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कार्बेट नेशनल पार्क में वाहन पंजीकरण मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई, 10 दिनों के अंदर मांगी रिपोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिम कार्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन और नए पंजीकरण में स्थानीय वाहन स्वामियों को लॉटरी प्रक्रिया से बाहर रखने के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर से पूछा कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिप्सी पंजीकरण प्रकिया में नए जिप्सी संचालकों के लिए कौन से मानक तय किए गए हैं?
कार्बेट नेशनल पार्क में वाहन पंजीकरण मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई
हाईकोर्ट ने निदेशक से 10 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व के आदेश पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क निदेशक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की।
मामले के अनुसार स्थानीय निवासी चक्षु करगेती, सावित्री अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसमें स्थानीय लोगों को पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों की ओर से कहा गया कि सभी परमिट होल्डर जिनके पास वैध परमिट हैं और शर्तों को पूरा कर रहे हैं। उन सब को लॉटरी प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। स्थानियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लॉटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का आभाव है।
स्थानियों ने लॉटरी पंजीकरण में पारदर्शिता के अभाव का लगाया आरोप
स्थानियों ने दायर याचिका में कहा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में विशेष कैटिगरी की जिप्सी स्वामी को पंजीकृत किया जा रहा है। और 2 वर्ष पुराने पंजीकृत जिप्सियों को प्रतिभाग करने से रोका जा रहा है। जबकि इन सभी वाहन स्वामियों को पिछले वर्ष आरटीओ से परमिट प्राप्त हुआ है। साथ ही कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। लॉटरी प्रक्रिया में प्रतिभाग न करने की वजह से जिप्सी संचालक बेरोजगार हो गए हैं। नए बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जबकि वे भी स्थानीय लोग हैं, उनको भी रोजगार दिया जाए. इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन को परमिट दिया गया मानकों के अनुरूप दिया गया है। जो मानक पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें लिस्ट से बाहर किया गया है।
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अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की होगी CBI जांच, सीएम धामी ने लिया बड़ा फैसला

Ankita Bhandari case : उत्तराखंड की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता–पिता की अनुरोध व उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अंकिता भंडारी प्रकरण की CBI जांच कराए जाने की संस्तुति प्रदान की है ।
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अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की होगी CBI जांच
अंकिता Ankita Bhandari case की सीबीआई जांच को सीएम धामी ने संस्तुति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य शुरू से अंत तक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है और आगे भी रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई इस अत्यंत दुखद और हृदयविदारक घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने बिना किसी विलंब के पूर्ण संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया।
Ankita Bhandari case में सीएम धामी ने लिया बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रकरण से जुड़े सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार की ओर से प्रभावी एवं सशक्त पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसका परिणाम यह रहा कि विवेचना और ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिल सकी। SIT द्वारा गहन विवेचना के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत द्वारा सुनवाई पूर्ण होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट – सीएम धामी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि Ankita Bhandari case प्रकरण में इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य सरकार ने आरंभ से लेकर अंत तक निष्पक्षता, पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। साथ ही, हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कुछ ऑडियो क्लिप्स के संबंध में भी अलग–अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिन पर जांच की प्रक्रिया निरंतर जारी है।
मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है और किसी भी तथ्य या साक्ष्य की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अंकिता केवल एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि वह हमारी भी बहन और बेटी थी।

अंकिता के माता–पिता के अनुरोध पर लिया गया फैसला
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हाल ही में उन्होंने स्वयं स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता–पिता से मुलाकात की। जिसमें बातचीत के दौरान उन्होंने मामले की CBI जांच कराए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अंकिता के माता–पिता के इस अनुरोध और उनकी भावनाओं का पूर्ण सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने इस प्रकरण की CBI से जांच कराने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनः दोहराया कि राज्य सरकार पहले भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी पूरी दृढ़ता एवं संवेदनशीलता के साथ स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध रहेगी।
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व्लॉगर ज्योति अधिकारी गिरफ्तार, पहाड़ की महिलाओं और देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी

Haldwani News : व्लॉगर ज्योति अधिकारी को पहाड़ की महिलाओं और देवी-देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। ज्योति अधिकारी के खिलाफ हुई एफआईआर के बाद ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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हल्द्वानी की व्लॉगर ज्योति अधिकारी गिरफ्तार
कुमाऊं की महिलाओं और लोक देवी-देवताओं के बारे में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी और हाथ में दराती लहराते की गई टिप्पणी के आरोप में ऊंचापुल निवासी जूही चुफाल ने हल्द्वानी निवासी व्लॉगर Jyoti Adhikari के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसके बाद लगभग चार घंटे पूछताछ करने के बाद ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आर्म्स एक्ट के साथ दंगा कराने के लिए भीड़ को उकसाने का है आरोप
बता दें कि व्लॉगर Jyoti Adhikari पर आर्म्स एक्ट के साथ ही दंगा कराने के इरादे से भीड़ को उकसाने के आरोप हैं। गुरूवार को ज्योति से पुलिस ने करीब चार घंटे तक पूछताछ की। जिसके बाद ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान थाने के बाहर पुलिस और उनके समर्थकों के बीच नोकझोंक भी हुई।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बयान
जूही चुफाल द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में उन्होंने कहा है कि हल्द्वानी की हरिपुर लालमणी किशनपुर घुड़दौड़ा निवासी ज्योति अधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ज्योति दराती लहराते हुए पहाड़ी महिलाओं और देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रही है। जिस कारण लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

मुखानी एसओ सुशील जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्योति अधिकारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 27, 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 196 (धर्म जाति, भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने), 299 व 302 (धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने) की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जबकि एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ के बाद Jyoti Adhikari को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से दराती भी बरामद की गई है।
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नैनीताल में गहरी खाई में गिरी यूपी के पर्यटकों की कार, हादसे में पांच लोग घायल

Nainital News : नैनीताल जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां नैनीताल से घूमकर वापस लौट रहे यूपी के पर्यटकों की कार हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार के कारण कारण गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में पांच लोग घायल हो गए।
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नैनीताल में गहरी खाई में गिरी यूपी के पर्यटकों की कार
नैनीताल देर रात एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी पर्यटकों की कार हनुमानगढ़ी के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में चालक समेत कार सवार पांच लोग घायल हो गए।

तेज रफ्तार बना nainital accident का कारण
इस हादसे (nainital accident) की जानकारी आसा-पास मौजद लोगों ने पुलिस को दी। जिसके बाद तल्लीताल पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया।
सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ खाई में गिरी थी कार
मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ है। उन्होंने बताया कि चालक बेहद ही तेज गति से वाहन को चला रहा था। इसी दौरान हनुमागढ़ी से कुछ आगे पहुंचने पर पास लेते वक्त वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए खाई में जा गिरा।
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