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नैनीताल में उपराष्ट्रपति ने आपातकाल को बताया लोकतंत्र का काला अध्याय

नैनीताल: ने आज कुमाऊँ विश्वविद्यालय के 50वें स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। समारोह में उन्होंने लोकतंत्र की चुनौतियों, ऐतिहासिक महत्व तथा शिक्षा और युवाओं के योगदान पर गहराई से विचार व्यक्त किए।
धनखड़ ने कहा पचास वर्ष पहले उसी दिन विश्व के सबसे पुराने, सबसे बड़े लोकतंत्र को एक अप्रत्याशित संकट आपातकाल ने घेर लिया था। वह रात अंधेरी थी जब कैबिनेट को किनारे रखते हुए, व्यक्तिगत हितों के लिए निर्णय हुआ और राष्ट्रपति ने संवैधानिक मूल्यों को कुचलते हुए आपातकाल की घोषणा की। इसके बाद 21–22 महीनों में लोकतंत्र ने अकल्पनीय अंधकार देखा।
उन्होंने आगे बताया कि उस दौर में न्यूनाधिक अधिकारों की रक्षा करना मुश्किल था और हजारों नागरिकों की आवाज दबा दी गई थी।
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बताया कि नौ उच्च न्यायालयों ने साहस दिखाकर मौलिक अधिकारों की रक्षा की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इन निर्णयों को पलट दिया और कहा— आपातकाल कार्यपालिका का निर्णय है और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा।
उन्होंने भारत के न्यायाधीश H.R. Khanna की सराहना की, जिनकी असहमति को अमेरिका के एक प्रमुख अखबार ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए यादगार कदम बताया।
धनखड़ ने कहा संविधान हत्या दिवस’ के रूप में इस दिन को मनाना जरूरी है ताकि युवा उसकी गंभीरता समझें— प्रेस सेंसरशिप, विपक्षियों की गिरफ्तारी, नागरिक अधिकारों का हनन— जो बाद में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठने चाहिए। संविधान की आत्मा की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है।
उपराष्ट्रपति ने परिसर-आधारित शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए कहा, “यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री देने का स्थान नहीं हैं—यह विचार और नवाचार का जैविक केन्द्र हैं। ‘Just Do It’ के साथ ‘Do It Now’ का महत्व समझिए—विचारों का समय अब है।
धनखड़ ने पूर्व छात्र संघ की स्थापना पर बल देते हुए कहा कि अगर 1 लाख पूर्व छात्र सालाना ₹10,000 दें, तो 100 करोड़ रुपये जुट सकते हैं। इससे विश्वविद्यालय विकसित हो सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है।
समारोह की शुरुआत उपराष्ट्रपति द्वारा ‘माँ के नाम’ अभियान के तहत दो पौधे लगाने से हुई अपने माता-पिता की स्मृति में एक हरा-भरा संदेश।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि), स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, विधायक सरिता आर्या, राम सिंह कैड़ा, पूर्व सांसद महेंद्र पाल, और विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी समारोह में मौजूद रहे।
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Nainital high court ने ADGP को क्यों दिया डिप्टी जेलर और कांस्टेबल को सस्पेंड करने का आदेश? जानिए वजह

Why did Nainital High Court order suspension of Deputy Jailer and constable? Shocking reason inside!
नैनीताल। पोक्सो के एक आरोपी कैदी के साथ जेल में कथित मारपीट का मामला हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। nainital high court की मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सितारगंज केंद्रीय कारागार के डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं।
मामला उस वक्त उजागर हुआ जब डीएलएसए ऊधमसिंह नगर के सचिव ने आरोपी कैदी सुभान से बातचीत के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने 15 जुलाई को दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
आरोप है कि जेल के भीतर पोक्सो के आरोपी कैदी सुभान के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं, बल्कि जेल अधीक्षक को भी आदेश दिया है कि वह उन सभी अधिकारियों और कर्मियों के नाम कोर्ट के सामने पेश करें, जो डीएलएसए सचिव के सुभान से बातचीत के वक्त वहां मौजूद थे।
इसके अलावा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को कोर्ट के आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना से जुड़ी सभी रिपोर्ट और फोटो को रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के पास सुरक्षित रखने को कहा है।
यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि जेलों में कैदियों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती को अदालत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।
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Nainital High Court का बड़ा फैसला: पंचायत चुनाव पर आयोग को नहीं मिली राहत

नैनीताल। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर Nainital High Court से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि आयोग को पंचायत चुनाव पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक ही कराना होगा।
मामला उस समय से जुड़ा है जब 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी। इस आदेश में हाईकोर्ट ने दो जगह वोटर बने लोगों के नामांकन को गलत ठहराया था। आयोग की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य के पंचायत चुनावों को लेकर फिर से हलचल मच गई है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी उम्मीदवार को नामांकन या अन्य किसी बात पर आपत्ति हो, तो वह चुनाव के बाद इलेक्शन पिटिशन दाखिल कर सकता है।
इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव पूरी तरह से पंचायतीराज अधिनियम के अनुरूप ही कराने होंगे और इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी।
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Chief Justice G. Narendran की गाड़ी का भीषण हादसा! जानिए कैसे बची जान

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र (Chief Justice G. Narendran) रविवार शाम दिल्ली से नैनीताल लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा मोरादाबाद के रामगंगा पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.) पर हुआ।
मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश के काफिले में आगे चल रही स्कॉर्ट की गाड़ी ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाया। बारिश के कारण सड़क पर फिसलन होने से पीछे से आ रही मुख्य न्यायाधीश की टोयोटा कैमरी गाड़ी अनियंत्रित होकर स्कॉर्ट की गाड़ी से जा टकराई। इसी दौरान पीछे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी भी फिसल कर मुख्य न्यायाधीश की गाड़ी से भिड़ गई।
इस दुर्घटना में मुख्य न्यायाधीश को हल्के झटके आए हैं, जबकि उनके सुरक्षा दस्ते में शामिल कुछ जवानों को मामूली चोटें लगी हैं। घायल दरोगा को मोरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मुख्य न्यायाधीश की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट से तुरंत एक अतिरिक्त वाहन भेजा गया। क्षतिग्रस्त कैमरी गाड़ी को मोरादाबाद में ही मरम्मत के लिए छोड़ दिया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही मोरादाबाद जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हालात का जायज़ा लिया। राहत की बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश श्री जी. नरेंद्र देर रात सुरक्षित नैनीताल पहुंच गए हैं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र का प्रोफ़ाइल
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