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दूरसंचार विधेयक आज से हो रहा लागू, तीन साल की जेल का है प्रावधान, जानिए क्या क्या हो रहे बदलाव ?

नई दिल्ली – आज यानी 26 जून से दूरसंचार अधिनियम 2023, आंशिक रूप से लागू होने जा रहा है। आंशिक रूप से मतलब ये है कि इस कानून की कुछ धाराओं के नियम लागू हो जाएंगे। दूरसंचार अधिनियम 2023 मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885), वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1993) और टेलीग्राफ वायर (अवैध कब्जा) अधिनियम (1950) के पुराने विनियामक ढांचे की जगह लेगा। आज से अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान भी लागू हो जाएंगे। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इसके अलावा इस एक्ट में सिम कार्ड को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं।

दूरसंचार विधेयक 2023 की खास बातें
फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए बिल में सख्त प्रावधान हैं। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर तीन साल की जेल और जुर्माना लगेगा। बिल के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी तीन साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा उसके बाद ही सिम जारी होगा। एक पहचान पत्र पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना है। दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना है।
SIM की कॉपी करना क्राइम में शामिल
सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड का दुरूपयोग करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। आपको बता दें कि देश में सिम कार्ड क्लोनिंग को लेकर काफी मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन लोगों के सिम कार्ड को क्लोन करके लोगों के खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं।
डू नॉट डिस्टर्ब
टेलीकॉम कंपनियों को यूजर को DND (डू-नॉट-डिस्टर्ब) सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा यूजर्स को इस तरह के मैसेज की शिकायत करने का भी ऑप्शन मिलेगा।
आपात स्थिति में सभी नेटवर्क अपने कब्जे में लेगी सरकार
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। अधिनियम के अनुसार आपात स्थिति में कोई भी दूरसंचार कंपनी जो दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करना या संचालित करना चाहता है, सेवाएं प्रदान करना चाहता है या अनुपातिक उपकरण रखना चाहता है, उसे सरकार द्वारा अधिकृत होना होगा।
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन नए तरीके से
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन अब प्रशासनिक तरीके से होगा यानी इसकी नीलामी नहीं होगी। इसके अलावा अब देश के बाहर की कंपनियों को भी स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे, हालांकि देश की टेलीकॉम कंपनियां ऐसा नहीं चाहती हैं। नए बिल से एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की भारत में एंट्री का रास्त साफ हो गया है। इसके तहत स्पेक्ट्रम आवंटित होने वाली पहली सूची में 19 सेवाओं ग्लोबल पर्सनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं, मोबाइल उपग्रह सेवाएं, वीएसएटी, इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी को शामिल किया गया है।
कॉल टैपिंग अपराध
बिना इजाजत टेलीकॉम नेटवर्क का डाटा एक्सेस करना, कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए तीन साल की सजा भी हो सकती है।
प्रमोशनल मैसेज भेजने के लिए इजाजत
नए विधेयक में प्रमोशन मैसेज को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी।
सरकार से लाइसेंस प्राप्त कंपनियों से ही खरीदने होंगे पार्ट्स
राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अपने इक्विपमेंट्स केवल सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड ट्रस्टेड सोर्स से ही लेने होंगे।
डीएनडी को लेकर कड़े कानून
यदि कोई यूजर डीएनडी सर्विस को ऑन रखता है तो उसके पास इस तरह के मैसेज या कॉल नहीं जाने चाहिए और यदि नियम का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होगी। प्रस्ताव ऐसे संचार पर भी रोक लगाते हैं जो ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर वाणिज्यिक संदेशों पर दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार विनियम प्राधिकरण (ट्राई) के नियमों का उल्लंघन करते हैं।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले छात्रसंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी, दी जीत की शुभकामनाएं

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री आर्यन मान, महासचिव श्री कुणाल चौधरी एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के सह-सचिव श्री वैभव मीणा ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को छात्रसंघ चुनावों में मिली ऐतिहासिक और प्रेरणादायक विजय पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर युवाओं की भूमिका को देश की दिशा और दशा तय करने में अहम बताया। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति लोकतंत्र की नर्सरी है, जहां से नेतृत्व गढ़ा जाता है। उन्होंने आशा जताई कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि छात्र हितों की आवाज को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
भेंट के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें दिल्ली प्रांत संगठन मंत्री रामकुमार गुप्ता, अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख मनु कटारिया, एवं प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा शामिल थे।
यह मुलाक़ात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि देश के भावी नेतृत्व के साथ एक सशक्त संवाद का प्रतीक भी बनी। जहां एक ओर युवा प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने भी युवाओं में देशभक्ति, सेवा और नेतृत्व के गुणों को और निखारने का संदेश दिया।
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रेलवे में इन पदों पर निकली वैकेंसी, जानिए कब से करे आवेदन

नई दिल्ली: डेस्क: रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट (CMA) के 2,570 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत अक्टूबर 2025 के अंत में होने जा रही है।
आवेदन प्रक्रिया कब और कहां से?
आवेदन की शुरुआत: 31 अक्टूबर 2025
अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2025
आधिकारिक वेबसाइट: rrbapply.gov.in
विस्तृत अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी…जिसमें श्रेणीवार पदों का विवरण, सिलेबस, परीक्षा तिथियां और अन्य आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
JE और DMS पदों के लिए:
उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या BE/BTech डिग्री होनी चाहिए।
CMA पद के लिए:
भौतिकी और रसायन शास्त्र विषयों के साथ स्नातक (Graduation) की डिग्री आवश्यक है।
विस्तृत योग्यता की जानकारी मुख्य अधिसूचना में दी जाएगी।
आयु सीमा
उम्मीदवार की आयु: 1 जनवरी 2026 को 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के तहत आयु में छूट मिलेगी।
वेतनमान और सुविधाएं
चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-6 में ₹35,400 प्रति माह वेतन मिलेगा।
इसके साथ रेलवे के अन्य भत्ते व सुविधाएं भी मिलेंगी।
चयन प्रक्रिया ऐसे होगी
चार चरणों में भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी…
CBT-I (प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा)
CBT-II (मुख्य ऑनलाइन परीक्षा)
दस्तावेज सत्यापन (Document Verification)
मेडिकल फिटनेस टेस्ट
CBT-I पास करने वाले अभ्यर्थियों को CBT-II के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन मेडिकल फिटनेस और डॉक्युमेंट्स की जांच के आधार पर होगा।
रेलवे की JE भर्तियां तकनीकी पदों के लिए होती हैं…जिनमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ब्रांच के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को अच्छा अवसर मिलता है। इस बार की भर्ती CMA और DMS जैसे पदों को भी कवर कर रही है…जो साइंस ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका है।
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अक्टूबर में बदलेंगे कई नियम, यूपीआई से लेकर एलपीजी तक जानिए पूरी जानकारी

Rules Change: अक्तूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही कई अहम बदलाव भी लागू हो गए हैं जो सीधे आपके दैनिक जीवन और बजट को प्रभावित करेंगे। चाहे बात हो रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों की यूपीआई ट्रांजैक्शन की या एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की इस महीने कई नई अपडेट्स आपके काम को आसान तो बनाएंगी…लेकिन इनके बारे में जानना भी जरूरी है ताकि आप किसी परेशानी से बच सकें।
रेलवे टिकट बुकिंग में नया नियम लागू
आज से रेलवे ने टिकट बुकिंग में नया बदलाव किया है। अब रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट केवल उन्हीं यात्रियों के लिए होगा जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। यह नियम आईआरसीटीसी वेबसाइट और एप दोनों पर लागू होगा। इससे टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी बुकिंग कम होंगी।
एनपीएस नियमों में भी बदलाव
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से जुड़ी नई सुविधा के तहत अब नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के निवेशक एक ही PAN या PRAN नंबर के तहत कई योजनाओं में निवेश कर सकेंगे। यह बदलाव निवेशकों को अधिक विकल्प और सुविधा देगा।
यूपीआई ट्रांजैक्शन में नया अपडेट
यूपीआई ने भी धोखाधड़ी रोकने के लिए पी2पी (पर्सन टू पर्सन) मनी रिक्वेस्ट की सुविधा बंद कर दी है। यानी अब आप यूपीआई एप के जरिए सीधे पैसे मांग नहीं पाएंगे। वहीं यूपीआई ट्रांसफर की अधिकतम लिमिट बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे बड़ी रकम भेजना आसान हो जाएगा।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ीं
दशहरे और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव हुआ है। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1595.50 रुपये का हो गया है…जो पहले 1580 रुपये था। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है।
इन बदलावों से न केवल आपकी सुविधाओं में सुधार होगा…बल्कि आपको अपने खर्चों और योजनाओं को भी इसके अनुसार एडजस्ट करना होगा। इसलिए महीने की शुरुआत में ही इन नियमों और कीमतों की जानकारी रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
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