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रामनगर: युवक ने अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने खुद पर छिड़का पेट्रोल, मौके पर मची अफरातफरी….

रामनगर: रामनगर तहसील के ग्राम ढिकुली में शुक्रवार को एक तनावपूर्ण और चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां प्रशासन की टीम जब बरसाती नाले पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची, तो एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। इस सनसनीखेज़ घटनाक्रम के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, और टीम को तुरंत कार्रवाई रोकनी पड़ी।
यह घटना रामनगर के ढिकुली गांव की है, जहां लंबे समय से एक व्यक्ति द्वारा बरसाती नाले पर अवैध निर्माण कर लिया गया था। इस मामले में एसडीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हाल ही में अदालत ने इस अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
गुरुवार को पहली बार टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, लेकिन स्थानीय विरोध और सुरक्षा बल की कमी के कारण कार्रवाई अधूरी रह गई। शुक्रवार को टीम फिर से मौके पर पहुंची, और इस बार पुलिस बल भी साथ था। जब सिंचाई विभाग के अधिकारी नापजोख की कार्रवाई कर रहे थे, तभी घटनास्थल पर एक युवक ने अचानक अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया और आग लगाने की कोशिश की।
इससे मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि, पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और मौके पर तैनात उप निरीक्षक तारा राणा ने अपने सहयोगियों के साथ युवक को पकड़कर आग लगाने से रोका लिया। युवक के शरीर पर पानी डाला गया और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया।
उप निरीक्षक तारा राणा ने बताया कि यह घटना अचानक हुई, और तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को बचा लिया गया। इस घटना के बाद प्रशासन की टीम ने नापजोख की कार्रवाई रोक दी। युवक को कोतवाली ले जाया गया है, जहां उससे पूछताछ जारी है।
#RamNagar #IllegalEncroachment #SelfimmolationAttempt #PoliceIntervention #ProtestIncident
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Nainital high court ने ADGP को क्यों दिया डिप्टी जेलर और कांस्टेबल को सस्पेंड करने का आदेश? जानिए वजह

Why did Nainital High Court order suspension of Deputy Jailer and constable? Shocking reason inside!
नैनीताल। पोक्सो के एक आरोपी कैदी के साथ जेल में कथित मारपीट का मामला हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। nainital high court की मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सितारगंज केंद्रीय कारागार के डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं।
मामला उस वक्त उजागर हुआ जब डीएलएसए ऊधमसिंह नगर के सचिव ने आरोपी कैदी सुभान से बातचीत के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने 15 जुलाई को दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
आरोप है कि जेल के भीतर पोक्सो के आरोपी कैदी सुभान के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं, बल्कि जेल अधीक्षक को भी आदेश दिया है कि वह उन सभी अधिकारियों और कर्मियों के नाम कोर्ट के सामने पेश करें, जो डीएलएसए सचिव के सुभान से बातचीत के वक्त वहां मौजूद थे।
इसके अलावा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को कोर्ट के आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना से जुड़ी सभी रिपोर्ट और फोटो को रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के पास सुरक्षित रखने को कहा है।
यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि जेलों में कैदियों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती को अदालत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।
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Nainital High Court का बड़ा फैसला: पंचायत चुनाव पर आयोग को नहीं मिली राहत

नैनीताल। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर Nainital High Court से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि आयोग को पंचायत चुनाव पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक ही कराना होगा।
मामला उस समय से जुड़ा है जब 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी। इस आदेश में हाईकोर्ट ने दो जगह वोटर बने लोगों के नामांकन को गलत ठहराया था। आयोग की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य के पंचायत चुनावों को लेकर फिर से हलचल मच गई है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी उम्मीदवार को नामांकन या अन्य किसी बात पर आपत्ति हो, तो वह चुनाव के बाद इलेक्शन पिटिशन दाखिल कर सकता है।
इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव पूरी तरह से पंचायतीराज अधिनियम के अनुरूप ही कराने होंगे और इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी।
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Chief Justice G. Narendran की गाड़ी का भीषण हादसा! जानिए कैसे बची जान

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र (Chief Justice G. Narendran) रविवार शाम दिल्ली से नैनीताल लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा मोरादाबाद के रामगंगा पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.) पर हुआ।
मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश के काफिले में आगे चल रही स्कॉर्ट की गाड़ी ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाया। बारिश के कारण सड़क पर फिसलन होने से पीछे से आ रही मुख्य न्यायाधीश की टोयोटा कैमरी गाड़ी अनियंत्रित होकर स्कॉर्ट की गाड़ी से जा टकराई। इसी दौरान पीछे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी भी फिसल कर मुख्य न्यायाधीश की गाड़ी से भिड़ गई।
इस दुर्घटना में मुख्य न्यायाधीश को हल्के झटके आए हैं, जबकि उनके सुरक्षा दस्ते में शामिल कुछ जवानों को मामूली चोटें लगी हैं। घायल दरोगा को मोरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मुख्य न्यायाधीश की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट से तुरंत एक अतिरिक्त वाहन भेजा गया। क्षतिग्रस्त कैमरी गाड़ी को मोरादाबाद में ही मरम्मत के लिए छोड़ दिया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही मोरादाबाद जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हालात का जायज़ा लिया। राहत की बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश श्री जी. नरेंद्र देर रात सुरक्षित नैनीताल पहुंच गए हैं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र का प्रोफ़ाइल
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