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उत्तराखंड में अब मंहगी नहीं होगी शराब, नए साल पर जश्न होगा शानदार, रेट बढ़ाने के नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Nainital News : उत्तराखंड में अब शराब के दाम नहीं बढ़ेंगे। राज्य सरकार के रेट बढ़ाने वाले नोटिफिकेशन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जिसके बाद अब प्रदेश में शराब महंगी नहीं होगी।
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उत्तराखंड में अब मंहगी नहीं होगी शराब
Nainital हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने शराब के रेट बढाने वाले नोटिफिकेशन पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार सचिव आबकारी समेत निदेशक आबकारी को नोटिस भी जारी किया है और तीन हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है।
रेट बढ़ाने के नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बता दें कि राज्य सरकार ने 28 नवंबर 2025 को राज्य में शराब के रेट बढाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसे शराब कम्पनी आईजीएल ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जहां एक ओर नोटिफिकेशन पर रोक लगाई है तो वहीं ये भी माना है कि किसी आबकारी वर्ष के बीच में मूल्यों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

रोक हटने पर कितने बढ़ जाएंगे शराब के दाम
आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में अहम संशोधन किया और शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी पर 12 फीसदी एकस्ट्रा वैट लगाने को मंजूरी मिल गई। जिसके बाद शराब की कीमतें वर्तमान की तुलना में बढ़ने वाली थीं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नए रेट सभी तरह की शराब की बोतलों पर लागू होने वाला था।
वैट लागू होने के बाद मौजूदा वक्त में बाजार में उपलब्ध देशी, विदेशी, बीयर और प्रीमियम सेगमेंट की कीमतों में लगभग 100 रूपए तक का इजाफा होता। जबकि बात करें प्रीमियम और आयातित ब्रांड की तो इन पर बढ़ोतरी और भी ज्यादा होती।
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हरिद्वार जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, IAS अफसर को किया बर्खास्त, तत्कालीन DM पर हुआ ये एक्शन

Haridwar News : हरिद्वार जमीन घोटाले में उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की जांच और समीक्षा के बाद कई अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
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हरिद्वार जमीन घोटाले में IAS अफसर को किया बर्खास्त
प्रकरण में तत्कालीन नगर आयुक्त हरिद्वार नगर निगम वरुण चौधरी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर की संस्तुति की गई है। वहीं, तत्कालीन जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह को अपने पदीय दायित्वों और कर्तव्यों के समुचित निर्वहन में गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध दीर्घ शास्ति (मेजर पनिशमेंट) अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। दोनों अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को संस्तुति भेजी जा रही है।
तत्कालीन DM पर भी हुआ एक्शन
उस समय कार्यरत एसडीएम अजयवीर सिंह के विरुद्ध परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करने और उनकी तीन वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद मामले के सामने आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया था।

प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के संकेत मिलने पर तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी सहित कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था। इसके बाद विशेष जांच और ऑडिट के माध्यम से पूरे प्रकरण की गहन पड़ताल कराई गई।
भ्रष्टाचार के मामलों में नहीं होगा समझौता – सीएम धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि है तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।
धामी सरकार की इस कार्रवाई को राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है, जिसने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनधन के दुरुपयोग और पद के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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अंकिता भंडारी केस से जुड़े ऑडियो विवाद में सुरेश राठौर को राहत, कोर्ट से मिली जमानत
Uttarakhand Politics : बड़ी खबर – पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को मिली जमानत
Uttarakhand Politics : पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े एक सोशल मीडिया पोस्ट मामले में जमानत मिल गई है।
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अंकिता भंडारी केस से जुड़े ऑडियो विवाद में सुरेश राठौर को राहत
अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े एक सोशल मीडिया पोस्ट मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अदालत से राहत मिल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) रवि प्रकाश की अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की है।
पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को मिली जमानत
अदालत ने सुरेश राठौर की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है।
मामला डालनवाला कोतवाली में दर्ज एक मुकदमे से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री साझा किए जाने के आरोप में सुरेश राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के तहत केस दर्ज किया गया था।
14 जून 2026 को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
जांच के दौरान पुलिस ने 14 जून 2026 को मामले में बीएनएस की धारा 308(6) भी जोड़ी थी। इसके बाद सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
सुनवाई के बाद अदालत ने मामले के तथ्यों और प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए उन्हें जमानत देने का निर्णय लिया। फिलहाल मामले की जांच और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं।
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देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौके पर मौत

Dehradun Accident : देहरादून के क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ग्राफिक एरा तिराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सड़क पर यातायात प्रभावित रहा।
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देहरादून में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तिब्बती कॉलोनी निवासी 56 वर्षीय कर्मा स्कूटी से आईएसबीटी की ओर से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने ग्राफिक एरा तिराहे के निकट उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि बुजुर्ग ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
बुजुर्ग की मौके पर ही मौत
घटना की सूचना मिलते ही क्लेमेनटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। साथ ही सड़क पर लगे जाम को हटाकर यातायात को सामान्य कराया गया।

पुलिस ने ट्रक चालक को लिया हिरासत में
पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
क्लेमेनटाउन थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि चालक को मौके से हिरासत में लेकर थाने लाया गया है। फिलहाल मृतक के परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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