Uttarakhand
उत्तरकाशी: बारिश और ओलों से गंगा-यमुना घाटी में फसलें बर्बाद, किसानों ने सरकार से मांगा मुआवजा…

उत्तरकाशी : जनपद उत्तरकाशी में मंगलवार को हुई तेज बारिश और भीषण ओलावृष्टि ने गंगा और यमुना घाटी के किसानों की नकदी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यमुना और वरुणा घाटियों के कई गांवों में आलू, टमाटर, मटर सहित कई फसलें पूरी तरह तबाह हो गई हैं…जिससे अब किसानों की आजीविका पर बड़ा संकट मंडराने लगा है।

यमुना घाटी के बड़कोट, पाली, बढ़ाता, पुजार गांव, कुथनौर, हलना, नकोड़ा, कपोला, खनेड़ा, स्यालना, भनसाड़ी, नंदगांव, गीठ पट्टी और धारामंडल क्षेत्र (कुर्सिल, स्यालव, सुकन गोल आदि) में हुई भीषण ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद कर दीं। इन इलाकों में गेंहू, मटर, टमाटर, आलू जैसी नकदी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं हैं।

गंगा घाटी के गुंडा, गाजणा और वरुणा घाटी में भी तेज बारिश और ओले गिरने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। खेतों में लगे आलू, मटर और टमाटर की फसलें भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते चौपट हो गईं। किसान अब भारी आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं।
प्रभावित ग्रामीणों और किसानों ने सरकार से त्वरित सर्वेक्षण और उचित मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द मुआवजा नहीं मिला तो आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ से उबरना मुश्किल हो जाएगा।

ग्रामीणों ने कहा है कि हमारे खेतों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। सरकार से निवेदन है कि तुरंत नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि हम फिर से खेती कर सकें।
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Haldwani
हल्द्वानी में शराब की ओवर रेटिंग पर एक्शन, शराब की दुकानों पर छापेमारी जारी…

Haldwani News : हल्द्वानी में शराब की ओवर रेटिंग पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी,उपजिलाधिकारी हल्द्वानी और तहसीलदार हल्द्वानी ने शराब की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है।
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हल्द्वानी में शराब की ओवर रेटिंग पर एक्शन
हल्द्वानी में शराब की ओवर रेटिंग होने की शिकायतों के चलते शराब की दुकानों पर छापेमारी जारी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी,उपजिलाधिकारी हल्द्वानी और तहसीलदार हल्द्वानी के द्वारा विदेशी मदिरा की दुकानों का निरीक्षण किया।
तीन दुकानों पर ओवररेटिंग पाई जाने पर कार्रवाई
मिली जानकारी के मुताबिक निरीक्षण में कुल चार दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें 3 दुकानों में दुकानदारों के द्वारा ओवररेटिंग की जानी पाई गई। कई शराब की ब्रांड का क्वार्टर में 5 रुपया और 10 रुपया अधिक वसूला जा रहा है। इन दुकानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

बोतल में अंकित QR कोड भी नहीं कर रहा था काम
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ओवररेटिंग के अलावा बोतल में अंकित QR कोड भी काम नहीं कर रहा है। बता दें कि लालकुआं में निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय राजस्व कर्मी और अन्य लोगों के माध्यम से दुकानों से शराब की खरीद करवाई गई। जिसमें पाया गया कि शराब की बोतलों में अंकित मूल्य के सापेक्ष अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री की जा रही है।
लालकुआं में चारों मदिरा की दुकानों देशी व विदेशी दुकान में मूल्य से अधिक धनराशि पर शराब की विक्रय होना पाया गया है। चारों दुकानों में अधिक दाम ओवर रेटिंग के अतिरिक्त दुकान में बिलिंग मशीन खराब पाई गई। इसके साथ ही स्टॉक पंजिका भी अपूर्ण पाई गई है। दुकान पर बिक्री पंजिका नहीं पाई गई जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी नैनीताल को भेजी जा रही है।
big news
सितारगंज में अंतरराज्यीय असलहा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, आतंकी संगठन से जुड़ रहे तार…

Sitarganj News : सितारगंज से दो अंतरराज्यीय असलहा तस्कर गिरफ्तार, आतंकी संगठन से जुड़ें हैं तार
Sitarganj News : सितारगंज पुलिस और एसओजी केसंयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सितारगंज में अंतरराज्यीय असलहा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।
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सितारगंज में अंतरराज्यीय असलहा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़
उधम सिंह नगर एसएसपी अजय गणपति का सख्त एक्शन एसओजी रुद्रपुर और कोतवाली सितारगंज पुलिस द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान दो सन्धिक्त व्यक्तियों को बिना नंबर प्लेट की सफेद स्विफ्ट कर से स्विफ्ट सिडकुल फेज टू क्षेत्र से कच्चे रास्ते के माध्यम से अवैध असला लेकर जा रहे दो असलहा तस्करों को पकड़ा है।
दो अंतरराज्यीय असलहा तस्कर गिरफ्तार
एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि बीते 8 अप्रैल को एसओजी रुद्रपुर और सितारगंज पुलिस सिडकुल फेज 2 में चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान टीम को सफेद स्विफ्ट कार आती दिखाई दी। जिसे टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया लेकिन चालक द्वारा बहन को पीछे से मोड़कर भागने का प्रयास किया गया।
जो कच्चे रास्ते में फंस गई।वहीं पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों व्यक्तियों को गाड़ी समेत पकड़ लिया। वही तलाशी के दौरान उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुए।

हथियारों को जंगल में छुपाने जा रहे थे दोनों
पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि वो पुलिस के डर से हथियारों को जंगल में छुपाने जा रहे थे। दोनों अंतरराज्यीय स्तर पर इनकी सप्लाई करते हैं। पकड़े गए दोनों अभियुक्त ने अपने नाम हरेंद्र सिंह उर्फ हनी पुत्र इंद्रपाल निवासी बिरिया फॉर्म सिसैया दूसरे ने अपना नाम निखिल वर्मा उर्फ रानू पुत्र रमेश चंद्र निवासी केशव नगर सितारगंज बताया हैय़
आतंकी संगठन अल बदर से जुड़े तार
दोनों के पास से बिना नंबर प्लेट शिफ्ट कार पांच असलहा 222 जिंदा कारतूस 129 खोखा कारटूश बरामद किया गया है। दोनों के बैंक डिटेल की जांच करने पर अधिकतर लेनदेन जम्मू से जुड़ने की बात सामने आई है। इसके साथ ही दोनों अभियुक्तो ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवैध हथियारों की सप्लाई करने और जम्मू निवासी वाहिद वाजिद अन्य व्यक्तियों को हथियार उपलब्ध कराए जाने की बात स्वीकार की है।
Dehradun
Dehradun News: DM सेविन बंसल का बड़ा फैसला, अल्ट्रासाउंड और रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर पर सख्त नियम लागू

डायग्नोस्टिक सेंटरों की होगी कड़ी जांच, बिना मानक नहीं मिलेगा लाइसेंस
DEHRADUN NEWS: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले में संचालित और प्रस्तावित अल्ट्रासाउंड और रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों के पंजीकरण और नवीनीकरण को लेकर कड़े मानक तय कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के मुताबिक अब किसी भी सेंटर को बिना निर्धारित सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे आमजन को बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
मुख्य बिंदु
पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रिया पर सख्ती
जिला प्रशासन द्वारा बीते छह महीनों से लगातार ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटरों की जांच और मूल्यांकन किया जा रहा है, जो नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं या पहले से संचालित होकर नवीनीकरण चाहते हैं। DM सविन बंसल ने स्पष्ट किया है कि केवल वही केंद्र अनुमति प्राप्त कर सकेंगे, जो सभी निर्धारित मानकों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य जिले में अनियमित रूप से संचालित हो रहे केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित करना और स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाना है।

कानूनी प्रावधानों का पालन अनिवार्य
सभी अस्पतालों, अल्ट्रासाउंड और रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बायोमेडिकल कचरे के सुरक्षित निस्तारण के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्रों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत सभी नियमों का सख्ती से अनुपालन करना होगा, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
आवश्यक मानक और सुरक्षा व्यवस्थाएं
पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले सभी केंद्रों को स्वच्छता, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की वैध व्यवस्था, सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी जैसी अनिवार्य शर्तों को पूरा करना होगा। प्रशासन ने इन सभी पहलुओं को जनसुरक्षा से सीधे जुड़ा बताते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई और प्रशासन का उद्देश्य
जिलाधिकारी सविन बंसल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी आवेदनों की गहन जांच की जाए और केवल पात्र केंद्रों को ही अनुमति प्रदान की जाए। यदि किसी भी सेंटर में अनियमितता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखना और आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है, ताकि लोग भरोसे के साथ चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकें।
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