Dehradun
वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी: टैक्स माफ और लाखों की सब्सिडी, पढ़ें कैसे मिलेगा फायदा…

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में प्रदूषण कम करने, हरित परिवहन को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने जहां हाइब्रिड वाहनों को पंजीकरण के समय लगने वाले वन टाइम टैक्स से छूट देने का फैसला लिया है वहीं स्वच्छता परिवर्तन गतिशीलता नीति में संशोधन कर सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजने की मंजूरी दी है।
राज्य सरकार लगातार स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गंभीर कदम उठा रही है। इसी क्रम में ऐसे वाहनों को प्रोत्साहन देने की दिशा में यह निर्णय लिया गया है जो कम प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे हाइब्रिड वाहन। फिलहाल उत्तराखंड में केवल 750 हाइब्रिड वाहन पंजीकृत हैं। इनकी संख्या इसलिए भी कम रही क्योंकि राज्य में इनके पंजीकरण पर वाहन की कुल कीमत का करीब 10 प्रतिशत वन टाइम टैक्स वसूला जाता है जबकि उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में इस पर छूट मिलती है। इसके चलते उपभोक्ता अक्सर दूसरे राज्यों से वाहन खरीदना अधिक उचित समझते हैं।
इन परिस्थितियों को देखते हुए परिवहन विभाग ने राज्य में भी हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा, जिसे स्वीकृति मिल गई है। इससे हाइब्रिड वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है और राज्य में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने स्वच्छता परिवर्तन गतिशीलता नीति में भी महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। देहरादून में पिछले वर्ष शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत अब लाभार्थियों को सीएनजी, बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहले यह योजना एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से संचालित हो रही थी, जिससे प्रक्रिया जटिल और धीमी हो रही थी। एस्क्रो अकाउंट में कई प्रस्ताव एक साथ स्वीकृत होते थे, लेकिन राज्य में आवेदन एक-एक कर आ रहे थे, जिसके कारण लाभार्थियों को समय पर अनुदान नहीं मिल पा रहा था।
अब सरकार ने एस्क्रो अकाउंट की बाध्यता हटाकर सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट के माध्यम से सब्सिडी देने का रास्ता साफ किया है। इससे प्रत्येक आवेदक को व्यक्तिगत रूप से अनुदान प्रदान किया जा सकेगा और योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित होंगी।
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र और वैध परमिट प्रस्तुत करता है तो उसे सीएनजी अथवा वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली 25 से 32 सीटर बस की खरीद पर कुल कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख तक का अनुदान मिलेगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति वाहन स्क्रैप न करते हुए केवल वैध परमिट जमा करता है, तो उसे 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 12 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। शर्त यह होगी कि पुराना वाहन राज्य में उपयोग में नहीं लाया जाएगा और इसके लिए उसे विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त करनी होगी।
विक्रम वाहन चालकों को भी इस योजना में विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। यदि कोई विक्रम संचालक अपने वाहन का स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र और परमिट जमा करता है, तो उसे भी नई सीएनजी अथवा वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली 25 से 32 सीटर बस की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा यदि वह अपने विक्रम को बीएस-6 मानक वाली सीएनजी अथवा वैकल्पिक ईंधन ओमनी बस में परिवर्तित करता है तो एक विक्रम परमिट के बदले उसे एक ओमनी बस का परमिट मिलेगा और 3.5 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
राजधानी देहरादून में इस योजना की सफलता के बाद इसे राज्य के अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से न केवल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी…बल्कि सार्वजनिक परिवहन को भी आधुनिक स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
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उत्तराखंड लोन योजना 2025: सीएम धामी का बड़ा ऐलान, अक्टूबर में मिलेगा आसान लोन!

उत्तराखंड लोन योजना 2025 के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्टूबर में राज्य के सभी जिलों में लोन कैंप आयोजित करने का बड़ा फैसला किया। सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों को मिलेगा विशेष लाभ।
देहरादून: राज्य सरकार ने उत्तराखंड लोन योजना 2025 के तहत आम जनता को सरल और तेज़ ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में शुक्रवार को हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में इस योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है – पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों के लोगों को लोन वितरण में आसानी देना।
उत्तराखंड लोन योजना 2025 – अब लोन पाना होगा और भी आसान
सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोन प्रक्रिया को इस कदर आसान बनाया जाए कि आम आदमी को बैंक के चक्कर न काटने पड़ें। उत्तराखंड लोन योजना 2025 के अंतर्गत अक्टूबर महीने में राज्य के हर जिले में बड़े स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां बैंक और प्रशासन के अधिकारी एक ही स्थान पर मौजूद रहेंगे।
सीमांत जिलों में खास फोकस के साथ लगेंगे कैंप
मुख्यमंत्री ने बताया कि टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जैसे पर्वतीय जिलों में ऋण जमा अनुपात अपेक्षाकृत कम है। इन्हीं क्षेत्रों में उत्तराखंड लोन योजना 2025 को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। कैंपों के ज़रिए एक ही दिन में लोन की सभी औपचारिकताएं पूरी कर लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।
कृषि, स्वरोज़गार और बीमा योजनाओं को जोड़ेगा यह अभियान
बैठक में यह भी बताया गया कि कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को भी उत्तराखंड लोन योजना 2025 से जोड़ा जाएगा।
उत्तराखंड में 93,900 रुपए प्रति व्यक्ति औसतन मुद्रा लोन वितरित किया गया है (राष्ट्रीय औसत 62,686 से अधिक)।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत राज्य में प्रति लाख 48,000 व्यक्ति कवर हो चुके हैं।
अब तक 39 लाख जन धन खाते खोले जा चुके हैं।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारने में गंभीर है।
मुख्यमंत्री का निर्देश – हर पात्र को मिले लाभ
सीएम धामी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि लोन योजनाओं की प्रक्रिया को इतना पारदर्शी और सरल बनाया जाए कि हर पात्र नागरिक तक सहायता पहुंचे। उन्होंने कहा बरसात के बाद अक्टूबर में प्रदेश के सभी जिलों में बड़े मेले आयोजित किए जाएंगे। एक ही जगह पर बैंक और प्रशासन के लोग मौजूद रहेंगे ताकि लोन आवेदन की औपचारिकताएं मौके पर ही पूरी हो सकें।
उत्तराखंड में वित्तीय प्रगति के आँकड़े
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का ऋण जमा अनुपात 54% से बढ़कर 54.26% हुआ है।
सरकार का लक्ष्य है इसे 60% तक पहुंचाना।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अंतर्गत 6,10,000 किसानों को लाभ मिला, जिनमें से 67% सीमांत और छोटे किसान हैं।
स्वयं सहायता समूहों की संख्या में 21% की वृद्धि, और इनमें से 70.23% SHGs का क्रेडिट लिंकेज हो चुका है।
अधिक जानकारी के लिए देखें:
उत्तराखंड सरकार आधिकारिक वेबसाइट
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
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गैरसैण में होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, तिथि घोषित

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक गैरसैण (भराड़ीसैंण) में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद यह तिथि तय की गई है।
हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री को बजट सत्र के लिए तिथि तय करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके बाद सीएम धामी ने गैरसैण में सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया।
गौरतलब है कि गैरसैण राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और विधानसभा सत्र का आयोजन यहां राज्य के विकास को पर्वतीय क्षेत्र से जोड़ने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
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शिकायत सिर्फ कागज नहीं, जनता की उम्मीद है” — CM धामी ने सुनी समस्याएं

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई जनशिकायतों पर सीधा संवाद करते हुए फरियादियों से फोन पर बात की और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
डोईवाला तहसील के शेरगढ़ निवासी कर्मचंद ने खेत की सिंचाई नहर टूटने की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को तत्काल समाधान के आदेश दिए। वहीं, मेजर नरेश कुमार सकलानी ने भूमि पर अतिक्रमण कर लघु सिंचाई नहर बनाए जाने की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
कैनाल रोड निवासी धीरेंद्र शुक्ला ने बिल्डर द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने एमडीडीए को जांच के आदेश दिए। विकासनगर के दिनकर विहार निवासी विशन दत्त शर्मा की सड़क से जुड़ी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सचिव लोक निर्माण विभाग को त्वरित कार्रवाई के लिए कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “जनता के पत्र सिर्फ कागज़ नहीं, उम्मीद और विश्वास का प्रतिबिम्ब होते हैं। समाधान ही हमारी सरकार की कार्यशैली की सबसे बड़ी पहचान है।”
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