Dehradun
अब नहीं चलेगा धोखा! यूसीसी के तहत लिव-इन में छुपाई शादी तो होगी कड़ी कार्रवाई

देहरादून : उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) में अब कुछ अहम बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि इसे और ज्यादा व्यावहारिक और आम लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। मंगलवार को सरकार ने “समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन अधिनियम 2025” को विधानसभा में पेश कर दिया है। उम्मीद है कि यह बिल बुधवार को पारित हो जाएगा।
अब विवाह पंजीकरण के लिए मिलेगा 1 साल का समय
पहले विवाह के पंजीकरण के लिए 6 महीने की समय सीमा थी। अब इसे बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। यानी अब शादी के एक साल के अंदर पंजीकरण करवाया जा सकेगा।
लेकिन अगर कोई इस समयसीमा के बाद पंजीकरण करवाएगा, तो उस पर जुर्माना या दंड भी लग सकता है।
अपील और शुल्क के नियम भी तय
अगर किसी को विवाह पंजीकरण को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह अब सब-रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकता है।
इसके अलावा, पंजीकरण से जुड़े शुल्क और प्रक्रिया को भी स्पष्ट कर दिया गया है।
व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने की कोशिश
समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद लोगों को जिन तकनीकी या कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें भी इस संशोधन में दूर किया गया है।
जैसे कुछ जगहों पर ‘पेनल्टी’ की जगह ‘शुल्क’ लिखा गया था, अब उसे ठीक कर दिया गया है।
इसके अलावा सीआरपीसी (CrPC) की जगह बीएनएसएस (BNS) को जोड़ा गया है, जो नया कानून है।
सख्त दंड: धोखे से रिश्ते बनाने पर 7 साल की सजा
धारा 387 में नया प्रावधान जोड़ा गया है —
अगर कोई व्यक्ति बल, दबाव या धोखा देकर सहमति लेता है और फिर शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे 7 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा दी जाएगी।
शादीशुदा होते हुए लिव-इन में रहना अब अपराध
धारा 380(2) में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और यह बात छिपाकर लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो उसे भी 7 साल तक की सजा और जुर्माना होगा।
हालांकि ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा:
जिन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप पहले ही खत्म कर दी हो, या
जिनके जीवनसाथी का 7 साल या उससे ज्यादा वक्त से कोई पता न हो
दो नई धाराएं: पंजीकरण निरस्त और जुर्माना वसूली
धारा 390-क: अब विवाह, तलाक, लिव-इन या उत्तराधिकार से जुड़े पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार रजिस्ट्रार जनरल को दिया गया है।
धारा 390-ख: अगर किसी पर जुर्माना लगता है और वह नहीं भरता, तो उसकी वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी, यानी सरकार सीधे वसूल सकती है।
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उत्तराखंड में अगले 120 घंटे कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज? जानिए जिलेवार अपडेट

देहरादून (janmanchTV): उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी से अत्यंत भारी बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने, और अत्यधिक तेज़ वर्षा की चेतावनी दी गई है।
रेड अलर्ट :
29 अगस्त दोपहर 12:46 से 30 अगस्त दोपहर 12:46 तक, इन जिलों और क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खतरा:
बागेश्वर
चमोली
देहरादून (विशेष रूप से चकराता, डोईवाला, विकासनगर)
रुद्रप्रयाग (केदारनाथ, सोनप्रयाग)
बदरीनाथ, ज्योर्तिमठ, थराली, कपकोट सहित आसपास के इलाके
इन स्थानों पर बहुत भारी बारिश, बिजली गिरने, और अत्यंत तीव्र वर्षा की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़कें बंद होने का खतरा भी बढ़ गया है।
ऑरेंज अलर्ट :
इसी अवधि में कुछ अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है:
चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी
विशेष क्षेत्र: रूड़की, लक्सर, गंगोत्री, पुरोला, मुनस्यारी, गंगोलीहाट, लोहाघाट, काशीपुर, खटीमा, किच्छा और आसपास के क्षेत्र
यहां भी भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है।
प्रशासन की अपील:
राज्य प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि:
अनावश्यक रूप से यात्रा न करें
नदी-नालों से दूर रहें
पहाड़ी मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतें
मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखें
इस अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों के आपदा नियंत्रण कक्ष को एक्टिव कर दिया गया है और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
नोट: बारिश की तीव्रता को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी या मार्गों के बंद होने की घोषणा स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा सकती है। यात्रा या तीर्थ दर्शन पर जाने वाले लोग पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें।
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बिना हेलमेट 42 बार पकड़ा गया शख्स, फिर भी न सुधरा, अब ऐसे युवकों के लिए RTO का बड़ा एक्शन प्लान, जानिए

RTO का बड़ा एक्शन प्लान
देहरादून: देहरादून की सड़कों पर ट्रैफिक नियम अब मज़ाक बनते जा रहे हैं और कुछ लोगों के लिए तो ये जैसे रोज़मर्रा की आदत बन गई है। लेकिन अब आरटीओ ने ठान लिया है — जो सुधरेंगे नहीं, उन्हें सिखाया जाएगा!
शहर में बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों की भरमार है, और उनमें भी कुछ ऐसे “जांबाज़” हैं जिन्होंने चेतावनियों, चालानों और हादसों तक को नज़रअंदाज़ कर दिया है। अब आरटीओ ऐसे लोगों के खिलाफ घर जाकर एक्शन लेने वाला है।
क्या है मामला?
आरटीओ कार्यालय में जब हाल ही में डाटा की समीक्षा की गई तो चौकाने वाली बातें सामने आईं। एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसका 42 बार बिना हेलमेट के चालान कट चुका है!
आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी के मुताबिक ऐसे लोग न केवल अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। अब हमने ऐसे 10 रिपीटेड ऑफेंडर्स को चिन्हित कर लिया है, जिन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब क्या होगा?
चिन्हित किए गए लोगों के घर जाकर वाहन जब्त किए जाएंगे
उन्हें आरटीओ कार्यालय लाया जाएगा
2 घंटे की काउंसलिंग दी जाएगी – जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है
अगर किसी के पास हेलमेट खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो हेलमेट मुफ्त दिए जाएंगे
कानून की नहीं, अब समाज की बात
संदीप सैनी ने कहा कि शहर की सुंदरता उसकी सड़कें, इमारतें या रोशनी से नहीं, बल्कि नागरिकों के व्यवहार और अनुशासन से तय होती है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन केवल एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।
क्यों जरूरी है सख्ती?
देहरादून में वाहन तेजी से बढ़ रहे हैं
ट्रैफिक जाम और हादसे आम होते जा रहे हैं
नियम तोड़ने वालों की वजह से पूरे शहर को भुगतना पड़ता है
आरटीओ की अपील:
यदि आप भी सड़क पर ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं, तो अब संभल जाइए। अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा। या तो हेलमेट पहनिए और नियमों का पालन कीजिए, या फिर आरटीओ की टीम आपके दरवाजे पर होगी!
ट्रैफिक नियम पालन नहीं, तो वाहन भी नहीं! – देहरादून आरटीओ
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देहरादून में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 36 सिलेंडर जब्त, डीएम के आदेश पर बड़ी कार्रवाई

अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़
देहरादून: देहरादून के आमवाला क्षेत्र में अवैध रूप से घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने गंभीर रुख अपनाते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई की।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल के नेतृत्व में पूर्ति विभाग की टीम ने आमवाला अपरला स्थित एमबी होम, गंगा टावर के पास छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से कुल 36 गैस सिलेंडर (19 घरेलू, 15 व्यावसायिक) जब्त किए। इसके अलावा 2 गैस रिफिलिंग किट, 2 कपड़े (संभवत: सिलेंडर ढकने हेतु इस्तेमाल किए जा रहे) और 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जब्त किया गया। पूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह गतिविधि आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन है। मौके पर पकड़े गए समस्त सामान को सील कर दिया गया है। जिला पूर्ति कार्यालय ने इस अवैध गतिविधि को लेकर थाना रायपुर में तहरीर दे दी है, और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
कार्रवाई के दौरान मौजूद अधिकारी:
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अजयपाल सिंह
पूर्ति निरीक्षक शशांक चौधरी
पूर्ति निरीक्षक रजत नेगी
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा किआवश्यक वस्तुओं की काला बाजारी या अवैध भंडारण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को कानून के तहत सजा दिलाई जाएगी।
प्रशासन की चेतावनी
जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को इस तरह की अवैध गतिविधि की जानकारी मिले, तो तुरंत संबंधित विभाग या पुलिस को सूचित करें। प्रशासन द्वारा शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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