Dehradun
देश में उत्तराखंड विधानसभा ने रचा इतिहास, सीएम पुष्कर सिंह के प्रयास से यूसीसी बिल हुआ पारित।

देहरादून – समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक उत्तराखंड 2024 बुधवार को विधानसभा में पारित कर दिया गया। विधेयक पर दो दिनों तक लंबी चर्चा हुई। सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए। इस प्रकार उत्तराखंड विधानसभा आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करने वाली पहली विधानसभा बन गई है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 को विधानसभा में पेश किया था। आज बुधवार को सदन में विधेयक पर चर्चा के बाद सदन ने इसे पास कर दिया। अब अन्य सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। विधेयक में सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। महिला-पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है।अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से किए गए वायदे के अनुसार पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी का ड्रॉफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई। समिति ने व्यापक जन संवाद और हर पहलू का गहन अध्ययन करने के बाद यूसीसी के ड्रॉफ्ट को अंतिम रूप दिया है। इसके लिए प्रदेश भर में 43 जनसंवाद कार्यक्रम और 72 बैठकों के साथ ही प्रवासी उत्तराखण्डियों से भी समिति ने संवाद किया।
कुप्रथाओं पर लगेगी रोक
समान नागरिक संहिता विधेयक के कानून बनने पर समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, लेकिन किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति-रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे। बाल और महिला अधिकारों की यह कानून सुरक्षा करेगा।
यूसीसी के अन्य जरूरी प्रावधान
विवाह का पंजीकरण अनिवार्य। पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं से होना पड़ सकता है वंचित।
पति-पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित।
सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित।
वैवाहिक दंपत्ति में यदि कोई एक व्यक्ति बिना दूसरे व्यक्ति की सहमति के अपना धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार होगा।
पति पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास ही रहेगी।
सभी धर्मों में पति-पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार।
सभी धर्म-समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटी-बेटी को संपत्ति में समान अधिकार।
मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक।
संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं किया गया है। नाजायज बच्चों को भी उस दंपति की जैविक संतान माना गया है।
किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी व बच्चों को समान अधिकार दिया गया है। उसके माता-पिता का भी उसकी संपत्ति में समान अधिकार होगा। किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार को संरक्षित किया गया।
लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता-पिता या अभिभावक को देनी होगी।
लिव-इन के दौरान पैदा हुए बच्चों को उस युगल का जायज बच्चा ही माना जाएगा और उस बच्चे को जैविक संतान के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।
हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रऋषि नरेन्द्र मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उनके नेतृत्व में यह देश तीन तलाक और धारा-370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर है।
समान नागरिक संहिता का विधेयक प्रधानमंत्री द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है।
UCC के इस विधेयक में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।
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देहरादून में हुई वकील की हत्या मामले का हुआ खुलासा, छोटे भाई ने ही गोली मारकर उतारा था मौत के घाट

Dehradun News : देहरादून में रविवार रात पटेल नगर के बुड्ढी गांव में हुई वकील की हत्या मामले का पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। जिस वारदात को घर में घुसकर की गई हत्या बताया जा रहा था, उसकी सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या उसके अपने छोटे भाई ने की थी।
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देहरादून में हुई वकील की हत्या मामले का हुआ खुलासा
बुड्डी गांव में रविवार रात सोहेल हारून की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जानकारी में परिजनों ने अज्ञात बदमाशों के घर में घुसकर वारदात करने की बात कही थी। लेकिन पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
सीसीटीवी फुटेज में घटना के दौरान किसी बाहरी व्यक्ति के घर में आने-जाने के सबूत नहीं मिले। वहीं घर की तलाशी के दौरान बाथरूम से एक देशी पिस्टल बरामद हुई। पुलिस का शक मृतक के छोटे भाई शाहिद पर गया।

छोटे भाई ने ही गोली मारकर उतारा था मौत के घाट
पूछताछ में शाहिद ने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक गलत आदतों और फिजूलखर्ची को लेकर बड़े भाई द्वारा बार-बार टोके जाने से वो नाराज था।
कुछ दिन पहले पिता के खाते से पैसे निकालने को लेकर दोनों के बीच विवाद और मारपीट भी हुई थी। इसी रंजिश में शाहिद ने अपने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए अज्ञात हमलावरों की कहानी गढ़ दी।
Dehradun
अंकिता हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर गिरफ्तार, जमानत अर्जी भी हुई खारिज

Ankita murder case : प्रकरण से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सुनवाई के दौरान उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपों को और गंभीर मानते हुए संबंधित धाराओं में संशोधन किया है।
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अंकिता हत्याकांड मामले में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर गिरफ्तार
पुलिस का आरोप है कि सुरेश राठौर पर कथित तौर पर दबाव बनाकर लाभ प्राप्त करने की मंशा से कार्रवाई करने के आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले से जुड़े ऑडियो और वीडियो सार्वजनिक किए गए, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस ने अदालत में प्रस्तुत पक्ष में कहा कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और घटनाक्रम को देखते हुए विस्तृत जांच की आवश्यकता है।
हरिद्वार और देहरादून में दर्ज हैं कई मुकदमे
इस प्रकरण में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार और देहरादून के विभिन्न थानों में अलग-अलग शिकायतों के आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ऑडियो और वीडियो प्रसारित किए गए, जिनमें कुछ राजनीतिक नेताओं के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री साझा की गई थी।

जमानत अर्जी भी हुई खारिज
शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इन सामग्रियों के सार्वजनिक होने से उनकी प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए विभिन्न थानों में शिकायतें दर्ज कराई गईं।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों, रिकॉर्डिंग्स तथा अन्य तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर तय होगी।
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हनीमून ट्रिप पर मसूरी आया था नवविवाहित जोड़ा, होमस्टे में पत्नी की रहस्यमयी मौत, जाचं में जुटी पुलिस

Mussoorie News : हनीमून पर आई नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत…
Mussoorie News : मसूरी-धनोल्टी मार्ग स्थित कियाना टिपरीधार क्षेत्र के एक होमस्टे में ठहरी नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना की सूचना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है। जानकारी पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है।
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हनीमून के लिए मसूरी आई नवविवाहिता की संदिग्ध मौत
दिल्ली से एक जोड़ा हनीमून के लिए मसूरी आया था। यहां वो एक होमस्टे में रूके हुए थे जहां पत्नी की संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान 27 वर्षीय पी. राधा गायत्री के रूप में हुई है, जो पूर्वी दिल्ली के शकरपुर क्षेत्र की निवासी थीं। वो अपने पति के साथ घूमने के लिए उत्तराखंड आई थीं। दंपती 13 जून को दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचे थे और इसके बाद 14 जून की रात मसूरी-धनोल्टी मार्ग पर स्थित एक होमस्टे में रुके थे।
मृतक के मुंह से निकल रहा था खून
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक देर रात दोनों अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। सुबह जब पति की नींद खुली तो उन्होंने पत्नी को अचेत अवस्था में पाया। बताया जा रहा है कि महिला के मुंह से खून निकल रहा था। इसके बाद तुरंत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई।
पुलिस मामले की जांच में जुटी
मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का निरीक्षण किया, जहां कुछ खून के निशान भी मिले हैं। घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है।
नवंबर 2025 में हुई थी मृतका की शादी
जानकारी के अनुसार दोनों की शादी नवंबर 2025 में हुई थी। पति और पत्नी आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए थे और अलग-अलग शहरों में कार्यरत थे। घटना की सूचना मृतका के परिजनों को दे दी गई है, जो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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