Uttarakhand
UKSSSC का दीपावली पर युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा: उत्तराखंड में 2000 पदों पर निकली भर्तियां…..

देहरादून: दीपावली के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। पुलिस विभाग और पीएसी (पुलिस आरक्षी) में पुरुष वर्ग के लिए 2000 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, समूह ग के तहत पुलिस विभाग में 1600 और पीएसी/आईआरबी में 400 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी।
आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 नवंबर 2024 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2024 है। लिखित परीक्षा की अंतरिम तिथि 15 जून 2025 निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी, जिसमें पहले चरण में अर्हकारी शारीरिक मानक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा।
भर्ती की मुख्य जानकारी:
- आयु सीमा: 18 से 22 वर्ष (1 जुलाई 2024 के अनुसार)
- योग्यता: 12वीं पास
- कदकाठी:
- सामान्य, ओबीसी और एससी के लिए: 165 सेमी
- पर्वतीय क्षेत्र के लिए: 160 सेमी
- एसटी के लिए: 157.50 सेमी
- सीना: सामान्य, ओबीसी और एससी के लिए बिना फुलाए 78.8 सेमी, फुलाकर 83.8 सेमी; पर्वतीय क्षेत्र और एसटी के लिए बिना फुलाए 76.3 सेमी, फुलाकर 81.3 सेमी
वेतनमान:
- 21700-69100 (लेवल-3)
आवेदन प्रक्रिया:
इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sss.uk.gov.in पर 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
शारीरिक मानक:
- दौड़: पुरुषों के लिए 3 किलोमीटर 20 मिनट में, महिलाओं के लिए 40 मीटर 16 सेकंड में
- लंबी कूद: पुरुषों के लिए 13 फीट (3 मौके में), महिलाओं के लिए 8 फीट (3 मौके में)
आवेदन फीस:
- अनारक्षित: 300 रुपये
- उत्तराखंड के SC, ST, EWS: 150 रुपये
- अनाथ: कोई फीस नहीं
Dehradun
उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार अजीत राठी को कानूनी नोटिस, मामला दिल्ली तक पहुंचा

देहरादून: उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार अजीत राठी को हाल ही में कानूनी नोटिस भेजे जाने को लेकर उत्तराखंड में चर्चाओं के बाजार गर्म हैं। अब ये मामला ना केवल प्रदेश में बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। जिसके बाद से अब देहरादून से लेकर दिल्ली तक मामले को लेकर चर्चाएं हो रही हैं।
बीते दो दिनों से उत्तराखंड में वरिष्ठ पत्रकार अजीत राठी को सिडकुल द्वारा कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। पत्रकारों से लेकर समाजसेवी तक अजीत राठी के समर्थन में उतर गए हैं। इसके साथ ही विपक्ष ने भी उनके समर्थन में बात की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भी अजीत राठी के समर्थन में सोशल मीाडिया पर पोस्ट किया है। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उनके पोस्ट के बाद से दिल्ली में सत्ता के गलियारों में भी इसकी चर्चा हो रही है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने इस मामले को लेकर अपनी पोस्ट में लिखा है कि “एक बार फिर बीजेपी ने राज्य का भविष्य कॉरपोरेट मुनाफ़े के लिए गिरवी रख दिया गया। विडंबना ये है कि जवाबदेही तय करने के बजाय मुख्यमंत्री धामी की सरकार डराने-धमकाने पर उतर आई है।
इस घोटाले का पर्दाफाश करने वाले पत्रकार अजीत राठी को कानूनी नोटिस भेजा गया है, जिसमें उनसे अपनी रिपोर्ट वापस लेने और लिखित माफ़ी मांगने की मांग की गई है। जनसंपत्ति की इस निर्लज्ज लूट और सच्चाई को कुचलने की कोशिश ने बीजेपी का असली चेहरा उजागर कर दिया है — एक ऐसा चेहरा जो भ्रष्ट, आपराधिक और युवाओं के भविष्य के प्रति पूरी तरह बेपरवाह है।”
इसके साथ ही इस मामले में अब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा भी एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अजीत राठी को मिला नोटिस उत्तराखंड सरकार की ऐसी कार्रवाइयाँ लोकतांत्रिक संवाद को दबाने और पत्रकारों को तथ्यों की रिपोर्टिंग करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के उद्देश्य से सत्तावादी प्रवृत्तियों से उपजी हैं।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया मांग करता है कि राज्य प्रशासन उत्पीड़न की ऐसी हरकतें तुरंत बंद करे और सभी लोकतांत्रिक विचारधारा वाले लोगों से एकजुट होकर मीडिया को धमकाने वाली ऐसी अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों को विफल करने की अपील करता है।
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Dehradun
पशुओं की दवाओं पर FDA का सख्त आदेश, उत्तराखंड में 34 एंटी माइक्रोबियल दवाओं पर रोक

देहरादून: देशव्यापी छापेमारी और केंद्रीय निर्देशों के बाद उत्तराखण्ड सरकार ने भी कफ सिरप और पशुओं में उपयोग की जाने वाली एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के क्रय–विक्रय, आयात और बिक्री–वितरण पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखण्ड (FDA) के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने इसके लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है।
अधिकारिक आदेश के अनुसार बच्चों को दिए जाने वाले कुछ कफ सिरपों के क्रय–विक्रय पर रोक लगाई गई है जबकि पशुओं के उपयोग के लिए कई वर्गों के रोगाणुरोधी (antimicrobial) पदार्थों और उनके फॉर्मूलेशन्स के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपर आयुक्त ने कहा है कि यह कदम मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य दोनों की सुरक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है तथा दवाओं के दुरुपयोग से पैदा होने वाले एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) के जोखिम को रोका जाएगा।
प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स (Antibiotics)
आदेश में जिन एंटीबायोटिक्स पर रोक लगाई गई है…उनमें प्रमुख रूप से निम्न शामिल हैं:
Ureidopenicillins (यूरिडो-पेनिसिलिन्स)
Ceftobiprole (सेफ्टोबिप्रोल)
Ceftaroline (सेफ्टारोलाइन)
Siderophore cephalosporins (साइडेरोफोर सेफलोस्पोरिन)
Carbapenems (कार्बापेनेम्स)
Penems (पेनेम्स)
Monobactams (मोनोबैक्टम्स)
Glycopeptides (ग्लाइकोपेप्टाइड्स)
Lipopeptides (लिपोपेप्टाइड्स)
Oxazolidinones (ऑक्साजोलिडिनोन्स)
Fidaxomicin (फिडैक्सोमिसिन)
Plazomicin (प्लाजोमिसिन)
Glycylcyclines (ग्लाइसिलसाइक्लिन्स)
Eravacycline (एरावासाइक्लिन)
Omadacycline (ओमाडासाइक्लिन)
प्रतिबंधित एंटीवायरल्स (Antivirals)
पशुओं में उपयोग के लिए जिन एंटीवायरल दवाओं पर रोक लगाई गई है…वे इस प्रकार हैं:
Amantadine (अमैंटाडाइन)
Baloxavir marboxil (बालोक्साविर मार्बॉक्सिल)
Celgosivir (सेल्गोसिविर)
Favipiravir (फेविपिराविर)
Galidesivir (गैलिडेसिविर)
Lactimidomycin (लैक्टिमिडोमाइसिन)
Laninamivir (लैनिनामिवीर)
Methisazone / Metisazone (मेथिसाजोन/मेटिसाजोन)
Molnupiravir (मोलनुपिराविर)
Nitazoxanide (निटाज़ोक्सानाइड) — (नोट: इसे एंटीप्रोटोज़ुअल भी माना गया है)
Oseltamivir (ओसेल्टामिवीर)
Peramivir (पेरामिविर)
Ribavirin (रिबाविरिन)
Rimantadine (रिमांटाडाइन)
Tizoxanide (टिज़ोक्सानाइड)
Triazavirin (ट्रायजाविरिन)
Umifenovir (उमीफेनोविर)
Zanamivir (जानामिवीर)
इसके अतिरिक्त Nitazoxanide (निटाजोक्सानाइड) को एंटी‑प्रोटोज़ुअल दवा के रूप में भी सूचीबद्ध कर प्रतिबंधित किया गया है।
क्या बदलेगा राज्य में?
इन दवाओं का आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण उत्तराखण्ड में प्रभावी रूप से प्रतिबंधित होगा। एफडीए ने चिकित्सा, पशु चिकित्सा और दवा आपूर्ति श्रृंखलाओं को निर्देश दिए हैं कि वे सूचीबद्ध दवाओं की उपलब्धता तथा स्टॉक‑रहितता की रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। नियमानुसार जो भी संस्थाएँ या व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी…जिसमें लाइसेंस रद्द करने, जुर्माने व आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शामिल है।
क्यों आवश्यक था यह कदम?
अधिकारियों के अनुसार इन उच्च-स्तरीय एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स का पशुओं में अनियंत्रित प्रयोग मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है क्योंकि इससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध (AMR) जैसी गंभीर चुनौतियाँ बढ़ती हैं। साथ ही, हालिया दिनों में देशभर में प्रतिबंधित कफ सिरप और हानिकारक दवाओं की तस्करी व दुरुपयोग की घटनाएँ बढ़ने के मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
एफडीए का आदेश और आगे की प्रक्रिया
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और संबंधित विभाग जल्द ही जिलेवार निर्देश जारी करेंगे ताकि इस प्रतिबंध का ठोस क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने जनता से भी अनुरोध किया है कि वे किसी भी संदिग्ध दवा की खरीद–फरोख्त से परहेज करें और किसी संदिग्ध दवा की सूचना एफडीए को दें।
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