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उत्तराखंड में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश : कालागढ़ में खस्ताहाल मकान जल्द होंगे ध्वस्त …..

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन पौड़ी को कालागढ़ बांध के समीप स्थित खाली और जर्जर आवासों को ध्वस्त करने की अनुमति दे दी है। सोमवार को मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में जिलाधिकारी पौड़ी के ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पौड़ी गढ़वाल के जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार चौहान ने न्यायालय में हलफनामा दायर कर बताया कि कालागढ़ क्षेत्र में 72 जर्जर संरचनाएं पाई गई हैं, जो अब ढहने की स्थिति में हैं।
इसके अलावा, 25 अन्य संरचनाएं, जो पहले सिंचाई विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित की गई थीं, भी खस्ताहाल हैं और इन्हें ध्वस्त करने की आवश्यकता है। यह मामला कालागढ़ कल्याण एवं उत्थान समिति द्वारा जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका से जुड़ा हुआ था।
सर्वेक्षण में आया जर्जर ढांचों का खुलासा
12 फरवरी 2025 को किए गए संयुक्त निरीक्षण में राजस्व, वन, सिंचाई और पुलिस विभागों के अधिकारियों ने इन सभी ढांचों का विस्तृत सर्वेक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कालागढ़ क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित है, और यह क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण के लिए आरक्षित है। यहां अवैध निर्माणों और मानव निवास की अनुमति नहीं दी जा सकती।
न्यायालय का आदेश: जर्जर संरचनाएं अब रहने लायक नहीं
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और फोटोग्राफ्स के आधार पर माना कि ये संरचनाएं पूरी तरह से खस्ताहाल और जर्जर हो चुकी हैं, और अब मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हो चुकी हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि इन ढांचों के बने रहने से वन्यजीवों को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये संरचनाएं कभी भी गिर सकती हैं और वन्यजीवों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।
ध्वस्तीकरण के लिए 15 दिनों का नोटिस
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी कि कुछ संरचनाओं की छतें अन्य मकानों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक नोटिस जारी करें, और इन ढांचों को ध्वस्त करने से पहले कम से कम 15 दिनों की सूचना दी जाए।
साथ ही, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जहां लोग स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, वहां की संरचनाओं को कोई क्षति न पहुंचे। प्रशासन को यह प्रक्रिया यथाशीघ्र और कुशलतापूर्वक संपन्न करनी होगी। डीएम और टाइगर रिजर्व निदेशक को न्यायालय में अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
Haldwani
हल्द्वानी की ब्लॉगर दीक्षा पांडेय ने खाया जहर, फौजियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के बाद हुई थी ट्रोल, जानें पूरा मामला

Diksha Pandey : कुमाऊं के द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी की पहचान अब यहां आए दिन होने वाले ब्लॉगरों के घमासान से होने लगी है। आए दिन हल्द्वानी से ब्लॉगरों के नए-नए कारनामे सामने आते रहते हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है।
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हल्द्वानी की ब्लॉगर दीक्षा पांडेय ने खाया जहर
बीते दिनों फौजियों और उनकी पत्नियों को लेकर कालाढूंगी की महिला ब्लॉगर दीक्षा पांडेय ने एक टिप्पणी की थी। जिसके बाद से लगातार लोग उसे ट्रोल कर रहे थे। हालांकि ब्लॉगर दीक्षा पांडेय ने माफी भी मांग ली थी।
लेकिन इसके बाद भी वो लगातार लोगों के निशाने पर थी। ट्रोलिंग से परेशान होकर दीक्षा पांडेय ने कालाढूंगी कोतवाली में जहरीला पदार्थ खा लिया। जिसके बाद उसे एसटीएच में भर्ती कराया गया है। जबकि पुलिस ने थाने के अंदर जहर खाने की बात से इंकार किया है।

फौजियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के बाद हुई थी ट्रोल
कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया दीक्षा ने एक पोस्ट किया था। इसे पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के बीच लगातार बयानबाजी और वीडियो साझा किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। विवाद के बीच कुछ सामाजिक संगठनों ने भी महिला ब्लॉगर के समर्थन में अपनी राय व्यक्त की।
वहीं दीक्षा पांडेय का कहना है कि पोस्ट साझा करने के बाद उन्हें अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। इसके बावजूद, उनके अनुसार कुछ लोगों की ओर से लगातार धमकियां मिलती रहीं। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

दीक्षा पांडेय की बहन संध्या ने लगाए आरोप
दीक्षा पांडेय की बहन संध्या का कहना है कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बावजूद उनकी बहन को लगातार परेशान किया जा रहा था। उनका आरोप है कि बीते कुछ दिनों से परिवार मानसिक दबाव का सामना कर रहा था। जिसके चलते उनकी बहन ने ये कदम उठाया है।
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हाईकोर्ट ने नैनीताल के DSA मैदान नमाज अदा करने की दी अनुमति, सिर्फ एक घंटे के लिए दी गई इजाज़त

Nainital News : उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं देने के मामले में सुनवाई के बाद अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने प्रशासन, पुलिस और कमिटी से कानून व्यवस्था और ट्रैफिक बाधित नहीं होने देने के लिए भी कहा है।
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हाईकोर्ट ने नैनीताल के DSA मैदान नमाज अदा करने की दी अनुमति
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के DSA मैदान नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि नैनीताल की अंजुमन इस्लामिया कमिटी की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि उनकी तरफ से सौ वर्षों से फ्लैट्स मैदान में नमाज़ आदि की जाती है। इसमें कोई कानून व्यवस्था जैसे हालात नहीं आते। इसलिए उन्हें कल ईद की नमाज़ अदा करने की अनुमति दी जाए।
हाईकोर्ट ने सिर्फ एक घंटे के लिए दी गई इजाज़त
आज दोपहर एकलपीठ ने मामले को सुना और डी.एस.ए.फ्लैट्स मैदान और जिमखाना मैदान में ईद की नमाज़ अदा करने की अनुमति दे दी। मामले के अनुसार ईद अल अदा(बकरा ईद)की नमाज के लिए डी.एस.ए.की तरफ से पहले अनुमती दी गई और फिर उसे कारण बताते हुए निरस्त कर दिया गया।

दान में 9 से 10 बजे तक नमाज़ अदा करने की अनुमति
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी ने न्यायालय को बताया की इस मैदान में पिछले 100वर्षों से नमाज अदा की जा रही है। ये भी कहा गया की इससे कोई विवाद या हंगामा नहीं हुआ है। बताया गया कि ये सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, जहां लाखों लोग आते हैं और इससे धार्मिक अपवाद उत्पन्न हो सकता है।
याचिकाकर्ता की प्रार्थनापत्र को आज एसडीएम ने भी रिजेक्ट कर दिया है। न्यायालय ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी को डी.एस.ए.फ्लैट्स मैदान में 9 से 10 बजे तक नमाज़ अदा करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने संबंधित विभागों को ट्रैफिक और न्याय व्यवस्था संभालने को कहा है।
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नैनीताल के नौकुचियाताल झील में शव मिलने से सनसनी, गाजियाबाद निवासी युवक के रूप हुई पहचान

Nainital News : नैनीताल के नौकुचियाताल झील में शव मिलने से सनसनी मच गई। शव की शिनाख्त हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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नैनीताल के नौकुचियाताल झील में शव मिलने से सनसनी
नैनीताल जिले के नौकुचियाताल झील में एक शव उतराता हुआ दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने झील में शव तैरता देखा। जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को झील से बाहर निकालकर कब्जे में लिया।

गाजियाबाद निवासी युवक के रूप में हुई शिनाख्त
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मृतक गाजियाबाद निवासी बताया जा रहा है, जो भीमताल स्थित रामा ग्रुप में रह रहे थे। घटना की सूचना फैलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त की कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी
सीओ रविकांत सेमवाल ने बताया कि पुलिस टीम के द्वारा युवक का शव झील से बाहर निकल गया। फिलहाल युवक द्वारा सुसाइड करने का मामला प्रतीक हो रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी।
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