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PCS मेन्स परीक्षा हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 6 और 9 दिसंबर को होना था एग्जाम

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 की प्रस्तावित मेन्स की परीक्षा पर रोक लगा दी है।
PCS मेन्स परीक्षा हाईकोर्ट ने लगाई रोक
उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 की प्रस्तावित मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। बता दें कि परीक्षा पर ये रोक प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई है।
6 और 9 दिसंबर को होना था एग्जाम
आपको बता दें कि ये एग्जाम छह और नौ दिसंबर को होना था। दरअसल कोर्ट में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ के समक्ष हुई। जिसमें कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए कि वो सामान्य अध्ययन विषय के एक गलत प्रश्न को हटाकर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करे।
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उत्तराखंड में STF के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, तीन करोड़ की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार

Rudrapur News : उत्तराखंड में एसटीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एसटीएफ की कुमाऊं एंटी नारकोटिक्स यूनिट व पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन करोड़ की हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।
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उत्तराखंड में STF के हाथ लगी बड़ी कामयाबी
एसटीएफ की कुमाऊं एंटी नारकोटिक्स यूनिट और पुलिस के हाथों नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी लगी है। टीम ने तीन करोड़ से भी ज्यादा की हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस तस्कर की तलाश कुमाऊं एंटी नारकोटिक्स यूनिट व पुलिस को लंबे समय से थी।

तीन करोड़ की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार
गिरफ्तार तस्कर की पहचान सहनवाज उर्फ मामू निवासी बरेली के रूप में हुई थी। आरोपी से बरामद एक किलो 33 ग्राम हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग तीन करोड़ 10 लाख बताई जा रही है। पुलिस आरोपी के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है।
कुमाऊं का सबसे बड़ा हेरोइन सप्लायर है मामू
पुलिस का कहना है कि गरिफ्तार आरोपी सहनवाज उर्फ मामू रूद्रपुर ही नहीं बल्कि कुमाऊं के सबसे बड़े तस्करों में से एक है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ये हेरोइन बरेली के रहने वाले भैया नामक एक शख्स से खरीदी थी। जिसे वो हरजिंदर नामक व्यक्ति को बेचने वाला था।
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श्रीनगर में हरियाणा के पर्यटक और स्थानीय लोगों में मारपीट, पुलिस ने भांजी लाठियां
SRINAGAR: हरियाणा के पर्यटकों और स्थानियों में ओवरटेक करने को लेकर हुआ विवाद
मुख्य बिंदु
श्रीनगर (SRINAGAR): पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में हरियाणा से आए पर्यटकों और स्थानीय युवाओं के बीच वाहन ओवरटेक को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिससे कुछ देर के लिए क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया. हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा.
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श्रीनगर में पर्यटक और स्थानीय भिड़ने लगे
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हरियाणा से आए पर्यटक गलत दिशा में वाहन चला रहे थे. इसी दौरान स्कूटी सवार स्थानीय युवाओं ने जब इसका विरोध किया, तो दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई. जिस पर पर्यटकों ने स्थानीय लोगों को गाली-गलौज शुरू कर दिया. विवाद बढ़कर मारपीट में तब्दील हो गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
ओवरटेकिंग को लेकर शुरू हुआ मामला पहुंचा थाने
इस बीच, झगड़े की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए. वहीं, मामला बढ़ता देख दोनों पक्ष श्रीनगर कोतवाली पहुंच गए. कोतवाली परिसर में पहले से मौजूद भीड़ ने पर्यटकों का विरोध शुरू कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ने लगी.
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पुलिस ने किया लाठी चार्ज
स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद हालात सामान्य हो सके. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है. फिलहाल, मामला कोतवाली में विचाराधीन है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.
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बड़ी खबर ! सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाई रोक

SUPREME COURT ORDER ON UGC ACT: UGC के नए नियमों पर रोक, 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई
मुख्य बिंदु
SUPREME COURT ORDER ON UGC ACT: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. UGC ने साल 2026 में उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के लिए नियमावली जारी की थी. जिस पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नई नियमावली पर रोक लगा दी है.
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SUPREME COURT ORDER ON UGC ACT 2026
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बीते दिनों उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए नई नियमावली जारी की थी. लेकिन इसे जनरल कैटगरी के छात्रों के साथ भेदभाव बता कर देश भर में UGC की SC, ST और OBC की नई नियमावली का विरोध हो रहा था. इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी.
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत और न्यायधीश जोयमल्या बागची की पीठ ने UGC के नए नियमों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. फिलहाल पुराने नियम ही लागू रहेंगे. अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.
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