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ट्रांसफर एक्ट क़ो लेकर जानिए क्या हैं नया आदेश।
देहरादून- उत्तराखंड शासन में अपर सचिव ललित मोहन राय द्वारा जारी पत्र के मुख्य बिंदु-

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :
इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों / अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा:
परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन / विचलन / छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन / विचलन / छूट अनुमन्य होगा।
2 – वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-19 (1) के अनुसार ” प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग कार्मिक द्वारा दुर्गम स्थान पर व्यतीत किया जायेगा।”
अधिनियम की धारा-19 (2) के अनुसार “इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 30.06.2020 तक की अवधि को संक्रमणकाल की अवधि मानकर इस अवधि में प्रोन्नति की दशा में, यदि कार्मिक द्वारा ऐसा आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत नहीं किया गया हो तो प्रोन्नति पर तभी विचार किया जायेगा, जब वह यह बंधपत्र दे कि ऐसा भाग पूरा होने की अवधि तक वह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर तैनात रहेगा।”
3 – कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या-206 दिनांक 31.08.2020 द्वारा संक्रमणकाल की अवधि दिनांक 30 जून 2022 तक विस्तारित की गयी थी, किन्तु स्थानान्तरण अधिनियम लागू होने के पश्चात अपरिहार्य कारणों से वर्तमान तक स्थानान्तरण अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार शत प्रतिशत स्थानान्तरण क्रियान्वित नहीं हो सके हैं, जिसके फलस्वरूप कार्मिकों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवायें नहीं दी जा सकी हैं। उक्त के दृष्टिगत धारा-19 (2) में उल्लिखित संक्रमण काल की अवधि विस्तारित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।
4 अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या – 206, दिनांक 31.08.2020 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-19 (2) में उल्लिखित संक्रमण काल की अवधि को अग्रिम 02 वर्ष अर्थात दिनांक 30 जून, 2024 तक विस्तारित किया जाता है।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी, पढ़ें यहां..

Dhami Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई।
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धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
बैठक में शिक्षा, उपनल कर्मचारियों, चारधाम यात्रा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और कारागार विभाग समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। जिसके बारे में उपर सचिव मुख्यमंत्री बंसीधर तिवारी ने जानकारी दी कैबिनेट बैठक में सही अहम मुद्दों पर सहमति बनी और कैबिनेट में मंजूरी की जिसमें 12 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिली।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- 1. उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी।
- 2. उपनल कर्मचारियों के समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 की गई।
- 3. मिडिल ईस्ट संकट के चलते बढ़ी बिटुमेन कीमतों को लेकर पीडब्ल्यूडी के लिए व्यवस्था बनाने का फैसला।
- 4. उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय, साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक।
- 5. आबकारी विभाग में होलोग्राम दोहराव की स्थिति में दोहरा कर नहीं लगेगा।
- 6. सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच सुविधा विकसित होगी, पांच पद स्वीकृत।
- 7. अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली आयोजन को मंजूरी।
- 8. उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन को स्वीकृति।
- 9. कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी।
- 10. राज्य आंदोलनकारियों एवं आश्रितों को भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के लिए एक बार राहत।
- 11. चारधाम यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए 5 प्रतिशत बीमा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- 12. एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु गौवंश आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी।
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उत्तरकाशी में 13 साल के किशोर पर चौथी की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, खून से सने कपड़ों में घर पहुंची मासूम

Uttarkashi News : 13 साल के किशोर ने किया 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म
Uttarkashi News : उत्तरकाशी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 13 साल के किशोर पर नौ साल की चौथी की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस खबर से बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है।
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उत्तरकाशी में 13 साल के किशोर पर चौथी की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप
उत्तरकाशी मुख्यालय के पुरोला प्रखंड से सटे एक गांव से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां कक्षा 6 में पढ़ने वाले 11 साल के किशोर पर नौ साल की चौथी कक्षा की बच्चे से दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं। घटना बुधवार की बताई जा रही है। इस घटना के बाद से हर कोई हैरान है।
खून से सने कपड़ों में घर पहुंची मासूम
बताया जा रहा है कि बच्ची खून से सने कपड़ों में घर पहुंची। तब इस मामले का खुलासा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची के पिता काम से शाम को घर लौटे तो देखा उनकी बच्ची खून से लथपथ थी जब बच्ची से इसके बारे में पूछा को बच्ची ने इस बारे में पिता को बताया।
जिसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंची। पिता कि तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बच्ची को मेडिकल के लिए उत्तरकाशी भेजा गया है। जबकि किशोर से पूछताछ की जा रही है।
साथ खेलने के दौरान घटना को दिया अंजाम
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार घटना बुधवार की बताई जा रही है। आरोप है कि घटना के समय छात्रा की मां पास के गांव में आयोजित मेले में गई हुई थी, जबकि उसके पिता मजदूरी के लिए खेतों में काम करने गए थे। इसी दौरान छात्रा और किशोर गांव के मंदिर परिसर में खेल रहे थे। शिकायत में कहा गया है कि खेलते-खेलते किशोर छात्रा को मंदिर के पीछे की ओर ले गया, जहां उसके साथ कथित रूप से गलत हरकत की गई।
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बड़ी खबर : धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर….

Dhami Cabinet : धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। आज होने वाली बैठक में वर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज
धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार पर्यटन विभाग की प्रस्तावित रिवर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा, शहरी विकास, आवास और पेयजल विभागों से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। बैठक में राज्य के विकास कार्यों और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।






































