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ट्रांसफर एक्ट क़ो लेकर जानिए क्या हैं नया आदेश।
देहरादून- उत्तराखंड शासन में अपर सचिव ललित मोहन राय द्वारा जारी पत्र के मुख्य बिंदु-

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :
इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों / अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा:
परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन / विचलन / छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन / विचलन / छूट अनुमन्य होगा।
2 – वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-19 (1) के अनुसार ” प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग कार्मिक द्वारा दुर्गम स्थान पर व्यतीत किया जायेगा।”
अधिनियम की धारा-19 (2) के अनुसार “इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 30.06.2020 तक की अवधि को संक्रमणकाल की अवधि मानकर इस अवधि में प्रोन्नति की दशा में, यदि कार्मिक द्वारा ऐसा आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत नहीं किया गया हो तो प्रोन्नति पर तभी विचार किया जायेगा, जब वह यह बंधपत्र दे कि ऐसा भाग पूरा होने की अवधि तक वह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर तैनात रहेगा।”
3 – कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या-206 दिनांक 31.08.2020 द्वारा संक्रमणकाल की अवधि दिनांक 30 जून 2022 तक विस्तारित की गयी थी, किन्तु स्थानान्तरण अधिनियम लागू होने के पश्चात अपरिहार्य कारणों से वर्तमान तक स्थानान्तरण अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार शत प्रतिशत स्थानान्तरण क्रियान्वित नहीं हो सके हैं, जिसके फलस्वरूप कार्मिकों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवायें नहीं दी जा सकी हैं। उक्त के दृष्टिगत धारा-19 (2) में उल्लिखित संक्रमण काल की अवधि विस्तारित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।
4 अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या – 206, दिनांक 31.08.2020 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-19 (2) में उल्लिखित संक्रमण काल की अवधि को अग्रिम 02 वर्ष अर्थात दिनांक 30 जून, 2024 तक विस्तारित किया जाता है।
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बड़ी खबर : धामी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त, 5 प्रस्तावों पर लगी मंत्रिमंडल की मुहर

Dhami cabinet decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन हुआय़ बैठक में पांच प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त
शुक्रवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हुआ। आज हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बता दें कि विधानसभा बजट सत्र से पहले धामी कैबिनेट की एक ओर बैठक होने की संभावना है।
5 प्रस्तावों पर लगी धामी कैबिनेट की लगी मुहर
उत्तराखंड कैबिनेट ने हाल ही में राज्य के विकास और सामाजिक न्याय को लेकर कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी है। इनमें अल्पसंख्यक समुदाय, पूर्व सैनिकों के आरक्षण, भाषा संस्थान, निजी विश्वविद्यालय और सार्वजनिक द्यूत रोकथाम से संबंधित विधेयक शामिल हैं।
1. उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
कैबिनेट ने अल्पसंख्यक आयोग के कार्यक्षेत्र और अधिकारों को बढ़ाने के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों—जैसे मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख—के संवैधानिक हितों की सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इस कदम का मुख्य उद्देश्य है। अब आयोग को पूर्णकालिक रूप से स्थापित किया जाएगा और इसमें त्वरित कार्यवाही की सुविधा रहेगी।

2. पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन
उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य सेवा में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देने संबंधी प्रावधान को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया।
3. उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026
राज्य में भाषा और संस्कृति के संवर्धन के लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान के सुधार और विस्तार हेतु संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
4. निजी विश्वविद्यालयों का निर्माण
कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत नैनीताल जिले में माउंट वैली विश्वविद्यालय और देहरादून जिले में तुलाज विश्वविद्यालय और शिवालिक विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति मिली।
5. सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026
उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक द्यूत और सट्टेबाजी पर कड़ी रोक लगाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने का निर्णय लिया। यह विधेयक पुराने ब्रिटिश कालीन अधिनियम 1867 को निरस्त करते हुए राज्य में द्यूत और खेल सट्टेबाजी पर रोक लगाने और संबंधित मामलों में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करता है।
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उत्तराखंड में नाबालिग को अगवा कर देह व्यापार कराने का खुलासा, दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार

Kashipur News : उत्तराखंड के काशीपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग को अगवा कर देह व्यापार कराने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में दो महिलाओं समेत चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
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उत्तराखंड में नाबालिग को अगवा कर देह व्यापार कराने का खुलासा
काशीपुर से नाबालिग को अगवा कर देह व्यापार में धकेलने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 10 महीने पहले ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से एक नाबालिग अचानक लापता हो गई थी। तब से लेकर अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया था।
अब इस मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया है और दो महिलाओं समेत चार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
10 महीने पहले घर से संदिग्ध परिस्थियों में हो गई थी लापता
बता दें कि बीती तीन मार्च को आईटीआई कोतवाली पुलिस को एक व्यक्ति ने तहरीर सौंपी। जिसमें उसने कहा कि उसकी बेटी 17 मई 2025 से संदिग्ध हालात में गायब हो गई है। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया है। व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि दो मार्च को उसे किसी अज्ञात नंबर से फोन आया।
फोन पर किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि उसकी बेटी हरियावाला में जाहिद के मकान में एक हिंदू महिला के साथ रह रही है। जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया है और उस से देह व्यापार करवाया जा रहा है। इसके साथ ही उसके साथ गैंगरेप भी हुआ है।

छापेमारी के बाद दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार
फोन पर अनजान शख्स के द्वारा बताए गए पते पर पुलिस ने छापा मारा तो नाबालिग को वहीं से बरामद किया गया। इसके साथ ही मकान से जाहिद निवासी ग्राम इस्लामनगर हरियावाला व मूल निवासी सरदारनगर जनपद मुरादाबाद (यूपी), शिवम निवासी महुआखेड़ा गंज व मूल निवासी ग्राम मानपुर गजरौला थाना भगतपुर (यूपी), सोमा उर्फ जानवी निवासी हरियावाला थाना कुंडा मूल निवासी शरीफनगर ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद और शोभा रानी निवासी ग्राम महुआखेड़ा गंज मूल निवासी ग्राम मानपुर गजरौला भगतपुर (यूपी) को गिरफ्तार किया गया।
मेडिकल जांच में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि
मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग को वहां लंबे समय से बंधक बनाकर रखा गया था। नाबालिग के साथ मेडिकल जांच में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। जिसके बाद पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले के अन्य आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है।
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बजट सत्र से पहले धामी कैबिनेट अहम बैठक आज, सत्र के दौरान रखे जाने वाले विधेयकों पर होगी चर्चा

Dhami cabinet : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। आज होने वाली बैठक में सत्र के दौरान रखे जाने वाले विधेयकों पर फैसला होगा।
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बजट सत्र से पहले धामी कैबिनेट अहम बैठक आज
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज यानी शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक होगी। आज होने वाली बैठक शाम पांच बजे सचिवालय में होगी। इस बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान रखे जाने वाले विधेयकों पर चर्चा होगी।

कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मंत्रिमंडल की मुहर
बजट सत्र से पहले होने वाली मंत्रिमंडल की इस बैठक में सत्र दौरान रखे जाने वाले विधेयकों के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, शहरी विकास, शिक्षा व कृषि समेत विभिन्न विभागों से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। माना या जा रहा है बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है।
FAQs : Dhami cabinet 6 march 2026
1. धामी कैबिनेट की बैठक कब और कहां होगी?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक शुक्रवार को शाम 5 बजे देहरादून स्थित सचिवालय में आयोजित होगी।
2. इस कैबिनेट बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस बैठक में आगामी विधानसभा बजट सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा की जाएगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है।
3. कैबिनेट बैठक में किन विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी?
बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, शहरी विकास और कृषि सहित कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों और योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है।
4. क्या इस बैठक में नए प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है?
हाँ, बजट सत्र से पहले होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।
5. बजट सत्र से पहले कैबिनेट बैठक क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है?
क्योंकि इस बैठक में उन विधेयकों और प्रस्तावों पर अंतिम चर्चा होती है जिन्हें विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाना है।
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