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अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर आज होगी सुनवाई।
पौड़ी/कोटद्वार – अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संबंधित मामले की मंगलवार को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार में सुनवाई होगी। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मंगलवार को ही यह पता लगेगा कि तीनों आरोपियों की ओर से अदालत में नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमति दी है अथवा नहीं।
12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में तीन आरोपियों में से दो सौरभ और पुलकित ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नार्को टेस्ट के लिए सहमति प्रदान की थी, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से दस दिन का समय मांगा था। इसके बाद 22 दिसंबर की सुनवाई के दौरान तीनों ने आरोपियों के वकील अमित ने अदालत के माध्यम से एसआईटी से सवाल किए थे कि वह ये टेस्ट क्यों कराना चाहती है।
अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने 86 दिन की विवेचना के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं।
पुलिस ने मांग की थी कि पुलकित, सौरभ और अंकित का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है। आरोपियों ने वीआईपी गेस्ट की जानकारी छुपाई है। साथ ही पुलकित के मोबाइल की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। लिहाजा पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाए।
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उत्तराखंड से बड़ी खबर: कोर्ट के अग्रिम आदेश तक नहीं होंगे पंचायत चुनाव, निर्वाचन आयोग ने सभी कार्यवाही पर लगाई रोक !

देहरादून: राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के अग्रिम आदेश तक राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों के नामांकन और आगे की कार्यवाही को स्थगित किया।
प्रदेश से आदर्श आचार संहिता खत्म।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जारी किया आदेश।
कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक नहीं होगी पंचायत चुनाव की कोई कार्यवाही।
राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन रोज पहले जारी किया था पंचायत चुनाव का शेड्यूल।
हाई कोर्ट की रोक के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला।
कल 25 तारीख से होने थे नामांकन।
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गैस रिसाव बना आग का गुबार!

सावधानी हटी, दुर्घटना घटी!
गैस सिलेंडर से रिसाव के बाद देखते ही देखते आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं।
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BIG BREAKING NEWS: नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव पर लगाई रोक

नैनीताल: नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।
सरकार हाईकोर्ट में रिजर्वेशन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। इसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पंचायत चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है।
अब नए आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। चुनाव प्रक्रिया तब तक स्थगित रहेगी जब तक नया रोस्टर तैयार नहीं हो जाता।
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March 9, 2024 at 6:05 pm
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