Nainital
नैनीताल हाई कोर्ट ने यूसीसी पर राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने का दिया आदेश…

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह यूसीसी के विवादास्पद प्रावधानों में संशोधन पर विचार कर सकती है।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या राज्य सरकार नए सुझावों पर विचार कर सकती है और जरूरत पड़ने पर कानून में संशोधन कर सकती है। मेहता ने जवाब दिया कि राज्य सरकार सभी सुझावों का स्वागत करती है और इस पर विचार करने को तैयार है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत ने भी अदालत को बताया कि कोर्ट ने सालिसिटर जनरल से विधानसभा से आवश्यक संशोधनों को लागू करने का अनुरोध किया है।
सुनवाई के दौरान नैनीताल निवासी प्रो. उमा भट्ट और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं और एक लिव-इन जोड़े द्वारा दाखिल याचिका पर भी चर्चा हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की अनिवार्यता निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने इस पर कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप समाज में तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से स्वीकृत नहीं हैं। कानून का उद्देश्य सिर्फ बदलते समय के साथ समायोजन करना और ऐसे रिश्तों से जन्मे बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यूसीसी सरकार को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों की जांच, प्राधिकरण और दंड की कठोर व्यवस्था प्रदान करता है। इसे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया जा रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह महिलाओं और जोड़ों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है, जो पारंपरिक समाज के प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं।
इसके अलावा, कानून के तहत माता-पिता और अन्य बाहरी हस्तक्षेप करने वालों को पंजीकरणकर्ताओं के व्यक्तिगत विवरण तक पहुंच प्रदान की जाती है, जिससे सतर्कता बढ़ सकती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह किसी भी व्यक्ति को लिव-इन रिलेशनशिप की वैधता पर सवाल उठाने और शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर खतरा बढ़ सकता है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आधार विवरण की अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट के पुट्टुस्वामी फैसले का उल्लंघन है, जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
वृंदा ग्रोवर के अनुरोध पर, हाई कोर्ट ने आदेश में यह दर्ज करने पर सहमति जताई कि यदि किसी व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, तो उसे कोर्ट में जाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। इसके बाद, राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर यूसीसी के प्रावधानों पर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। यह मामला उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता की संवैधानिक वैधता और इसके प्रभावों पर व्यापक बहस को जन्म दे सकता है।
Nainital
नैनीताल से लौट रहे पर्यटकों के साथ बड़ा हादसा! कार खाई में गिरी, मची चीख-पुकार

Nainital Accident : उत्तराखंड के नैनीताल जिले में गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नैनीताल घूमकर हल्द्वानी लौट रहे पर्यटकों की टैक्सी ज्योलीकोट के पास अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चालक समेत सात लोग घायल हो गए।
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नैनीताल से लौट रहे पर्यटकों के साथ बड़ा हादसा
नैनीताल में आज ज्योलीकोट के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। संयुक्त रूप से चलाए गए रेस्क्यू अभियान में सभी घायलों को खाई से सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
ज्योलीकोट के पास कार खाई में गिरी
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पर्यटक नैनीताल भ्रमण के बाद टैक्सी से हल्द्वानी की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान ज्योलीकोट क्षेत्र में वाहन चालक का नियंत्रण टैक्सी से हट गया और वाहन सड़क से नीचे करीब 40 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू करने के साथ पुलिस को सूचना दी।

हादसे में कार सवार सात लोग घायल
हादसे में गंभीर रूप से घायल चालक और एक पर्यटक को प्राथमिक उपचार देने के बाद 108 एंबुलेंस की सहायता से हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है।
नैनीताल घूमने के लिए आए थे सभी पर्यटक
बताया गया है कि हादसे का शिकार हुए पर्यटक लखनऊ के गोमतीनगर निवासी हैं। घायलों में सिद्धार्थ प्रताप सिंह (24), निखिल त्रिपाठी (20), आदित्य त्रिपाठी (24), सिद्धांत सिंह (23), आदर्श मिश्रा (23) और निखिलेंद्र सिंघल (23) शामिल हैं। सभी लोग हल्द्वानी निवासी चालक संग्राम सिंह के साथ टैक्सी से काठगोदाम की ओर जा रहे थे।
Haldwani
नैनीताल में मानसून के चलते अलर्ट, गधेरों के किनारे रहने वालों को चेतावनी, प्रशासन ने दिए नोटिस

Haldwani News :नैनीताल जनपद में भारी बारिश की चेतावनी के बीच प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जुलाई को जिले में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई थी। जिसके चलते स्कूलों में दो दिनों का अवकाश भी घोषित किया गया। वहीं संभावित आपदा को देखते हुए प्रशासन ने गधेरों और नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है।
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नैनीताल में गधेरों के किनारे रहने वालों को चेतावनी
नैनीताल जिले में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है। संभावित जलभराव, भूस्खलन और गधेरों के उफान पर आने की आशंका के मद्देनजर राहत और बचाव टीमों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान गधेरे के किनारे रहने वालों को चेतावनी भी दी जा रही है।
गधेरों के किनारे रहने वालों प्रशासन ने दिए नोटिस
हल्द्वानी तहसीलदार ने बताया कि कलसिया गधेरे के किनारे रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि भारी बारिश के दौरान गधेरों के समीप न रहें, क्योंकि अचानक जलस्तर बढ़ने से जान-माल का खतरा पैदा हो सकता है।

प्रशासन ने जनता से की सतर्क रहने की अपील
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, नालों और गधेरों को पार करने का प्रयास न करें तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन या आपदा नियंत्रण कक्ष को दें।
प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। ऐसे में प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करना ही सुरक्षित रहने का सबसे बेहतर तरीका है।
Nainital
नैनीताल में अगर बजाया हॉर्न तो लगेगा जुर्माना, नियम तोड़ने पर होगा सख्त एक्शन, जानें क्यों ?

Nainital News : नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड पर जल्द ही वाहनों के अनावश्यक हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं देगी। जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जो 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। इसके तहत लोगों को जागरूक करने के लिए इस सप्ताह से विशेष अभियान चलाया जाएगा और प्रमुख स्थानों पर सूचना बोर्ड व पोस्टर लगाए जाएंगे।
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नैनीताल में अगर बजाया हॉर्न तो लगेगा जुर्माना
ये निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। बुधवार को मंडलायुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटकों के अनुकूल बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।
नियम तोड़ने पर होगा सख्त एक्शन
बैठक में अधिकारियों ने कहा कि मॉल रोड नैनीताल का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक शांत वातावरण का आनंद लेने पहुंचते हैं। ऐसे में अनावश्यक हॉर्न से होने वाला ध्वनि प्रदूषण पर्यटन अनुभव को प्रभावित करता है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

ल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक होगा नो-पार्किंग जोन
इसके साथ ही तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक झील के आसपास के पूरे क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन घोषित करने का निर्णय भी लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे यातायात सुचारु रहेगा, जाम की समस्या कम होगी और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
बैठक में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया और नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गई।
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