Haldwani
बनभूलपुरा में अवैध कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का पर्दाफाश, जिला प्रशासन की छापेमार कार्रवाई…

हल्द्वानी – बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मलिक के बगीचे के पास संचालित एक अवैध कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बुधवार शाम छापेमारी कर भंडाफोड़ किया। यह कार्रवाई एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में की गई। प्रशासनिक टीम ने मौके पर छापा मारकर पाया कि बिना किसी वैध लाइसेंस और फूड सेफ्टी स्वीकृति के कोल्ड ड्रिंक का निर्माण किया जा रहा था। फैक्ट्री में साफ-सफाई के मानकों की अनदेखी करते हुए घरेलू बिजली और गंदे पानी का उपयोग किया जा रहा था। यही नहीं, कई प्रसिद्ध कंपनियों की खाली बोतलें भी वहां से बरामद हुईं, जिससे नकली उत्पादों की पुष्टि होती है।
एसडीएम राहुल शाह ने बताया, “यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत की गई है और फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है। संचालक मोहम्मद हारुन के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।”

खाद्य सुरक्षा विभाग ने फैक्ट्री से 50 कैरेट नकली कोल्ड ड्रिंक बरामद की है और सैंपलिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रथम दृष्टया जांच में यह बात सामने आई है कि इन पेयों से लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है।
इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध खाद्य उत्पाद तैयार करने वालों में हड़कंप मच गया है। साथ ही, यह सवाल भी उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री लंबे समय से कैसे संचालित हो रही थी, जबकि जिला प्रशासन और फूड सेफ्टी विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। गौरतलब है कि इसी सप्ताह हल्द्वानी के रामपुर रोड पर भी एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था, जहां से नकली शराब बनाकर ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेची जा रही थी। दोनों मामलों से यह स्पष्ट है कि हल्द्वानी में अवैध उत्पाद निर्माण का नेटवर्क सक्रिय है।

जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या खाद्य सुरक्षा विभाग को दें, ताकि इस तरह के मामलों पर समय रहते कड़ी कार्रवाई की जा सके।
big news
हल्द्वानी में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन पानी के टैंक में दम घुटने से मां और दो बेटों की मौत

Haldwani News : हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में मंगलवार शाम एक बेहद दुखद हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की जान चली गई। निर्माणाधीन भूमिगत पानी के टैंक के भीतर जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी के कारण मां और उसके दो बेटे बेहोश हो गए। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।
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निर्माणाधीन पानी के टैंक में दम घुटने से मां और दो बेटों की मौतह
हल्द्वानी में गौलापार की कुंवरपुर न्याय पंचायत के मानपुर गांव निवासी धर्मेंद्र बिष्ट ने अपने घर के पास कुछ समय पहले भूमिगत पानी का टैंक बनवाया था। मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे टैंक की शटरिंग हटाने का काम चल रहा था। इसी दौरान धर्मेंद्र टैंक के अंदर उतर गए, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आए।
जब धर्मेंद्र की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उनके छोटे भाई खुशाल सिंह उन्हें देखने के लिए टैंक में उतरे। कुछ ही देर बाद वह भी अंदर ही अचेत हो गए।
बेटों को बचाने उतरी मां भी हुई बेहोश
दोनों बेटों के बाहर न आने पर उनकी मां सरस्वती देवी को अनहोनी की आशंका हुई। वह भी टैंक के अंदर गईं, लेकिन वहां मौजूद गैस या ऑक्सीजन की कमी के कारण वह भी बेहोश होकर गिर गईं।
बचाव के दौरान एक और व्यक्ति हुआ अचेत
परिजनों और ग्रामीणों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। गांव के सब्जी विक्रेता भोज राम ने तीनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन टैंक में उतरते ही वह भी अचेत हो गए। हालांकि, ग्रामीणों ने तुरंत सभी को बाहर निकाला, जिससे भोज राम को होश आ गया, लेकिन मां और दोनों बेटों की हालत गंभीर बनी रही।
अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों को किया मृत घोषित
ग्रामीण तुरंत तीनों को सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद धर्मेंद्र बिष्ट, खुशाल सिंह और उनकी मां सरस्वती देवी को मृत घोषित कर दिया।
Uttarakhand
हल्द्वानी में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो और स्कूटी की टक्कर में चार युवकों की मौत

Haldwani Accident : नैनीताल जिले के हल्द्वानी में शनिवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं। तीनपानी बाईपास फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और स्कूटी की आमने-सामने की टक्कर में चार युवकों की मौत हो गई।
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स्कॉर्पियो और स्कूटी की टक्कर में चार युवकों की मौत
जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 10 बजे लालकुआं की ओर से आ रही स्कॉर्पियो (UK04U-7275) तीनपानी बाईपास पुल के घुमाव पर पहुंची, जहां उसकी स्कूटी से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार चारों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।
अस्पताल पहुंचने से पहले और इलाज के दौरान गई जान
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया। जबकि चौथे युवक की हालत बेहद गंभीर थी। उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।

मृतकों की हुई पहचान
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान राहुल राजपूत, शिवम, आशु गौरा और आदि टम्टा के रूप में हुई है। सभी हल्द्वानी के पड़ाव क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। चार युवकों की एक साथ मौत की खबर से उनके परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी
पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य करा दिया गया।
Haldwani
Rapido ऐप से सवारियां ढो रहीं 6 प्राइवेट बाइक सीज, सादी वर्दी में पहुंचे थे अधिकारी

Haldwani News : हल्द्वानी शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहीं रैपिडो बाइक के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने एक विशेष अभियान चलाकर सवारियां ढो रहीं 6 प्राइवेट मोटरसाइकिल और स्कूटी को सीज कर दिया है। ये कार्रवाई विभिन्न स्तरों से मिल रही शिकायतों के बाद की गई।
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Rapido ऐप से सवारियां ढो रहीं 6 प्राइवेट बाइक सीज
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) अरविंद पांडे ने बताया कि हल्द्वानी के अलग-अलग क्षेत्रों से रैपिडो ऐप के जरिए निजी वाहनों द्वारा कमर्शियल काम किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद परिवहन कर अधिकारी जगदीश चंद्र और उनकी टीम ने एक अनोखी रणनीति बनाई।
अभियान के दौरान परिवहन आरक्षियों को सादे कपड़ों में लगाया गया। इन आरक्षियों ने आम यात्री बनकर रैपिडो ऐप के जरिए बाइक बुक की। जैसे ही चालक उन्हें छोड़ने पहुंचे, टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और वाहनों को सीज कर दिया।
सादी वर्दी में पहुंचकर अधिकारियों ने दबोचा
एआरटीओ प्रवर्तन ने स्पष्ट किया कि सफेद बैकग्राउंड और काले अक्षरों वाली नंबर प्लेट वाले वाहन पूरी तरह निजी (प्राइवेट) उपयोग के लिए होते हैं। इन्हें किसी भी स्थिति में किराए पर या कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

व्यावसायिक उपयोग के लिए केवल पीले बैकग्राउंड पर काले अक्षरों वाली नंबर प्लेट (कमर्शियल प्लेट) वाले वाहनों को ही अनुमति है। प्राइवेट वाहनों से सवारी ढोना मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत पूरी तरह अवैध है और इसमें भारी जुर्माने का प्रावधान है।
रजिस्ट्रेशन हो सकता है कैंसिल, आरटीओ की अपील
अरविंद पांडे ने वाहन स्वामियों और चालकों से अपील करते हुए कहा,निजी वाहन सिर्फ आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं, इसे इसी सीमा तक रखें। किसी भी ऐप के बहकावे में आकर इसका कमर्शियल इस्तेमाल न करें।
नियमों का उल्लंघन करने पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि वाहन का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड या निरस्त (कैंसिल) किया जा सकता है।विभाग का ये चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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