Dehradun
बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल की शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग ने समस्त अधिकारीयों को दिए निर्देश, अब ये गाइडलाइन।

देहरादून – निर्वाचन आयोग ने समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024, बैनर, झण्डे, कट-आऊट एवं स्टीकर आदि के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

जारी निर्देशों के मुताबिक जिसमें राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ताओं, कार्याकर्ता और समर्थकों के द्वारा बैनर, झण्डे, कट-ऑऊट एवं स्टीकर आदि के प्रयोग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। आयोग के उक्त संदर्भित पत्र में स्पष्ट किया गया है कि :
किसी भी स्थानीय कानून, मा. न्यायालय के आदेश के अधीन (यदि कोई हो), राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक किसी पार्टी, संगठन और व्यक्ति के दबाव के बिना अपनी इच्छा से अपनी सम्पत्ति पर बैनर, झण्डे, कट-आऊट लगा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा, उनके ऐसा करने से किसी और को किसी भी तरह से कोई असुविधा न हो।
यदि बैनर, झण्डे आदि के ऐसे प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए वोट मांगना है, तो आईपीसी की धारा-171 एच के प्रावधान लागू होंगें और उनका पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त आयोग के पत्र संख्या-3/7/2008/JS-॥ दिनांक 07 अक्टूबर, 2008 में यह भी निर्देशित किया गया है कि
निजी वाहनों में, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों, तद्धीन नियमों और न्यायलय के आदेशों के अधीन (यदि कोई हो) वाहन स्वामी द्वारा स्वेच्छा से झण्डे और स्टीकर लगाए जा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ऐसा करने से अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए कोई असुविधा न हो या उनका ध्यान भंग न हो। यदि झण्डे और स्टीकरों के इस तरह के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी अभ्यर्थी विशेष के लिए वोट मांगना है तो आईपीसी की धारा-171 एच के प्रावधान लागू होंगें और उनका पालन करना होगा।
वाणिज्यिक वाहनों पर किसी भी झण्डे, स्टीकर के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि ऐसा वाहन जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग ऑफिसर से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद चुनाव प्रचार के लिए वैध रूप से उपयोग किए जाने वाला वाहन न हो। ऐसी अनुमति (परमिट) की मूल प्रति वाहन के विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित की जानी चाहिए
वाहनों का बाहरी रूपान्तरण, लॉउडस्पीकर की फिटिंग आदि मोटर वाहन अधिनियम / नियमों और किसी अन्य स्थानीय अधिनियम / नियमों के प्रावधानों के अधीन होगा। मोडिफाईड वाहनों और विशेष अभियान वाहनों जैसे वीडियो रथ (वीडियो वैन) आदि का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्रापत करने के बाद ही किया जा सकेगा।
आयोग के पत्र संख्या-437/6/ INST/ECI/FUNCT/MCC/2024 (Campaign) दिनांक 02 जनवरी, 2024 में यह भी निर्देशित किया गया है कि :-
किसी पार्टी या अभ्यर्थी द्वारा झण्डों, बैनरों की अधिकत्तम संख्या और आकार इस प्रकार होगी
दोपहिया वाहन प्रत्येक वाहन पर अधिकत्तम 1×1/2 फीट (एक फीट x आधा फीट) के आकार के एक झण्डे का प्रयोग किया जा सकता है। दोपहिया वाहन पर बैनर का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। वाहन पर उचित आकार के 1 या 2 (एक या दो) स्टीकर का प्रयोग किया जा सकता है।
तीन पहिया वाहन, चार पहिया वाहन एवं ई-रिक्शों- प्रतिबंधित होगा। केवल अधिकत्तम 1×1/2 फीट (एक फीट इन वाहनों पर भी बैनर आधा फीट) के आकार के एक झण्डे का प्रयोग किया जा सकता है। वाहन पर उचित आकार के 1 या 2 (एक या दो) स्टीकर का प्रयोग किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि, यदि किसी राजनैतिक दल का किसी अन्य दल के साथ कोई चुनाव पूर्व गठबंधन/सीटों का बंटवारा होता है तो,
अभ्यर्थी / राजनैतिक दल के वाहन पर उक्त आकार के प्रत्येक दल के एक झण्डे का प्रयोग किया जा सकता हैअतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने के निदेश प्राप्त हुए हैं कि, कृपया Level Playing Field के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए आयोग के उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें। कृपया इस पत्र की प्रति मान्यता प्राप्त समस्त राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय
Dehradun
मसूरी में पटरी व्यापारियों का आक्रोश बढ़ा, 25 अप्रैल तक मांगें पूरी ना होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी

Mussoorie News : पर्यटन नगरी मसूरी में पटरी व्यापारियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। पटरी व्यवसायियों ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
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मसूरी में पटरी व्यापारियों का आक्रोश बढ़ा
मसूरी में रेहड़ी-पटरी जन कल्याण समिति ने नगर पालिका प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि 25 अप्रैल तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने को मजबूर होंगे।
25 अप्रैल तक मांगें न मानी गईं तो करेंगे भूख हड़ताल
मसूरी के कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के महासचिव संजय टम्टा और अध्यक्ष रामकिशन राही ने बताया कि समिति के सदस्य पिछले 12 दिनों से शहीद स्थल पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं, लेकिन न तो प्रशासन और न ही नगर पालिका उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अब पटरी व्यापारियों का सब्र जवाब देने लगा है।

पटरी व्यापारियों को पहले की तहत दुकान लगाने की दें अनुमति
उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग है कि सभी पटरी व्यापारियों को पूर्व की भांति माल रोड पर बैठने की अनुमति दी जाए। ताकि वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। वर्तमान स्थिति में कई व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कुछ व्यापारी अपने बच्चों की पढ़ाई तक छुड़ाने को मजबूर हो गए हैं।
आंदोलन को और उग्र करे की दी चेतावनी
समिति ने बताया कि सड़क किनारे बनाए गए वेंडिंग जोन पर भी अब आपत्तियां सामने आने लगी हैं, जिससे व्यापारियों की परेशानी और बढ़ गई है। इसके साथ ही सड़कों पर लगने वाले जाम को लेकर भी चिंता जताई गई और चेताया गया कि अगर उचित व्यवस्था नहीं की गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
समिति ने स्पष्ट किया कि जब तक नगर पालिका प्रशासन व्यवस्थित और स्थायी वेंडर जोन स्थापित नहीं करता, तब तक पटरी व्यापारियों को पूर्व की तरह निर्धारित स्थानों पर बैठने दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
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बड़ी खबर : देहरादून में यहां पति ने पत्नी को चाकू से गोद डाला, इलाज के दौरान महिला की मौत

Dehradun News : जौलीग्रांट पाल मोहल्ले में खूनी हुआ पति-पत्नी का क्लेश, पति ने पत्नी पर चाकू से किया वार
Dehradun News : राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने आपसी विवाद में पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।
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देहरादून में यहां पति ने पत्नी को चाकू से गोद डाला
देहरादून के जौलीग्रांट पाल मोहल्ले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां आपसी विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू कई वार कर दिए। जिसमें पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन-फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पाल मोहल्ला में किराए पर रहते थे दोनों
मिली जानकारी के मुताबिक दंपत्ति जौलीग्रांट के पाल मोहल्ले में किराए पर रहते थे। शुक्रवार शाम आपसी विवाद के दौरान आरोपी पति गोपाल (39) ने अपनी पत्नी प्रतिभा (30) पर हमला कर दिया। इस हमले में प्रतिभा गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक आरोपी पति मूल रूप से पीलीभीत का रहने वाला है। फिलहाल पत्नी के साथ जौलीग्रांट के पाल मोहल्ले में रह रहा था। वह मजदूरी कर अपना जीवनयापन करता था। घटना के बाद महिला के भाई विवेक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।
जौलीग्रांट पुलिस चौकी प्रभारी चिंतामणि मैथानी ने बताया कि आरोपी ने पत्नी के पेट पर चाकू से दो वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
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Mussoorie घूमने का बना रहे हैं प्लान तो जान लें जरूरी बात, शाम पांच बजे बाद वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री !

Mussoorie News : अगर आप भी मूसरी घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर किसी काम से मसूरी जा रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी जरूरी है। मसूरी में जाम के झाम से निपटने के लिए नया प्लान बनाया गया है।
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मसूरी में जाम से निपटने के लिए नया प्लान
पहाड़ों की रानी मसूरी में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका ने सख्त कदम उठाए हैं। पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों घंटाघर, मलिंगार, सिविल रोड, पालिका रोड और लाइब्रेरी क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से वन-वे करने का प्रस्ताव रखा गया। सबसे बड़ा फैसला माल रोड को लेकर लिया गया है।
शाम पांच बजे बाद माल रोड पर वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री
अब शाम 5 बजे के बाद माल रोड पर सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। केवल इमरजेंसी सेवाओं को छूट होगी, जबकि स्थानीय निवासियों और जरूरतमंदों को शाम 6 बजे तक सीमित राहत दी जाएगी। निवासियों के लिए विशेष पास की व्यवस्था भी होगी।

मसूरी में डिलीवरी समय भी बदला
ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए डिलीवरी समय भी बदला गया है। सामान्य सामान की सप्लाई दोपहर 12 से 3 बजे के बीच होगी। जबकि दूध, गैस और अन्य जरूरी सेवाएं सुबह के समय ही उपलब्ध कराई जाएंगी। पालिका ने अवैध पार्किंग पर भी सख्ती के संकेत दिए हैं।
माल रोड पर वाहन खड़े करने वालों पर लगेगा जुर्माना
माल रोड पर वाहन खड़े कराने वाले होटल संचालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए 20 से 25 अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।
पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने साफ कहा कि “जन सहयोग के बिना व्यवस्था सफल नहीं हो सकती।” ये पहल पर्यटन और स्थानीय जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
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