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राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र के लिए नही होगी कोई बाध्यता, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर आदेश हुआ जारी।

देहरादून – राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग अब बाध्य नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सचिव विनोद सुमन की ओर से आज इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों हेतु उत्तराखण्ड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को सम्बन्धित विभागों, संस्थाओं व संस्थानों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या 60/CM/xxxi (13)G/07-87(3)/2007 दिनांक 28 सितम्बर 2007 के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं।
सचिव विनोद कुमार सुमन ने आज इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि जिन प्रयोजनों के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उन प्रयोजनों के लिये मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु बाध्य न किया जाए।उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर, बीजेपी के इन नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन, देखें लिस्ट

Uttarakhand Politics : शनिवार दोपहर बाद उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में उत्तराखंड भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है।
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उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर
उत्तराखंड की राजनीति में शनिवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा से जुड़े कई प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस घटनाक्रम को राज्य की सियासत में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

राज्य के 6 बड़े चेहरों ने थामा कांग्रेस का दामन
आज दिल्ली में प्रदेश के छह बड़े चेहरों ने कांग्रेस का दामन थामा है। ये सभी छह नेता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के खेमे में शामिल हो गए हैं। बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक भीमलाल आर्य, पूर्व विधायक नारायण पाल, रुड़की के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गौरव गोयल समेत मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, लाखन सिंह नेगी शामिल हैं।
2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस बनाएगी सरकार
बीजेपी के छह बड़े नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के बड़े भाजपा के चेहरों के कांग्रेस का दामन थामने से साफ संदेश गया है कि उत्तराखंड में अब बीजेपी के दिन लद चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि अब बीजेपी नेता भी मानने लगे हैं कि बीजेपी का जहाज उत्तराखंड में डूबने वाला है और साल 2027 में कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है।
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कैबिनेट विस्तार के बाद हुई मंत्रिमंडल पहली बैठक समाप्त,16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

DHAMI CABINET: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक, 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर
DHAMI CABINET: उत्तराखंड में हाल ही में हुए धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. सरकार गठन के बाद ये पहला मौका था जब कैबिनेट बैठक में कोरम के सभी 12 मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी.
मुख्य बिंदु
बैठक में मौजूद रहे कोरम के सभी मंत्री
देहरादून स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया. साथ ही इस बैठक में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश का मुख्य सचिव ने विधिवत वाचन किया.

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धामी कैबिनेट के 16 अहम फैसले
- लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति.
- न्याय विभाग में कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन नॉमिनल ब्याज दर पर मिलेगा.
- वन विभाग में प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई (कार्मिक विभाग के अनुरूप).
- ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक सीमित रहेगा.
- उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम पर प्रस्तुति दी गई.
- गृह विभाग में 2025 में नई नियमावली लागू करने को मंजूरी.
- उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली तैयार की गई.
- भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्ति की अनुमति.
- कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक भर्ती नियमों में संशोधन के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा (पुलिस, PAC, अग्निशमन, प्लाटून आदि).
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उपसमिति बनाने का निर्णय.
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया.
- गेहूं और धान खरीद पर केंद्र के बराबर मंडी शुल्क राज्य सरकार भी देगी.
- उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में
- 10% लक्ष्य पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीर के लिए आरक्षित
- अतिरिक्त 5% सब्सिडी का प्रावधान
- नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग में नए टच (प्रावधान) को कैबिनेट की मंजूरी.
- पंचम विधानसभा सत्रावसान को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी.
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देहरादून में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 65 साल के बुजुर्ग ने बनाया मासूम को हवस का शिकार

Dehradun News : देहरादून से झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 65 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है।
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देहरादून में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म
देहरादून के सहसपुर में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता की मां ने इस मामले में सहसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 22 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
घराट के अंदर बुलाकर बच्ची को बनाया हवस का शिकार
पीड़िता की मां की शिकायत के मुताबिक आरोपी ने उसकी बेटी को पहले घराट के अंदर बुलाया और उसके बाद उसके साथ घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
कोतवाली सहसपुर के एसएचओ शंकर सिंह बिष्ट के अनुसार, घटना के दिन ही पुलिस टीम ने 65 वर्षीय आरोपी बलजीत सिंह, निवासी इंद्रीपुर, को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।
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