Delhi
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में आगे सुनवाई से किया इनकार , याचिका को भी किया खारिज….

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में आगे सुनवाई जारी रखने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता से पूछा कि इस पर कितना जुर्माना लगाया जाए। हिंडनबर्ग मामले में याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि, इससे पहले 5 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने विशाल तिवारी की अर्जी को लिस्ट करने से इनकार कर दिया था।
हिंडनबर्ग रिसर्च का बंद होने का ऐलान
इससे कुछ दिन पहले, अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) के बंद होने का ऐलान किया गया था। इसके संस्थापक नैट एंडरसन ने खुद इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने हिंडनबर्ग की वेबसाइट पर एक नोट लिखकर कहा था कि उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला किया है। उनका कहना था कि जो विचार वे कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उनका कार्य पूरा होने के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का यह निर्णय लिया गया है।
नैट एंडरसन का बयान
नैट एंडरसन ने सोशल मीडिया साइट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर यह स्पष्ट किया कि यह निर्णय कोई खतरे या व्यक्तिगत मुद्दे की वजह से नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल के अंत से ही उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और टीम के साथ यह बात साझा की थी कि हिंडनबर्ग रिसर्च को उन विचारों के पूरे होने के बाद बंद कर दिया जाएगा, जिन पर कंपनी काम कर रही थी।
एंडरसन ने यह भी कहा कि कंपनी को बंद करने का यह फैसला पहले से ही योजनाबद्ध था और इस बारे में आवश्यक कार्यों को विनियामकों के साथ साझा करने के बाद ही यह दिन आया है।
हिंडनबर्ग रिसर्च का प्रभाव और फैसले की अहमियत
हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत सहित विभिन्न देशों में कई कंपनियों के खिलाफ जांच और रिपोर्टें प्रकाशित की थीं, जिससे कई मामलों में हंगामा हुआ था। इसकी रिपोर्टों का प्रभाव आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी गहरा था। अब कंपनी के बंद होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं।
मुख्य बिंदु:
- सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई से इनकार किया
- याचिका खारिज, याचिकाकर्ताओं से जुर्माना पर सवाल
- हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नैट एंडरसन ने कंपनी बंद करने का ऐलान किया
- एंडरसन का कहना है कि यह कदम पहले से तय था, किसी विशेष खतरे या मुद्दे की वजह से नहीं लिया गया
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राहुल गांधी ने उठाया देहरादून में हुई ब्रिगेडियर की हत्या का मामला, उत्तराखंड की काूनन व्यवस्था पर साधा निशाना

Dehradun News : सोमवार को जोहड़ी में हुए गोलीकांड में सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की हत्या मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चिंता जताई है। इस मामले को लेकर उन्होंने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं।
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देहरादून में हुई ब्रिगेडियर की हत्या पर राहुल गांधी ने जताई चिंता
सोमवार को देहरादून के जोहड़ी इलाके में हुए फायरिंग मामले में एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की मौत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस घटना पर सवाल उठाए और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा।

उत्तराखंड की काूनन व्यवस्था पूरी तरह धवस्त
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि ‘ देहरादून में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर वी के जोशी जी की दिनदहाड़े निर्मम हत्या साफ बताती है कि उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सरहद पर देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले ही आज अपने शहर में ही असुरक्षित हैं।

आम नागरिक और कई समुदाय डर कर जीने को मजबूर हैं। BJP राज में सिर्फ़ अपराधी बेखौफ और महफूज़ है। कभी शांति और सुरक्षा की पहचान रहा है हमारा उत्तराखंड, आज BJP के ग़ैर-जिम्मेदार नेतृत्व में हिंसा, हत्या और भय के साये में सिमट कर रह गया है।”
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बड़ी खबर : कल से बदल जाएंगे ये नियम, LPG, UPI से लेकर ATM तक जानें क्या-क्या बदलेगा ?

1 April New Rules : नए फाइनेंशियल ईयर के साथ होने जा रहे कई बदलाव, जानें नए नियम
1 April New Rules : 1 अप्रैल यानी कल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। कल से सैलरी, टैक्स, यात्रा और बैंकिंग में लागू होने वाले नियम आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। ऐसे में आपको जान लेना चाहिए कि कल से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं।
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कल यानी एक अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम
नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ही कल से कई बदलाव (1 April New Rules) होने जा रहे हैं। एक अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा। इसके साथ ही टेक होम सैलरी, ग्रेच्युटी, रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम, FASTag, पैन कार्ड को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं।
टिकट रद्द करने के नियम हो जाएंगे अपडेट
एक अप्रैल से टिकट कैंसिल करने के नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय रेलवे ने नियम में बदलाव करते हुए ये प्रावधान किए हैं कि अब रिफंड पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कब टिकट कैंसिल किया है।
जितनी जल्दी टिकट कैंसिल किया जाएगा उसी के आधार पर रिफंड दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात अगर आप 8 घंटे बाद टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

| समय / सुविधा | नियम / विवरण | यात्रियों पर असर |
|---|---|---|
| 72 घंटे पहले | लगभग पूरा पैसा वापस (थोड़ा चार्ज कटेगा) | ज्यादा रिफंड मिलेगा |
| 24 से 72 घंटे | 25% किराया कटेगा | आंशिक रिफंड मिलेगा |
| 8 से 24 घंटे | 50% किराया कटेगा | आधा पैसा कटेगा |
| 8 घंटे से कम | कोई रिफंड नहीं | पूरा पैसा डूब सकता है |
| ई-टिकट रिफंड | कैंसिल करने पर पैसा सीधे अकाउंट में आएगा | फॉर्म भरने की जरूरत नहीं |
| बोर्डिंग स्टेशन बदलाव | ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदलाव संभव | यात्रियों को अधिक सुविधा |
नया इनकम टैक्स कानून होगा लागू
कल से या इनकम टैक्स कानून लागू होगा। पुराने सिस्टम की तुलना नें इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ अलग-अलग होते थे। लेकिन इसमें बदलाव करते हुए अब केवल ‘टैक्स ईयर’ ही होगा। इसके साथ ही ITR-3 और ITR-4 भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।

कल से होंगे ये दस बड़े बदलाव
| नंबर | बदलाव का विषय | क्या बदलेगा | आम लोगों पर असर |
|---|---|---|---|
| 3 | ग्रेच्युटी | बेसिक सैलरी बढ़ने से ग्रेच्युटी बढ़ेगी | नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट पर ज्यादा पैसा मिलेगा |
| 4 | FASTag | वार्षिक पास ₹3000 से बढ़कर ₹3075 | टोल खर्च थोड़ा बढ़ेगा |
| 5 | रेलवे टिकट नियम | 8 घंटे पहले तक ही कैंसिलेशन पर रिफंड | लेट कैंसिल करने पर पैसा नहीं मिलेगा |
| 5A | रिफंड नियम | 72 घंटे पहले: पूरा, 24-72 घंटे: 25% कट, 8-24 घंटे: 50% कट | समय पर टिकट कैंसिल करना जरूरी |
| 5B | अतिरिक्त सुविधा | 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे | यात्रियों को अधिक सुविधा |
| 6 | PAN कार्ड | सिर्फ आधार से आवेदन बंद | अन्य दस्तावेज देना जरूरी |
| 7 | क्रेडिट स्कोर | हर हफ्ते अपडेट होगा | स्कोर जल्दी अपडेट होगा |
| 8 | गोल्ड बॉन्ड टैक्स | बाजार से खरीदे बॉन्ड पर 12.5% टैक्स | निवेशकों पर टैक्स असर |
| 9 | ATM नियम | फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद चार्ज | ज्यादा उपयोग पर अतिरिक्त खर्च |
| 10 | डिजिटल पेमेंट | टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य | पेमेंट अधिक सुरक्षित होगा |
Delhi
सीएम धामी ने की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात, उत्तराखण्ड में रेल संपर्क को सुदृढ़ बनाने पर हुई चर्चा

New Delhi : नई दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखण्ड में रेल संपर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर त्वरित कार्यवाही का अनुरोध किया।
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सीएम धामी ने की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात
सीएम धामी ने की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम धामी ने रेल मंत्री को कुंभ 2027 की व्यापक तैयारियों एवं इसे “डिजिटल कुंभ” के रूप में विकसित किए जाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया। इसके साथ ही इस परियोजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ₹143.96 करोड़ की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।
उत्तराखण्ड में रेल संपर्क को सुदृढ़ बनाने पर हुई चर्चा
सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में तीव्र गति से बढ़ रहे पर्यटन और यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार एवं ऋषिकेश तक RRTS के विस्तार और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का कार्य वर्ष 2026 तक पूर्ण कर उसके लोकार्पण का अनुरोध किया।

इस दौरान सीएम ने उनसे टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में स्वीकृति प्रदान करने, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) की अनुमति देने, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण, रायवाला बाई-डक ब्रिज के विकास, चारधाम रेल परियोजना के अंतर्गत डोईवाला-उत्तरकाशी और कर्णप्रयाग-पीपलकोटी खंडों के फाइनल लोकेशन सर्वे को शीघ्र पूर्ण करने और मोहण्ड-देहरादून-सहारनपुर रेल लाइन परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया।
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