीं : कोर्ट
दरअसल, इस मामले में चमोली जिले के रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को UKSSSC ने 2000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें 1550 नए पदों के साथ-साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान रिक्त रहे 450 पदों को भी शामिल किया गया था।
बेरोजगार संघ ने किए थे कई आंदोलन, नहीं निकला नतीजा
याचिकाकर्ता का तर्क था कि लंबे समय तक Uttarakhand police Bharti प्रक्रिया न होने के कारण उनकी आयु निर्धारित सीमा से अधिक हो गई है। इसी वजह से उन्होंने भर्ती में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट देने की मांग की। साथ ही ये भी कहा गया कि पुलिस भर्ती के लिए तय आयु सीमा 18 से 22 वर्ष में संशोधन किया जाना चाहिए। इस संबंध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

जल्द हो सकती है नियुक्ति
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और उस पर लगी रोक हटाना आवश्यक है। सरकार ने यह भी दलील दी कि प्रदेश में पहले से ही पुलिस बल की भारी कमी है और ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति में देरी से प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

पुलिस भर्ती का विज्ञापन कब जारी किया गया था?
यूकेएसएसएससी ने 20 अक्टूबर 2024 को पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था।
पुलिस भर्ती में आयु सीमा क्या तय की गई थी?
भर्ती विज्ञापन के अनुसार आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई थी।
क्या कोर्ट ने पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट देने से इनकार किया है?
हाँ, कोर्ट ने कहा कि आयु सीमा में छूट देना उचित नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता तय ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं।
Uttarakhand police Bharti में कितने पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है?
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में करीब 2000 पुलिस पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
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मकर संक्रांति पर खुले आदिबद्री मंदिर के कपाट, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु

Chamoli News : पंचबद्री में से एक Adibadri Temple के कपाट आज विधि-विधान पूर्व भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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मकर संक्रांति पर खुले Adibadri Temple के कपाट
मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज सुबह साढ़े पांच बजे आदिबद्री मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। मुख्य पुजारी चक्रधर थपलियाल ने सुबह विधि-विधान मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

14 से 20 जनवरी तक होगा महाभिषेक समारोह का आयोजन
कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर 14 से 20 जनवरी तक महाभिषेक समारोह का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि Adibadri Temple पंचबद्री में से एक है और चमोली जिले में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ के दर्शन से पहले आदिबद्री के दर्शन जरूर करने चाहिए।

भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है आदिबद्री
भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसे भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्थली भी माना जाता है। जो कि 16 मंदिरों का समूह है। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्वर्ग जाते हुए पांडवों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बाद में आदि गुरू शंकराचार्य ने इनका जीर्णोद्वार करवाया था।
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पिता की कार के नीचे आया चार साल का मासूम, दर्दनाक मौत के बाद से परिवार में कोहराम

Roorkee News : हरिद्वार जिले के Roorkee से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पिता की कार के पहिए के नीचे आकर एक चार साल के मासूम की मौत हो गई।
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पिता की कार के नीचे आया चार साल का मासूम
Roorkee के झबरेड़ा में पिता की कार के नीचे आने से एक चार साल के बच्चे की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक झबरेड़ा निवासी रवि कुमार किराए पर कार चलाने का काम करता था। शाम को वो घर आने के बाद कार को आंगन में खड़ा कर रहा था। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया।
दर्दनाक मौत के बाद से परिवार में कोहराम
बताया जा रहा है रवि कुमार घर के आंगन में कार को बैक कर खड़ा कर रहा था। इसी दौरान उनका चार साल का बेटा घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और कार के पीछे खड़ा हो गया। इसकी जानकारी रवि को नहीं थी और वो कार को बैक करता रहा।
घटना के बाद से इलाके में पसरा मातम
इसी दौरान उसे चीख सुनाई दी तो उसने कार आगे कर बच्चे को निकाला। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद से इलाके में भी मातम पसर गया है।
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इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को मिली जमानत, विवादित टिप्पणी में हुआ था मुकदमा
Haldwani news: इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को मिली सशर्त जमानत, पाँच दिन बाद मिली राहत
मुख्य बिंदु
Haldwani news: हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को आखिरकार जमानत मिल गई है। हल्द्वानी की एसीजे (द्वितीय) कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी सशर्त जमानत मंजूर कर दी। बता दें कि Jyoti Adhikari बीते पाँच दिनों से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थीं। उन पर उत्तराखंड के देवी–देवताओं और कुमाऊं की महिलाओं के बारे में विवादित टिप्पणी करने के साथ-साथ खुलेआम दराती लहराने के आरोप लगे थे। अब कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है।
8 जनवरी से जेल में थीं ज्योति अधिकारी
मिली जानकारी के मुताबिक, ज्योति अधिकारी को 13 जनवरी को जमानत का आदेश मिला। इससे पहले वो 8 जनवरी से जेल में बंद थीं। सिविल और दंड न्यायालय हल्द्वानी के अपर मुख्य सिविल जज (द्वितीय) की अदालत में सुनवाई के दौरान जमानत याचिका पर विचार किया गया और फिर कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी। उनके खिलाफ उत्तराखंड की महिलाओं और देवी-देवताओं का अपमान करने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी मामला काफी तूल पकड़ गया था।
विवादित टिप्पणी और दराती लहराने के वीडियो से भड़का विवाद
दरअसल, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और कथित वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन में Jyoti Adhikariभी सक्रिय रहीं। इसी दौरान उनके कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें वे हाथ में दराती लेकर नज़र आ रही थीं। साथ ही, उन पर महिलाओं और देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप भी लगे। इसके बाद सोशल मीडिया पर विरोध तेज हो गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी।

शिकायत के बाद दर्ज हुआ मुकदमा
हल्द्वानी निवासी जूही चुफाल ने ज्योति अधिकारी के बयानों पर गंभीर आपत्ति लेते हुए मुखानी थाना पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने ज्योति अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और नोटिस भी जारी किया। नोटिस मिलने के बाद ज्योति के कुछ वीडियो फिर सामने आए, जिनमें वो इस मामले में कोर्ट में जाने की बात करती दिखाई दीं।
Jyoti Adhikari Bail- गिरफ्तारी के पाँच दिन बाद मिली जमानत
बाद में 8 जनवरी को मुखानी थाना पुलिस ने ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहाँ से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके बाद उनके अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर की गई। आज 13 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर दी। इससे ज्योति अधिकारी और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली।
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