big news
पुलिसकर्मी पर नौकरी का झांसा देकर लाखों ठगने के आरोप, मामले में मुकदमा दर्ज

देहरादून : एक युवती ने पुलिसकर्मी पर ठगी के आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि सरकारी नौकरी का झांसा देकर पुलिसकर्मी ने उससे लाखों रूपए लिए हैं। आरोपी सिपाही के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने विभागीय जांच शुरू कर दी है।
अफसरों के जरिए नौकरी दिलाने का झांसा
युवती ने आरोप लगते हुए कहा कि पुलिसकर्मी मंगलौर कोतवाली में तैनात है। देहरादून के सहारनपुर चौक के पास उसका निजी जिम और हेल्थ क्लब मौजूद हैं। जिसमें कई बड़े आईएएस और अन्य विभागीय अफसरों की सदस्यता होने का दावा किया गया। पुलिसकर्मी ने युवती से अफसरों के जरिए नौकरी दिलाने के लिए सात लाख रूपए की मांग की थी।
नौकरी का झांसा देकर ठगे लाखों रुपए
युवती ने मजिस्ट्रेट को बताया कि साल 2017 में उसकी मां और 2021 में पिता का देहांत हो चुका है वो सहारनपुर की निवासी है जो पिछले कुछ सालों से रूड़की में रह कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तयारी कर रही थी। वर्ष 2022 में चाचा ने उसे पुलिसकर्मी से मिलाया था जिसने बड़े आईएएस अफसरों से अपने संबंध होने का दवा किया था। इसके बाद आरोपी पुलिसकर्मी ने युवती से सात लाख रूपए मांगे। झांसे में आकर युवती के चाचा ने एक मई 2022 को देहरादून आकर पुलिसकर्मी को साढ़े पांच लाख रुपए नकद दिए। उसके बाद पुलिसकर्मी ने आवेदन शुल्क और अन्य खर्चों के नाम पर मई 2022 में 6500 रूपए और लिए। बाकी रूपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। जिसके बाद पुलिसकर्मी नौकरी के लिए टालमटोल करता रहा।
दबाव बनाने पर कथित आईएएस अधिकारी ने दिया आश्वासन
जब युवती ने दबाव बनाना शुरू किया तो उसकी एक कथित आईएएस अधिकारी से फ़ोन पर बात भी करवाई गई। जिसने जल्द ही नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद वर्ष 2023 में युवती के चाचा की मृत्यु हो गई। जब युवती ने आरोपी पुलिस कर्मी से नौकरी दिलाने या पैसे वापस करने को कहा तो पुलिसकर्मी द्वारा उसे धमकी दी गई। आरोपी सिपाही के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विभागीय जाँच शुरू कर दी है।
Bageshwar
SC ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगी रोक हटाई, 29 पट्टाधारकों को दी राहत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में खड़िया खनन पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने 29 वैध खनन पट्टा धारकों को तुरंत खनन शुरू करने की मंजूरी देते हुए कहा कि हाई कोर्ट कानूनी रूप से संचालित पट्टों पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकता है।
SC ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगी रोक हटाई
सुप्रीम कोर्ट ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगी रोक को गलत बताते हुए हटा दिया। हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को गलत बताया। दअसल मामला एसएलपी (C) 23540/2025 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था जिसमें 17 फरवरी 2025 को उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बागेश्वर जिले में सोपस्टोन खनन गतिविधियों पर रोक जारी रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ -जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पहले ही साफ़ कर चुकी है कि सिर्फ नौ पट्टों में ही अनियमितताएं मिली थीं जबकि 29 पट्टाधारक पूरी तरह कानूनी रूप से खनन कर रहे थे। ऐसे में सभी पर एक समान रोक लगाना उचित नहीं है।

खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा: SC
कोर्ट ने ये भी माना कि खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने से राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानियों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 29 पट्टाधारकों को अपने माइनिंग प्लान और पर्यावरण मंजूरी के अनुसार मशीनों के उपयोग की भी अनुमति दी ।
कोर्ट ने अपने पुराने आदेश (16 सितंबर 2025) का उल्लेख करते हुए याद दिलाया कि वह पहले ही पट्टाधारकों को पहले से निकाले और जमा किए गए सोपस्टोन को बेचने की अनुमति दे चुका है। बशर्ते वे पूरा रिकॉर्ड दें और तय रॉयल्टी का भुगतान करें।
big news
बड़ी खबर: देहरादून के निजी संस्थान में चल रही एसएससी की ऑन लाइन परीक्षा में पकड़ा गया नकलची, जाँच में जुटी पुलिस

बड़ी खबर: देहरादून के निजी संस्थान में चल रही एसएससी की ऑन लाइन परीक्षा में पकड़ा गया नकलची, जाँच में जुटी पुलिस।
देहरादून : देहरादून के एमकेपी इण्टर कॉलेज कैम्पस में किराए के हॉल में चल रहे महादेव डिजिटल जोन के नाम से ऑन लाईन परीक्षा केंद्र पर आज एसएससी के एग्जाम में एक परीक्षार्थी के पास ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ी गई है।यह कार्यवाई ऑन लाइन एग्जाम कराने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी की टीम ने की है।जिसके बाद नकल करने वाले छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मोके पर पहुची पुलिस छात्र से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाने में लगी है।हालांकि एग्जाम अभी भी जारी है ,यह एग्जाम डेढ़ घंटे का होता है। अभी तक आज सुबह से इस सेन्टर पर दो पाली की परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है जबकि तीसरी पाली की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी सेन्टर पर पहुंचे है।
big news
कार्बेट नेशनल पार्क में वाहन पंजीकरण मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई, 10 दिनों के अंदर मांगी रिपोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिम कार्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन और नए पंजीकरण में स्थानीय वाहन स्वामियों को लॉटरी प्रक्रिया से बाहर रखने के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर से पूछा कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिप्सी पंजीकरण प्रकिया में नए जिप्सी संचालकों के लिए कौन से मानक तय किए गए हैं?
कार्बेट नेशनल पार्क में वाहन पंजीकरण मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई
हाईकोर्ट ने निदेशक से 10 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व के आदेश पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क निदेशक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की।
मामले के अनुसार स्थानीय निवासी चक्षु करगेती, सावित्री अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसमें स्थानीय लोगों को पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों की ओर से कहा गया कि सभी परमिट होल्डर जिनके पास वैध परमिट हैं और शर्तों को पूरा कर रहे हैं। उन सब को लॉटरी प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। स्थानियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लॉटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का आभाव है।
स्थानियों ने लॉटरी पंजीकरण में पारदर्शिता के अभाव का लगाया आरोप
स्थानियों ने दायर याचिका में कहा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में विशेष कैटिगरी की जिप्सी स्वामी को पंजीकृत किया जा रहा है। और 2 वर्ष पुराने पंजीकृत जिप्सियों को प्रतिभाग करने से रोका जा रहा है। जबकि इन सभी वाहन स्वामियों को पिछले वर्ष आरटीओ से परमिट प्राप्त हुआ है। साथ ही कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। लॉटरी प्रक्रिया में प्रतिभाग न करने की वजह से जिप्सी संचालक बेरोजगार हो गए हैं। नए बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जबकि वे भी स्थानीय लोग हैं, उनको भी रोजगार दिया जाए. इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन को परमिट दिया गया मानकों के अनुरूप दिया गया है। जो मानक पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें लिस्ट से बाहर किया गया है।
Accident2 years agoसिल्क्यारा टनल हादसा: सीएम धामी ने की प्रेसवार्ता दी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी।
Breakingnews2 years agoदेहरादून पहुँचे बीजेपी के राष्टीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, सीएम धामी ने किया स्वागत।
Uttar Pradesh5 years agoउत्तर प्रदेश बोर्ड : 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 05 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्र….
Haryana2 years agoनायब सिंह सैनी को बनाया गया हरियाणा का नया सीएम, सैनी ने पीएम मोदी का जताया आभार…पूर्व सीएम के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हुई तेज।
Breakingnews3 years agoबरातियों से भरी मैक्स सड़क से 70 मीटर नीचे खेतों जा गिरी, 2 की मौत 10 घायल।
Crime2 years agoपूर्व विधायक किन्नर महिला के ग्रुप की ऑटो चालक ने की बीच सड़क पर पिटाई, वीडियो वायरल।
Breakingnews5 years ago23 जनवरी को पीएम मोदी जाएंगे कोलकाता , ‘पराक्रम दिवस’ समारोह को करेंगे संबोधित…..
Breakingnews5 years agoराज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं…..




















































