Home UttarakhandDehradunशासन का बड़ा आदेश: महाविद्यालयों में 75% उपस्थिति अनिवार्य, नहीं तो परीक्षा से बाहर !

शासन का बड़ा आदेश: महाविद्यालयों में 75% उपस्थिति अनिवार्य, नहीं तो परीक्षा से बाहर !

by संवादाता

देहरादून: राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर एक अहम आदेश जारी किया गया है। शासन ने निर्णय लिया है कि 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र-छात्राएं आगामी परीक्षाओं में बैठने के योग्य नहीं होंगे। यह नई व्यवस्था एक अप्रैल 2025 से लागू होगी।

उच्च शिक्षा सचिव डा. रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध सरकारी महाविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति लगातार घट रही है, जो चिंता का विषय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महाविद्यालयों में कक्षा-कक्ष, शौचालय, फर्नीचर जैसी सुविधाओं का उचित प्रबंधन किया जाए, ताकि छात्रों को अच्छे माहौल में पढ़ाई करने का अवसर मिले। साथ ही, प्रत्येक शिक्षक को अपनी कक्षाओं के लिए एक अलग उपस्थिति रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, और इसे दैनिक रूप से समर्थ पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

इसके अतिरिक्त, आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी शिक्षक मोबाइल में जीपीएस कैमरा एप डाउनलोड करेंगे और छात्रों के साथ पढ़ाई करते हुए उनकी तस्वीरें खींचेंगे। यह तस्वीरें कंप्यूटर में सुरक्षित रखी जाएंगी और उन्हें दैनिक रूप से समर्थ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

#CollegeAttendance #ExaminationEligibility #GovernmentOrder  #AttendanceRule #HigherEducation

You may also like

Leave a Comment