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जरूरी खबर : केदारनाथ हाईवे 15 जनवरी तक रहेगा बंद, इस रास्ते से होगी आवाजाही

Kedarnath Highway : केदारनाथ हाईवे-107 अगले एक महीने तक बंद रहेगा। मरम्मत के कार्य के चलते केदारनाथ हाईवे को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। इस दौरान मानसून में हाईवे को हुए नुकसान को ठीक किया जाएगा।
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Kedarnath Highway 15 जनवरी तक रहेगा बंद
केदारनाथ हाईवे-107 पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। जिसके चलते Kedarnath Highway 15 जनवरी तक बंद रहेगा। बता दें कि हाईवे पर काकड़ागाड़-कुंड-गुप्तकाशी मार्ग पर मानसून में हुई टूटफूट को ठीक करने के लिए 15 जनवरी तक अस्थायी रूप बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान कुंड-चुन्नी बैंड-विद्यापीठ-गुप्तकाशी मोटर मार्ग से आवागमन होगा।
यात्रियों को हो सकती हैं परेशानियां
Kedarnath Highway -107 के बंद रहने और लगभग एक महीने कुंड-चुन्नी बैंड-विद्यापीठ-गुप्तकाशी मोटर मार्ग से आवागमन होने के कारण स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि केदारनाथ हाईवे पर किमी 33.130 से 41.260 के बीच मानसून में सड़क को भारी नुकसान हुआ है।

प्रकृति और यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला
बता दें कि हाईवे पर मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य कंपनी की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान जेसीबी, डंपर, फ्लोरी, एसएलएम सहित अन्य भारी मशीनरी का उपयोग किया जाना बेहद ही जरूरी है।
ये फैसला राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई अत्यंत कम होने और यातायात सुरक्षा के साथ प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लोगों की सुरक्षा के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक मार्ग को अस्थायी रूप से यातायात के लिए प्रतिबंधित रहेगा
Kedarnath Highway – FAQs
1. Kedarnath Highway कब तक बंद रहेगा?
उत्तर: केदारनाथ हाईवे (NH-107) को 15 जनवरी 2026 तक अस्थायी रूप से बंद रखा गया है।
2. केदारनाथ हाईवे क्यों बंद किया गया है?
उत्तर: मानसून के दौरान हुई भारी क्षति की मरम्मत और सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य के कारण हाईवे को बंद किया गया है।
3.कौन-सा हिस्सा ज्यादा क्षतिग्रस्त है?
उत्तर: हाईवे का किमी 33.130 से 41.260 के बीच का हिस्सा मानसून में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है।
4. मरम्मत कार्य के दौरान कौन-सी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं?
उत्तर: मरम्मत के लिए जेसीबी, डंपर, फ्लोरी, एसएलएम सहित भारी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है।
5. यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग कौन-सा है?
उत्तर: इस दौरान यातायात कुंड–चुन्नी बैंड–विद्यापीठ–गुप्तकाशी मोटर मार्ग से संचालित किया जाएगा।
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कल बनबसा में होगी धामी कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

Dhami Cabinet : कल यानी 4 अक्टूबर को चंपावत के बनबसा में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जिले में पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जा रही है।
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कल बनबसा में होगी धामी कैबिनेट की बैठक
कल बनबसा में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे एनएचपीसी परिसर, बनबसा में प्रस्तावित है। बैठक में प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विभागों की ओर से तैयार किए गए प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई प्रस्तावों पर निर्णय भी लिए जा सकते हैं।
चंपावत में पहली बार कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जिले चंपावत में पहली बार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ऐसे में जिले के स्तर पर भी इस बैठक को खास माना जा रहा है। बैठक को लेकर संबंधित विभागों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं और कैबिनेट के सामने रखे जाने वाले प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

देहरादून से बाहर होती रही हैं बैठकें
उत्तराखंड सरकार समय-समय पर देहरादून से बाहर भी कैबिनेट बैठक आयोजित करती रही है। इसी क्रम में इस बार बैठक के लिए चंपावत जिले के बनबसा को चुना गया है। बैठक में क्षेत्र से जुड़े विषयों के साथ प्रदेशहित से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
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देहरादून में शराब की दुकानों पर देर रात छापेमारी, नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर हुई कार्रवाई

Dehradun News : शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार देर रात प्रशासन की कई टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
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देहरादून में शराब की दुकानों पर देर रात छापेमारी
देर रात जांच के दौरान ओवररेटिंग के साथ स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं होने, अनधिकृत सेल्समैन की मौजूदगी और निर्धारित रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं किए जाने जैसी खामियां सामने आईं।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद और हर्षिता सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, एसडीएम सदर अपूर्वा सिंह और एसडीएम मुख्यालय रविंद्र ज्वांठा के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें बनाई गई थीं। निरीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक भी टीमों के साथ मौजूद रहे।
नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर हुई कार्रवाई
सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर की टीम ने माजरा, पटेलनगर और आसपास के इलाकों में दुकानों की जांच की। आईएसबीटी स्थित शराब की दुकान में ओवररेटिंग की शिकायत सही पाई गई। यहां रखी 42 शराब की बोतलों के बैच नंबर उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल नहीं खाए। इसके अलावा दुकान पर अनधिकृत सेल्समैन भी मिला और निर्धारित रेट लिस्ट भी प्रदर्शित नहीं की गई थी।

एसडीएम मुख्यालय की टीम ने प्रेमनगर क्षेत्र में किया निरीक्षण
एसडीएम मुख्यालय की टीम ने प्रेमनगर क्षेत्र में निरीक्षण किया। यहां एक दुकान का स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं पाया गया। जांच के दौरान अनधिकृत सेल्समैन भी मौजूद मिला। जाखन और राजपुर रोड क्षेत्र में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की टीम ने कई शराब की दुकानों को जांच के दायरे में लिया।
निरीक्षण में सामने आई कई अनियमितताएं
यहां स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं होने, रेट लिस्ट और आबकारी विभाग का शिकायत नंबर प्रदर्शित नहीं करने और अनधिकृत सेल्समैन मिलने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों पर ओवररेटिंग के मामले भी मिले।
प्रशासनिक टीमों ने जांच के दौरान स्टॉक और बिक्री रिकॉर्ड के साथ बैच नंबर, निर्धारित बिक्री दर, रेट लिस्ट, सेल्समैन की वैधता और शिकायत नंबर सहित कई बिंदुओं की पड़ताल की।
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1 अक्टूबर से बदलेंगे कई जरूरी नियम, आपकी जेब और दस्तावेजों पर पड़ेगा असर

New Rules : हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए नियम और बदलाव लेकर आती है। अब अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है और 1 अक्टूबर 2026 से LPG सब्सिडी, बैंक एफडी और जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
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1 अक्टूबर से बदलेंगे कई जरूरी नियम
कल यानी एक अक्टूबर से होने वाले बदलावों का सीधा असर आम ग्राहकों और जरूरी दस्तावेजों से जुड़े कामकाज पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप LPG सिलिंडर लेते हैं, बैंक में FD है या जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़ा काम है, तो इन बदलावों को जानना आपके लिए जरूरी है।
LPG सब्सिडी को लेकर देखने को मिलेगा बदलाव
सब्सिडी वाले सिलिंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। हालांकि, BAA नहीं कराने पर LPG सिलिंडर की सप्लाई बंद नहीं होगी, लेकिन ग्राहक को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल सकता है और सिलिंडर बाजार दर पर लेना पड़ सकता है।

आरबीआई ने बल्क डिपॉजिट को लेकर नए नियम किए जारी
RBI के नए नियम के तहत अब 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एफडी को बल्क डिपॉजिट माना जाएगा। पहले यह सीमा 2 करोड़ रुपये थी। बैंक अपनी जरूरत के अनुसार ऐसी एफडी पर ब्याज दर तय कर सकेंगे।
बैंकों को हर कार्यदिवस सुबह 10 बजे तक अपनी नई ब्याज दरें वेबसाइट पर अपडेट करनी होंगी। 10 मिनट के ग्रेस पीरियड के बाद यानी 10:10 बजे तक दरें वेबसाइट पर उपलब्ध होनी जरूरी होंगी।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए भी बदले नियम
1 अक्टूबर से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े संशोधित प्रावधान लागू होंगे। दो साल से अधिक देरी से पंजीकरण कराने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। वहीं, एक से दो साल की देरी पर जिलाधिकारी, उप-जिलाधिकारी या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक होगी।






































