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Banbhulpura news : कल आ सकता है बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में फैसला, अलर्ट मोड में पुलिस

Banbhulpura News : बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने है। कल इस मामले में फैसला आ सकता है। फैसले से पहले पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
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Banbhulpura मामले में कल आ सकता है फैसला
हल्द्वानी के बनभूलपुरा के अतिक्रमण का मामला जो कि लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर कल सुप्रीम फैसला आ सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुनवाई होनी है। कल आने वाले फैसले से तय होगा कि 29 हेक्टेयर भूमि पर बसे 4325 घरों को उजाड़ा जाएगा या फिर ऐसे ही रहने दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में कल होगी बनभूलपुरा मामले की सुनवाई
बता दें कि Banbhulpura क्षेत्र की रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। रेलवे और जिला प्रशासन द्वारा तैयार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हजारों परिवारों के पुनर्वास और हटाए जाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कल इस मामले में फैसला आने की उम्मीद है।
बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में संभावित फैसले को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु नैनीताल पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। जिसको लेकर एसएसपी नेनीताल मंजुनाथ टीसी द्वारा पुलिस बल के साथ अहम मीटिंग कर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के दिए निर्देश दिए गए हैं।

छावनी में तब्दील हुआ Banbhulpura का पूरा इलाका
कल होने वाली सुनवाई से पहले एक बार फिर बनभूलपुरा का क्षेत्र पूरी तरह छावनी मे तब्दील हो गया है। जहां सघन चेकिंग चलाकर संदिग्धों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी नैनीताल डॉ मंजुनाथ टीसी ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा।
अलर्ट मोड में नैनीताल पुलिस, सोशल मीडिया पर भी है नजर
Banbhulpura अतिक्रमण मामले में कल आने वाले फैसले से पहले नैनीताल पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चप्पे पर होगा पुलिस का कड़ा पहरा है और संदिग्धों की सघन चेकिंग की जा रही है। संपूर्ण प्रभावित क्षेत्र की बैरिकेडिंग की जा रही है।

बनभूलपुरा की लोकल आई डी न होने पर कोर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। बनभूलपुरा और हल्द्वानी क्षेत्र में आज से ही BDS द्वारा चेकिंग की जा रही है। कोई अप्रिय घटना होने पर संभावित उपद्रवियों के विरुद्ध मुचलका पाबंद की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही आज शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नज़र है। भड़काऊ संदेश प्रसारित करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Banbhulpura Railway Land Encroachment Case – FAQs
1. Banbhulpura मामले में कल क्या होने वाला है?
कल सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले की सुनवाई होगी, जिसमें इस बड़े विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है।
2. ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों चल रहा है?
रेलवे भूमि पर पिछले कई दशकों से हुए अतिक्रमण और उसमें बसे हजारों परिवारों के पुनर्वास या हटाए जाने के मुद्दे को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
3. विवादित भूमि कितनी है?
लगभग 29 हेक्टेयर रेलवे भूमि इस विवाद में शामिल है।
4. कितने घरों पर फैसले का असर पड़ेगा?
कुल 4325 घरों के भविष्य का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।
5. कल के फैसले में क्या तय हो सकता है?
सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि—
- अतिक्रमण हटाया जाए और घरों को तोड़ा जाए, या
- परिवारों को अस्थायी/स्थायी रूप से रहने दिया जाए, या
- पुनर्वास की व्यवस्था के साथ चरणबद्ध कार्रवाई की जाए।
6. क्या इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है?
हाँ, पूरा बनभूलपुरा क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस की भारी तैनाती हुई है और बैरिकेडिंग भी की जा रही है।
7. क्या बाहर के लोगों को Banbhulpura में प्रवेश मिलेगा?
स्थानीय आईडी न होने पर कोर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
8. सोशल मीडिया पर क्या कार्रवाई होगी?
भड़काऊ संदेश, अफवाह या गलत सूचना फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
9. क्या इलाके में कोई अप्रिय घटना की संभावना है?
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। किसी भी उपद्रव या हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैनात हैं।
10. पुलिस की अपील क्या है?
एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह से दूर रहने की अपील की है।
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मकर संक्रांति पर खुले आदिबद्री मंदिर के कपाट, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु

Chamoli News : पंचबद्री में से एक Adibadri Temple के कपाट आज विधि-विधान पूर्व भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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मकर संक्रांति पर खुले Adibadri Temple के कपाट
मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज सुबह साढ़े पांच बजे आदिबद्री मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। मुख्य पुजारी चक्रधर थपलियाल ने सुबह विधि-विधान मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

14 से 20 जनवरी तक होगा महाभिषेक समारोह का आयोजन
कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर 14 से 20 जनवरी तक महाभिषेक समारोह का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि Adibadri Temple पंचबद्री में से एक है और चमोली जिले में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ के दर्शन से पहले आदिबद्री के दर्शन जरूर करने चाहिए।

भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है आदिबद्री
भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसे भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्थली भी माना जाता है। जो कि 16 मंदिरों का समूह है। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्वर्ग जाते हुए पांडवों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बाद में आदि गुरू शंकराचार्य ने इनका जीर्णोद्वार करवाया था।
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पिता की कार के नीचे आया चार साल का मासूम, दर्दनाक मौत के बाद से परिवार में कोहराम

Roorkee News : हरिद्वार जिले के Roorkee से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पिता की कार के पहिए के नीचे आकर एक चार साल के मासूम की मौत हो गई।
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पिता की कार के नीचे आया चार साल का मासूम
Roorkee के झबरेड़ा में पिता की कार के नीचे आने से एक चार साल के बच्चे की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक झबरेड़ा निवासी रवि कुमार किराए पर कार चलाने का काम करता था। शाम को वो घर आने के बाद कार को आंगन में खड़ा कर रहा था। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया।
दर्दनाक मौत के बाद से परिवार में कोहराम
बताया जा रहा है रवि कुमार घर के आंगन में कार को बैक कर खड़ा कर रहा था। इसी दौरान उनका चार साल का बेटा घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और कार के पीछे खड़ा हो गया। इसकी जानकारी रवि को नहीं थी और वो कार को बैक करता रहा।
घटना के बाद से इलाके में पसरा मातम
इसी दौरान उसे चीख सुनाई दी तो उसने कार आगे कर बच्चे को निकाला। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद से इलाके में भी मातम पसर गया है।
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इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को मिली जमानत, विवादित टिप्पणी में हुआ था मुकदमा
Haldwani news: इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को मिली सशर्त जमानत, पाँच दिन बाद मिली राहत
मुख्य बिंदु
Haldwani news: हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को आखिरकार जमानत मिल गई है। हल्द्वानी की एसीजे (द्वितीय) कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी सशर्त जमानत मंजूर कर दी। बता दें कि Jyoti Adhikari बीते पाँच दिनों से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थीं। उन पर उत्तराखंड के देवी–देवताओं और कुमाऊं की महिलाओं के बारे में विवादित टिप्पणी करने के साथ-साथ खुलेआम दराती लहराने के आरोप लगे थे। अब कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है।
8 जनवरी से जेल में थीं ज्योति अधिकारी
मिली जानकारी के मुताबिक, ज्योति अधिकारी को 13 जनवरी को जमानत का आदेश मिला। इससे पहले वो 8 जनवरी से जेल में बंद थीं। सिविल और दंड न्यायालय हल्द्वानी के अपर मुख्य सिविल जज (द्वितीय) की अदालत में सुनवाई के दौरान जमानत याचिका पर विचार किया गया और फिर कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी। उनके खिलाफ उत्तराखंड की महिलाओं और देवी-देवताओं का अपमान करने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी मामला काफी तूल पकड़ गया था।
विवादित टिप्पणी और दराती लहराने के वीडियो से भड़का विवाद
दरअसल, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और कथित वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन में Jyoti Adhikariभी सक्रिय रहीं। इसी दौरान उनके कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें वे हाथ में दराती लेकर नज़र आ रही थीं। साथ ही, उन पर महिलाओं और देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप भी लगे। इसके बाद सोशल मीडिया पर विरोध तेज हो गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी।

शिकायत के बाद दर्ज हुआ मुकदमा
हल्द्वानी निवासी जूही चुफाल ने ज्योति अधिकारी के बयानों पर गंभीर आपत्ति लेते हुए मुखानी थाना पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने ज्योति अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और नोटिस भी जारी किया। नोटिस मिलने के बाद ज्योति के कुछ वीडियो फिर सामने आए, जिनमें वो इस मामले में कोर्ट में जाने की बात करती दिखाई दीं।
Jyoti Adhikari Bail- गिरफ्तारी के पाँच दिन बाद मिली जमानत
बाद में 8 जनवरी को मुखानी थाना पुलिस ने ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहाँ से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके बाद उनके अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर की गई। आज 13 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर दी। इससे ज्योति अधिकारी और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली।
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