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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य होगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया, उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी 31 जनवरी तक अपडेट करनी होगी।
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