Crime
हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल को किया निलंबित…जाने वजह

नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल को निलंबित कर दिया है। उन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार (विजिलेंस) रहते अपने अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उत्पीड़न करने का आरोप है। आरोप है कि इस उत्पीड़न से त्रस्त होकर कर्मचारी ने जहर का सेवन कर लिया था। निलंबन की अवधि में वह जिला एवं सत्र न्यायालय चमोली में संबंद्ध रहेंगे।

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी की ओर से निलंबन आदेश जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि अनुज कुमार संगल के खिलाफ कुछ आरोपों पर अनुशासनात्मक जांच पर विचार किया जा रहा है। उनके खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 2003 के नियम 7 के तहत नियमित जांच शुरू की जाएगी इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। अनुज संगल पर आरोप है कि रजिस्ट्रार (सतर्कता) के रूप में अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने अपने आवास पर तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरीश अधिकारी से गाली-गलौज कर और सेवा से हटाने की धमकी देकर प्रताड़ित किया।
आरोप है कि कर्मचारी को नियमित रूप से डांट-फटकार कर सुबह आठ से रात 10 बजे तक और उससे भी अधिक समय तक ड्यूटी को लेकर परेशान किया है। कर्मचारी के कार्य समय और कार्य की प्रकृति के संबंध में अपने जवाब 18 नवंबर 2023 में गलत तथ्य बताकर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। शिकायतकर्ता के अर्जित अवकाश की मंजूरी की प्रक्रिया में देरी करके अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। परिणामस्वरूप उसका वेतन समय पर नहीं निकाला जा सका। इस प्रताड़ना के कारण उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने तीन जनवरी 2023 को उनके आवास के सामने जहर खाया था।
हाईकोर्ट की टिप्पणी
किसी अधीनस्थ को परेशान करना और सेवा से हटाने की धमकी देना एक न्यायिक अधिकारी के लिए अमानवीय आचरण और अशोभनीय है और उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2002 के नियम-3(1) और 3(2) के कदाचार है।
किसी कर्मचारी की छुट्टी स्वीकृत करने की प्रक्रिया में जानबूझ कर देरी करना, उसका वेतन रोकना और गलत व्यवहार करके अधीनस्थ को जहर खाने जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर करना भी एक अमानवीय व्यवहार है।
अनुचित प्रभाव का उपयोग करके चतुर्थ श्रेणी कर्मी द्वारा जहर खाने के पूरे मामले को मुख्य न्यायाधीश से छिपाने का प्रयास भी किया गया है।
Crime
आशु हत्याकांड: आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

आशु हत्याकांड – गन्ने के खेत में मिली आशु की लाश, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा
रुड़की: रुड़की में प्रेम और प्रतिशोध का ऐसा संगम देखने को मिला…जिसने इलाके में सनसनी मचा दी। गंग नहर कोतवाली पुलिस ने आशु हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मामला प्रेम-त्रिकोण में बदलने के बाद जानलेवा रूप ले गया।
एसएसपी हरिद्वार पर्मेन्द्र सिंह डोबाल ने कहा कि मृतक आशु का अपनी पसंद की लड़की से रिश्ता टूटने के बाद मामला गंभीर हो गया। आरोपी इन्तज़ार उर्फ़ अस्तग…जो उस लड़की का मंगेतर था, ने आशु के उस लड़की से मिलने की जानकारी पाते ही जलन और बदले की भावना में आकर कातिलाना कदम उठाया।

26 अक्टूबर की रात आरोपी ने आशु को मिलने के लिए इंस्टाग्राम पर बुलाया। दोनों ने पहले नशा किया और फिर झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन्तज़ार ने गला रेतकर आशु की निर्मम हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी इन्तज़ार को रेलवे स्टेशन रुड़की से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि प्रेमिका के धोखे ने उसे कातिल बना दिया।
एसएसपी डोबाल ने बताया कि वारदात में प्रयुक्त मोबाइल और चाकू भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अब फरार आरोपी उसके भाई की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इसके साथ ही प्रेमिका की भूमिका और मामले में शामिल अन्य आरोपियों की जांच भी जारी है। एसएसपी ने साफ किया कि इस हत्याकांड में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
Crime
छांगुर धर्मांतरण: आगरा के पांचों आरोपी देहरादून कोर्ट में पेश, जेल भेजे गए

देहरादून: बरेली निवासी एक व्यक्ति ने थाना प्रेमनगर में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की कि उसकी छोटी बहन को आगरा में धर्मांतरण के आरोपियों के संपर्क में लाकर ब्रेनवॉश किया गया और अन्य युवाओं को भी धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। आरोपियों ने बहन को प्रलोभन देकर उसके खाते में पैसे भी जमा किए।
शिकायत पर थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया (मु0अ0सं0: 126/25, धारा 3/5 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 व धारा 61(2) बीएनएस)। जांच में पता चला कि पीड़िता की फेसबुक के माध्यम से आयशा उर्फ कृष्णा और उसके साथियों अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम व अब्दुल्ला ने उसे प्रभावित किया और धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया।
अभियुक्तों को पहले आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यायालय के आदेश पर आज सभी पांचों अभियुक्तों को जिला कारागार आगरा से देहरादून लाकर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
अभियुक्तों की सूची:
अब्दुल रहमान उर्फ महेन्द्र पाल सिंह – दिल्ली
एसवी कृष्णा उर्फ आयशा माहेनूर – गोवा
अब्दुर रहमान उर्फ रूपेन्द्र सिंह – सहसपुर, देहरादून
अब्दुल रहीम – दिल्ली
अब्दुल्ला – दिल्ली
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उत्तराखंड: पेपर लीक मामले में एसआईटी को मिला खालिद का रिकॉर्ड, मेरठ और दिल्ली से जुड़े तार

देहरादून: यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में लगभग एक महीने की जांच के बाद दून एसआईटी ने मुख्य आरोपी खालिद मलिक का आपराधिक रिकॉर्ड उजागर किया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार खालिद के खिलाफ मेरठ में वर्ष 2023 में नकल का मुकदमा दर्ज था, लेकिन यूपी पुलिस को अब तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। एसआईटी की सूचना पर मेरठ पुलिस ने अब उसकी गिरफ्तारी की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
एसआईटी ने जांच के दौरान एक बड़े नेटवर्क तक भी पहुँच बनाई है, जिसके तार मेरठ और दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। इस मामले में जुटाई गई पूरी जानकारी और दस्तावेज मंगलवार को सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सीबीआई इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर सकती है और मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।

एसआईटी की अल्पावधि जांच में यह भी खुलासा हुआ कि खालिद और साबिया की गिरफ्तारी का विवरण सीबीआई को सौंपा गया है। सर्च वारंट के दौरान खालिद के घर से किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री नहीं मिली, जिससे शक और बढ़ गया। दस्तावेजों की जांच में पता चला कि खालिद ने 2023 से 2025 तक कुल नौ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन किया…जिनमें से पाँच परीक्षाओं में वह सम्मिलित नहीं हुआ और कुछ परीक्षाओं की शैक्षिक योग्यताओं को भी वह पूरा नहीं करता था।
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