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हाईकोर्ट नैनीताल सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर सख्त, शिकायती एप बनाने के दिए निर्देश।

नैनीताल – नैनीताल हाईकोर्ट ने वन विभाग, राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ सेकेट्री ऑफ उत्तराखंड को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सरकारी भूमि पर जहां-जहा अतिक्रमण हुआ है प्रदेश के 13 जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती ऐप तैयार करें। ताकि प्रदेश के जागरूक नागरिक इसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सके। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 मई की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।मामले के अनुसार दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजकर कहा था कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि व रोड के किनारे कुछ लोगो ने सबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण किया है।
जिसकी वजह से लोगो को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लिहाजा इसे हटाया जाय। कोर्ट ने इस पत्र का संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की थी साथ मे कोर्ट ने जनहित याचिका के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिला अधिकारी व डीएफओ को देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
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उत्तराखंड में यहां पति ने की पत्नी की हत्या, फिर हुआ फरार, बेटे के पड़ोसियों को बताने पर हुआ खुलासा

Nainital News : उत्तराखंड के नैनीताल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना का खुलासा तब हुआ जब बेटे ने पड़ोसियों को बताया कि उसकी मां सुबह से उठ नहीं रही है।
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नैनीताल में पति ने की पत्नी की हत्या
नैनीताल जिले के दूरस्थ ओखलकांडा ब्लॉक के तल्ला ओखलकांडा में पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि शराब के नशे में घर पहुंचे पति ने विवाद के बाद अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतका अपने पीछे चार छोटे बच्चों को छोड़ गई है।
शराब के नशे में में आरोपी और मृतका का हुआ था विवाद
मिली जानकारी के मुताबिक तल्ला ओखलकांडा निवासी 36 वर्षीय भीम सिंह उर्फ मोनू 21 अगस्त की रात मजदूरी करके घर लौटा था। आरोप है कि उस समय वो शराब के नशे में था। घर पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर उसका अपनी 28 वर्षीय पत्नी डिंकी देवी से विवाद हो गया।
देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और पति ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मारपीट में डिंकी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पति घर से फरार हो गया।

बेटे के पड़ोसियों को बताने पर हुआ खुलासा
मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब दंपती के बेटे ने आसपास रहने वाले लोगों को बताया कि उसकी मां सुबह से नहीं उठी है। इसके बाद पड़ोसियों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही खनस्यूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। 22 अगस्त को फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर वहां से जरूरी भौतिक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी भेज दिया।
घटना के बाद से आरोपी पति फरार
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की हैं। संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है।
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अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपियों की जमानत हुई ख़ारिज, हाईकोर्ट में हुई लंबी बहस

Nainital News : उत्तराखंड हाईकोर्ट में बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनों अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता की जमानत पर हुई लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपियों की जमानत हुई ख़ारिज
आज कोर्ट में चली लंबी सुनवाई पर तीनों अभियुक्तों की ओर से अपना पक्ष रखा गया और बचाव में कई तर्क रखे गये। जिन्हें कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। आपकों बता दे कि कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने पिछले साल 30 मई को तीनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट में हुई लंबी बहस
पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354 (ए) के तहत आजीवन कारावास जबकि रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 और 201 के तहत आजीवन कारावास और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया गया है।
फैसले के खिलाफ तीनों ने अपील की है दायर
तीनों अभियुक्तों की ओर इसके फैसले के बाद निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है। अपील पर सुनवाई लंबित है। बता दें कि वर्ष 2022 में अंकिता हत्याकांड सामने आया था। अंकिता ऋषिकेश के पास मौजूद वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्सनिष्ट के पद पर तैनात थी। वो 18 सितम्बर, 2022 को संदिग्ध हालात में लापता हो गयी थी। 24 सितम्बर को उसका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था।
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नैनीताल के मुक्तेश्वर में भीषण सड़क हादसा, पर्यटकों से भरी बस खाई में गिरी, 2 की मौत

Nainital News : नैनीताल के मुक्तेश्वर में पर्यटकों से भरी बस गहरी खाई में गिरने से हड़कंप। एनडीआरएफ पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को रैस्क्यू करने का काम जारी है।
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नैनीताल के मुक्तेश्वर में भीषण सड़क हादसा
नैनीताल जिले में सुंदर पर्यटक स्थल मुक्तेश्वर घूमने गए पर्यटकों की बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बस में चालक समेत कुल 22 लोग सवार थे। मुक्तेश्वर के समीप सतबुंगा नामक स्थल के पास बस के गिरने की जानकारी मिलने के बाद से ही एनडीआरएफ, पुलिस, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद हैं।

पर्यटकों से भरी बस गहरी खाई में गिरी, 2 की मौत
हादसे के बाद बस की 22 सवारियों को सावधानीपूर्वक एक एक कर निकालने के बाद घायलावस्था में एंबुलेंस से भवाली व नजदीकी सीएचसी सेंटर भेजा गया। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है।
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