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प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजों में बढ़ी हुई फीस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, छात्रों को मिली राहत….

नैनीताल : उत्तराखंड के प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शैक्षिक सत्र 2017-18 और 2018-19 के दौरान आयुर्वेदिक कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से 2019 में बढ़ाई गई फीस नहीं ली जा सकती है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ‘अपीलीय प्राधिकरण’ द्वारा 2017-18 सत्र से ट्यूशन शुल्क में बढ़ोतरी की अनुमति देने के निर्णय को रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया 4 अप्रैल 2019 को आयोजित नियामक समिति की बैठक में निर्धारित की गई थी, और यह शुल्क केवल शैक्षिक सत्र 2019-20 से लागू होगा। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने संबंधित आयुर्वेदिक कॉलेजों को आदेश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं को एनओसी (No Objection Certificate) जारी करें, ताकि विश्वविद्यालय तत्काल याचिकाकर्ताओं के शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध करा सके।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान आया।
याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई
इस मामले में दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (देहरादून) के बीएएमएस छात्र शिवम तिवारी, विंध्या खत्री समेत अन्य छात्रों ने शुल्क नियामक आयोग के 4 अप्रैल 2019 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। छात्रों का कहना था कि जब उन्होंने 2017-18 में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया था, तब ट्यूशन फीस 80,500 रुपए प्रति वर्ष तय थी, लेकिन 2019 में आयोग ने इसे बढ़ाकर 2.15 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया और इसे 2017-18 से लागू करने की अनुमति दी, जो कि उनके अनुसार गलत था।
छात्रों को मिलेगा राहत
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, 2017-18 और 2018-19 में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को बढ़ी हुई फीस नहीं देनी होगी। इसके साथ ही, उन्हें संबंधित कॉलेजों की ओर से नो-ड्यूज प्रमाणपत्र भी मिलेगा, जिससे वे अब अपने शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे और इंटर्नशिप के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।
इस फैसले से निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने पहले इस बढ़ी हुई फीस के कारण अपनी पढ़ाई में रुकावट महसूस की थी।
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15 जून को जा रहे हैं कैंची धाम तो पढ़ लें ये खबर, निजी गाड़ियां पूरी तरह बैन, जानें कैसे पहुंचे बाबा के दर ?

kainchi dham mela : हर साल 15 जून को विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में बहुत बड़ा मेला लगता है। जिसमें देश-दुनिया से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। बता दें कि 15 जून को प्रसिद्ध कैंची धाम स्थापना दिवस होता इसी के उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो अगर आप भी इस मेले में जा रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है।
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15 जून को कैंची धाम होने वाले मेले को लेकर तैयारियां तेज
प्रसिद्ध कैंची धाम के स्थापना दिवस मेले (kainchi dham mela) को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 15 जून को आयोजित होने वाले भव्य मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात और सुरक्षा संबंधी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मेले के दौरान केवल प्रशासन द्वारा अधिकृत वाहनों को ही कैंची धाम तक जाने की अनुमति होगी, जबकि अन्य श्रद्धालुओं को शटल सेवा के माध्यम से मंदिर तक पहुंचाया जाएगा।
14 और 15 जून के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था तैयार
जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने 14 और 15 जून के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था तैयार की है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हल्द्वानी, काठगोदाम, भीमताल, नैनीताल, भवाली और खैरना से बसों और टैक्सी सेवाओं का संचालन किया जाएगा। मंदिर तक पहुंचने के लिए भवाली से 150 तथा भीमताल से 100 टैक्सी-मैक्सी वाहनों की व्यवस्था की गई है।

निजी गाड़ियां, शटल सेवा से मंदिर जाएंगे श्रद्धालु
यात्रियों के लिए किराया भी निर्धारित कर दिया गया है। हल्द्वानी और काठगोदाम से कैंची धाम तक बस यात्रा का किराया 150 रुपये प्रति यात्री रखा गया है। वहीं भीमताल और नैनीताल से आने वाले श्रद्धालुओं को 100 रुपये तथा भवाली और खैरना से कैंची धाम तक 50 रुपये प्रति यात्री का भुगतान करना होगा। भवाली से संचालित टैक्सी शटल सेवा का किराया भी 50 रुपये प्रति यात्री तय किया गया है।

धाम तक आम वाहनों की आवाजाही रहेगी प्रतिबंधित
प्रशासन के अनुसार मेले के दौरान भवाली से कैंची धाम तक आम वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। श्रद्धालुओं को केवल निर्धारित शटल सेवाओं के माध्यम से ही मंदिर तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा कैंची धाम मार्ग पर स्थित होटल और होमस्टे का सुरक्षा ऑडिट भी कराया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
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हल्द्वानी की ब्लॉगर दीक्षा पांडेय ने खाया जहर, फौजियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के बाद हुई थी ट्रोल, जानें पूरा मामला

Diksha Pandey : कुमाऊं के द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी की पहचान अब यहां आए दिन होने वाले ब्लॉगरों के घमासान से होने लगी है। आए दिन हल्द्वानी से ब्लॉगरों के नए-नए कारनामे सामने आते रहते हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है।
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हल्द्वानी की ब्लॉगर दीक्षा पांडेय ने खाया जहर
बीते दिनों फौजियों और उनकी पत्नियों को लेकर कालाढूंगी की महिला ब्लॉगर दीक्षा पांडेय ने एक टिप्पणी की थी। जिसके बाद से लगातार लोग उसे ट्रोल कर रहे थे। हालांकि ब्लॉगर दीक्षा पांडेय ने माफी भी मांग ली थी।
लेकिन इसके बाद भी वो लगातार लोगों के निशाने पर थी। ट्रोलिंग से परेशान होकर दीक्षा पांडेय ने कालाढूंगी कोतवाली में जहरीला पदार्थ खा लिया। जिसके बाद उसे एसटीएच में भर्ती कराया गया है। जबकि पुलिस ने थाने के अंदर जहर खाने की बात से इंकार किया है।

फौजियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के बाद हुई थी ट्रोल
कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया दीक्षा ने एक पोस्ट किया था। इसे पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के बीच लगातार बयानबाजी और वीडियो साझा किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। विवाद के बीच कुछ सामाजिक संगठनों ने भी महिला ब्लॉगर के समर्थन में अपनी राय व्यक्त की।
वहीं दीक्षा पांडेय का कहना है कि पोस्ट साझा करने के बाद उन्हें अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। इसके बावजूद, उनके अनुसार कुछ लोगों की ओर से लगातार धमकियां मिलती रहीं। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

दीक्षा पांडेय की बहन संध्या ने लगाए आरोप
दीक्षा पांडेय की बहन संध्या का कहना है कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बावजूद उनकी बहन को लगातार परेशान किया जा रहा था। उनका आरोप है कि बीते कुछ दिनों से परिवार मानसिक दबाव का सामना कर रहा था। जिसके चलते उनकी बहन ने ये कदम उठाया है।
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हाईकोर्ट ने नैनीताल के DSA मैदान नमाज अदा करने की दी अनुमति, सिर्फ एक घंटे के लिए दी गई इजाज़त

Nainital News : उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं देने के मामले में सुनवाई के बाद अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने प्रशासन, पुलिस और कमिटी से कानून व्यवस्था और ट्रैफिक बाधित नहीं होने देने के लिए भी कहा है।
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हाईकोर्ट ने नैनीताल के DSA मैदान नमाज अदा करने की दी अनुमति
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के DSA मैदान नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि नैनीताल की अंजुमन इस्लामिया कमिटी की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि उनकी तरफ से सौ वर्षों से फ्लैट्स मैदान में नमाज़ आदि की जाती है। इसमें कोई कानून व्यवस्था जैसे हालात नहीं आते। इसलिए उन्हें कल ईद की नमाज़ अदा करने की अनुमति दी जाए।
हाईकोर्ट ने सिर्फ एक घंटे के लिए दी गई इजाज़त
आज दोपहर एकलपीठ ने मामले को सुना और डी.एस.ए.फ्लैट्स मैदान और जिमखाना मैदान में ईद की नमाज़ अदा करने की अनुमति दे दी। मामले के अनुसार ईद अल अदा(बकरा ईद)की नमाज के लिए डी.एस.ए.की तरफ से पहले अनुमती दी गई और फिर उसे कारण बताते हुए निरस्त कर दिया गया।

दान में 9 से 10 बजे तक नमाज़ अदा करने की अनुमति
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी ने न्यायालय को बताया की इस मैदान में पिछले 100वर्षों से नमाज अदा की जा रही है। ये भी कहा गया की इससे कोई विवाद या हंगामा नहीं हुआ है। बताया गया कि ये सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, जहां लाखों लोग आते हैं और इससे धार्मिक अपवाद उत्पन्न हो सकता है।
याचिकाकर्ता की प्रार्थनापत्र को आज एसडीएम ने भी रिजेक्ट कर दिया है। न्यायालय ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी को डी.एस.ए.फ्लैट्स मैदान में 9 से 10 बजे तक नमाज़ अदा करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने संबंधित विभागों को ट्रैफिक और न्याय व्यवस्था संभालने को कहा है।
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