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नैनीताल हाई कोर्ट ने यूसीसी पर राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने का दिया आदेश…

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह यूसीसी के विवादास्पद प्रावधानों में संशोधन पर विचार कर सकती है।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या राज्य सरकार नए सुझावों पर विचार कर सकती है और जरूरत पड़ने पर कानून में संशोधन कर सकती है। मेहता ने जवाब दिया कि राज्य सरकार सभी सुझावों का स्वागत करती है और इस पर विचार करने को तैयार है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत ने भी अदालत को बताया कि कोर्ट ने सालिसिटर जनरल से विधानसभा से आवश्यक संशोधनों को लागू करने का अनुरोध किया है।
सुनवाई के दौरान नैनीताल निवासी प्रो. उमा भट्ट और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं और एक लिव-इन जोड़े द्वारा दाखिल याचिका पर भी चर्चा हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की अनिवार्यता निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने इस पर कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप समाज में तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से स्वीकृत नहीं हैं। कानून का उद्देश्य सिर्फ बदलते समय के साथ समायोजन करना और ऐसे रिश्तों से जन्मे बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यूसीसी सरकार को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों की जांच, प्राधिकरण और दंड की कठोर व्यवस्था प्रदान करता है। इसे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया जा रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह महिलाओं और जोड़ों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है, जो पारंपरिक समाज के प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं।
इसके अलावा, कानून के तहत माता-पिता और अन्य बाहरी हस्तक्षेप करने वालों को पंजीकरणकर्ताओं के व्यक्तिगत विवरण तक पहुंच प्रदान की जाती है, जिससे सतर्कता बढ़ सकती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह किसी भी व्यक्ति को लिव-इन रिलेशनशिप की वैधता पर सवाल उठाने और शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर खतरा बढ़ सकता है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आधार विवरण की अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट के पुट्टुस्वामी फैसले का उल्लंघन है, जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
वृंदा ग्रोवर के अनुरोध पर, हाई कोर्ट ने आदेश में यह दर्ज करने पर सहमति जताई कि यदि किसी व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, तो उसे कोर्ट में जाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। इसके बाद, राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर यूसीसी के प्रावधानों पर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। यह मामला उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता की संवैधानिक वैधता और इसके प्रभावों पर व्यापक बहस को जन्म दे सकता है।
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नैनीताल में बड़ा सड़क हादसा, कैंची धाम जा रही स्कॉर्पियो खाई में गिरी, 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत

Nainital Accident News : नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कैंची धाम दर्शन के लिए जा रही स्कॉर्पियो हादसे का शिकार हो गई। कैंची धाम दर्शन के लिए जा रही स्कॉर्पियो खाई में जा गिरी। इस हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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नैनीताल में बड़ा सड़क हादसा (Nainital Accident News)
नैनीताल जिले में कैंची धाम के समीप आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक भवाली – कैंची धाम मार्ग पर शिप्रा नदी के पास एक स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना (Nainital Accident News) मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
स्कॉर्पियो खाई में गिरने से 3 महिलाओं की मौत
पुलिस के अनुसार आज सुबह करीब 9:30 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो भवाली के समीप कैंची धाम की ओर जा रही थी। कैंची धाम से लगभग 1 किलोमीटर आगे शिप्रा नदी के पास गहरी खाई में गिर गई।

सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची रेस्क्यू के दौरान कुल 9 लोग घायल अवस्था में पाए गए। सभी घायलों को खाई से बाहर निकाल कर प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली पहुंचाया गया। जहां तीन महिलाओं को मृत घोषित कर दिया।
कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे थे सभी
बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में कुल सात लोग सवार थे और जो कि बरेली के रहने वाले थे। सभी लोग कैंची धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ही उनकी कार हादसे का शिकार (Nainital Accident) हो गई। प्रारंभिक तौर पर वाहन के अनियंत्रित होने की आशंका जताई जा रही है।
मृतकों और घायलों की सूची
- ऋषि पटेल s/o राहुल पटेल, उम्र 07 वर्ष
- स्वाति d/o भूप राम, उम्र 20 वर्ष
- अक्षय s/o उमेंद्र सिंह, उम्र 20 वर्ष
- ज्योति w/o करन, उम्र 25 वर्ष
- करन s/o जितेंद्र, उम्र 25 वर्ष
- राहुल पटेल s/o भूपराम, उम्र 35 वर्ष
मृतक:
- गंगा देवी w/o भूप राम, उम्र 56 वर्ष
- बृजेश कुमारी w/o राहुल पटेल, उम्र 26 वर्ष
- नैनस्ती गंगवार d/o जयपाल सिंह, उम्र 24 वर्ष
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उत्तराखंड में अब मंहगी नहीं होगी शराब, नए साल पर जश्न होगा शानदार, रेट बढ़ाने के नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Nainital News : उत्तराखंड में अब शराब के दाम नहीं बढ़ेंगे। राज्य सरकार के रेट बढ़ाने वाले नोटिफिकेशन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जिसके बाद अब प्रदेश में शराब महंगी नहीं होगी।
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उत्तराखंड में अब मंहगी नहीं होगी शराब
Nainital हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने शराब के रेट बढाने वाले नोटिफिकेशन पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार सचिव आबकारी समेत निदेशक आबकारी को नोटिस भी जारी किया है और तीन हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है।
रेट बढ़ाने के नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बता दें कि राज्य सरकार ने 28 नवंबर 2025 को राज्य में शराब के रेट बढाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसे शराब कम्पनी आईजीएल ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जहां एक ओर नोटिफिकेशन पर रोक लगाई है तो वहीं ये भी माना है कि किसी आबकारी वर्ष के बीच में मूल्यों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

रोक हटने पर कितने बढ़ जाएंगे शराब के दाम
आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में अहम संशोधन किया और शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी पर 12 फीसदी एकस्ट्रा वैट लगाने को मंजूरी मिल गई। जिसके बाद शराब की कीमतें वर्तमान की तुलना में बढ़ने वाली थीं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नए रेट सभी तरह की शराब की बोतलों पर लागू होने वाला था।
वैट लागू होने के बाद मौजूदा वक्त में बाजार में उपलब्ध देशी, विदेशी, बीयर और प्रीमियम सेगमेंट की कीमतों में लगभग 100 रूपए तक का इजाफा होता। जबकि बात करें प्रीमियम और आयातित ब्रांड की तो इन पर बढ़ोतरी और भी ज्यादा होती।
Uttarakhand
Uttarakhand High Court Bar Association: डीएस रावत चुने गए अध्यक्ष, महासचिव पद पर कांटे की टक्कर
नैनीताल: सोमवार रात मतगणना के बाद Uttarakhand High Court Bar Association के चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। जिसमें डीसीएस रावत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके साथ ही महासचिव पद पर सौरभ अधिकारी ने जीत दर्ज की।
डीसीएस रावत बने Uttarakhand High Court Bar Association के अध्यक्ष
नैनीताल High Court Bar Association में अध्यक्ष पद पर डीसीएस रावत ने भारी वोटों के साथ जीत दर्ज की है। विजेता डीसीएस रावत को 668 मत जबकि, दूसरे नंबर पर रहे डीके जोशी को 251 वोट मिले। इसके आलावा तीसरे स्थान पर मनीषा भंडारी को 127 वोट और चौथे नंबर पर अंजली भार्गव को सिर्फ 53 वोट मिले।
महासचिव पद पर कांटे की टक्कर
इसके साथ ही महासचिव पद पर मुकाबला कांटे का रहा जिसमें सौरभ अधिकारी ने जीत दर्ज की है। सौरभ को टोटल 436 वोट मिले। जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी अक्षय लटवाल ने तगड़ी टक्कर दी, अक्षय को 419 वोट मिले और हार और जीत का फैसला केवल 17 वोटों से तय हुआ। इसके आलावा तीसरे स्थान पर भूपेंद्र कोरंगा को 246 वोट मिले।
सुशील वशिष्ठ बने नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (सामान्य) के लिए सुशील वशिष्ठ को 570 वोट मिले। प्रेम कौशल को 515 वोट मिले। इसके आलावा महिला उपाध्यक्ष पद पर मीना बिष्ट ने 723 वोट हासिल करके जीत दर्ज की जबकि चेतना लटवाल को 356 वोटों से संतोष होना पड़ा। इस बार Uttarakhand High Court Bar Association के चुनाव में टोटल 1,779 में से 1,112 अधिवक्ताओं ने वोट डाले।
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