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हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट के मामले पर की सुनवाई, बिना आदेश के परिणाम नही होगा घोषित !

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन चयन प्रक्रिया का परिणाम बिना कोर्ट के आदेश के घोषित नहीं किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
सुनवाई के दौरान सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की स्थिति से अवगत कराने के लिए पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट के सामने अपने तथ्यों को रखा। मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड एसएसएससी चयन आयोग ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, जिसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।
याचिका में कहा गया कि पहले भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है, इसलिए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए। साथ ही, यह भी कहा गया कि पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें संशोधन किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि पुलिस भर्ती के लिए प्रदेश के युवाओं की आयु सीमा 22 साल से बढ़ाकर कम से कम 25 साल की जाए, क्योंकि राज्य सरकार साल दर साल परीक्षा नहीं कराती।
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भारी बारिश से हल्द्वानी-नैनीताल हाईवे पर हादसा, स्कूटी सवार दो युवक मलबे के साथ बहे

हल्द्वानी। कुमाऊं मंडल के कई जिलों में रविवार को मूसलधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। नैनीताल जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। सबसे बड़ा हादसा हल्द्वानी-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर भुजियाघाट के पास हुआ, जहां भारी मलबा आने से स्कूटी सवार दो युवक उसकी चपेट में आकर बरसाती नाले में बह गए।
मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, उन्होंने युवकों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन युवक नहीं माने और स्कूटी लेकर सड़क पार करने लगे, तभी अचानक आए मलबे ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को नाले से बाहर निकाला गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान लगातार बारिश से काफी दिक्कतें आईं, लेकिन आखिरकार दोनों को बचा लिया गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इधर, नैनीताल जिले में हो रही लगातार बारिश से गौला नदी का जलस्तर भी खतरनाक तरीके से बढ़ गया है। गौला बैराज में पानी का दबाव कम करने के लिए 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी और उफान पर आ गई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने या घूमने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सख्त हिदायत दी है।
इसके अलावा काठगोदाम-भीमताल मार्ग पर जगह-जगह मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं और काठगोदाम स्थित एचएमटी फैक्ट्री की दीवार भी गिर गई, गनीमत रही कि वहां कोई हादसा नहीं हुआ। भारी बारिश को देखते हुए पुलिस, राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें शहर और ग्रामीण इलाकों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। शेरनाला और सूर्यानाला जैसे बरसाती नालों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है।
भारी बारिश के कारण हल्द्वानी-नैनीताल मार्ग पूरी तरह से बंद है और भुजियाघाट से काठगोदाम तक भारी वाहनों और पर्यटकों की गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रशासन ने साफ अपील की है कि जब तक मौसम सामान्य न हो जाए, तब तक लोग पहाड़ी इलाकों की यात्रा से परहेज करें। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है।
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Nainital high court ने ADGP को क्यों दिया डिप्टी जेलर और कांस्टेबल को सस्पेंड करने का आदेश? जानिए वजह

Why did Nainital High Court order suspension of Deputy Jailer and constable? Shocking reason inside!
नैनीताल। पोक्सो के एक आरोपी कैदी के साथ जेल में कथित मारपीट का मामला हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। nainital high court की मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सितारगंज केंद्रीय कारागार के डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं।
मामला उस वक्त उजागर हुआ जब डीएलएसए ऊधमसिंह नगर के सचिव ने आरोपी कैदी सुभान से बातचीत के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने 15 जुलाई को दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
आरोप है कि जेल के भीतर पोक्सो के आरोपी कैदी सुभान के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं, बल्कि जेल अधीक्षक को भी आदेश दिया है कि वह उन सभी अधिकारियों और कर्मियों के नाम कोर्ट के सामने पेश करें, जो डीएलएसए सचिव के सुभान से बातचीत के वक्त वहां मौजूद थे।
इसके अलावा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को कोर्ट के आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना से जुड़ी सभी रिपोर्ट और फोटो को रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के पास सुरक्षित रखने को कहा है।
यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि जेलों में कैदियों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती को अदालत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।
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Nainital High Court का बड़ा फैसला: पंचायत चुनाव पर आयोग को नहीं मिली राहत

नैनीताल। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर Nainital High Court से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि आयोग को पंचायत चुनाव पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक ही कराना होगा।
मामला उस समय से जुड़ा है जब 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी। इस आदेश में हाईकोर्ट ने दो जगह वोटर बने लोगों के नामांकन को गलत ठहराया था। आयोग की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य के पंचायत चुनावों को लेकर फिर से हलचल मच गई है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी उम्मीदवार को नामांकन या अन्य किसी बात पर आपत्ति हो, तो वह चुनाव के बाद इलेक्शन पिटिशन दाखिल कर सकता है।
इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव पूरी तरह से पंचायतीराज अधिनियम के अनुरूप ही कराने होंगे और इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी।
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