Crime
खेत में पानी लगाने के दौरान युवक की हत्या करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल

रुद्रपुर: रुद्रपुर के सितारगंज इलाके में खेत में पानी लगाने के दौरान हुई हत्या के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को आखिरकार बीती रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मामला 29 जुलाई की शाम का है, जब सुरजीत सिंह नाम का युवक अपने खेत में पानी लगाने गया था। तभी गांव का ही हरजीत सिंह वहां पहुंचा और किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि हरजीत ने अपने पास मौजूद अवैध तमंचे से सुरजीत पर गोली चला दी। गोली लगने से सुरजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सितारगंज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हत्या के बाद से आरोपी हरजीत सिंह फरार चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही थी। बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि हरजीत बाइक से जंगल के रास्ते होते हुए हाईवे की तरफ जा रहा है। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया।
कुछ देर बाद टीम को एक बाइक सवार आता दिखा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी ने बाइक से उतरकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और जंगल की ओर भागने लगा। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया गया है।
सूचना मिलते ही एसएसपी भी अस्पताल पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, हरजीत सिंह पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले भी 10 जुलाई को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर फरार होने की कोशिश कर रहे तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। उस दौरान भी एक आरोपी के पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने आरोपियों से दो तमंचे, एक चाकू और एक क्रेटा कार बरामद की थी।
पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था पर किसी तरह की आंच न आए।
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Navvivahita Ki Hatya: लव मैरिज के बाद घर में मिला शव, पति फरार

Roorkee main Navvivahita Ki Hatya
रुड़की – मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा में एक Navvivahita Ki Hatya का मामला सामने आया है। मृतका का नाम जेबा खानम उर्फ मोना था, और उसकी शादी जनवरी 2025 में मुजफ्फरनगर निवासी समीर उर्फ राजा से हुई थी। पुलिस को मृतका का शव बंद मकान से बरामद हुआ है, जो दो दिन से बंद था। शव की स्थिति देखकर मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया गया है और पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया है। हत्या की जानकारी मिलने के बाद एसपी देहात शेखर चंद सुयाल और सीओ विवेक कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे।
पति पर संदेह, फरार
जेबा की बहन तरन्नुम ने बताया कि दोनों की लव मैरिज थी और शादी के बाद से वे मंगलौर के नबी कालोनी में रह रहे थे। दो दिन पहले जेबा ने फोन कर बताया था कि समीर उसे मारपीट कर रहा है और उसकी हत्या भी हो सकती है। इसके बाद तरन्नुम ने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सोमवार शाम को जब तरन्नुम मंगलौर पहुंची, तो मकान का दरवाजा बंद था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शक होने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया।
पुलिस कार्रवाई
पुलिस मौके पर पहुंची और पास के निर्माणाधीन मकान से समीर के घर में दाखिल हुई। पुलिस ने जांच शुरू की और आस-पास के लोगों से जानकारी जुटाई। मौके पर मौजूद फोरेंसिक टीम ने शव की जांच की और महिला के गले पर निशान पाए। चेहरा बुरी हालत में था, जिससे यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है।
मृतका का पति समीर फरार है, उसकी तलाश जारी
कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला हत्या का ही लग रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। मृतका का पति समीर फरार है और उसकी तलाश जारी है।
इस घटनाक्रम ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, और पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ताकि सच्चाई का खुलासा किया जा सके।
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सरकारी धन का गबन करने वाले लिपिक मदन सिंह गोसाई को पांच साल की सजा

हरिद्वार: सरकारी पैसे का गबन कर सरकारी तंत्र की साख को नुकसान पहुंचाने वाले एक लिपिक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ऐथल में लिपिक रहे मदन सिंह गोसाई को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पांच साल की जेल और ₹10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
कैसे हुआ घोटाला उजागर
सहायक अभियोजन अधिकारी नवेंदु कुमार मिश्रा के अनुसार, आरोपी लिपिक ने वर्ष 2008 में स्कूल में तैनाती के दौरान कई प्रधानाचार्यों के फर्जी हस्ताक्षर तैयार किए और उनके सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों से अवैध तरीके से रकम निकाल ली।
इतना ही नहीं, आरोपी ने छात्र-छात्राओं से एकत्र की गई राजकीय शुल्क और छात्र निधि की रकम भी बैंक पासबुक में जमा नहीं की, बल्कि निजी लाभ के लिए हड़प ली।
यह घोटाला तब सामने आया, जब विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य ने खातों की जांच करवाई और गड़बड़ियों का पता चलते ही पथरी थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस जांच और कोर्ट का फैसला
थाना पथरी पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने करीब 14 गवाहों के बयान दर्ज किए और सबूतों के आधार पर मदन सिंह गोसाई को दोषी ठहराया।
अंततः कोर्ट ने सरकारी तंत्र की साख को ठेस पहुंचाने के अपराध में आरोपी को पांच साल की सश्रम जेल और ₹10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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