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उत्तराखंड में लागू हुआ UCC , शादी, तलाक और लिव-इन के नए नियमों को जानने के लिए पढ़ें नियमावली….

देहरादून : उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को अब लागू कर दिया गया है. UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है. आपको बता दें कि उत्तराखंड यूसीसी में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन के लिए कानून हैं. यह देश के बाकी राज्यों से अलग है.यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून प्रभावी नहीं होगा. खास बात ये है कि राज्य सरकार ने इसे लागू करने से इसके प्रति लोगों को जागरूक भी किया था. UCC का एक पोर्टल भी आज लॉन्च किया गया है.
यूसीसी नियमावली
दायरा
यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। जबकि नगर पंचायत – नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे।
इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित CEO रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सबके उपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे, जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे।
रजिस्ट्रार जनरल के कर्तव्य
– यदि रजिस्ट्रार तय समय में कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो मामला ऑटो फारवर्ड से रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगा। इसी तरह रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकेगी, जो 60 दिन के भीतर अपील का निपटारा कर आदेश जारी करेंगे।
रजिस्ट्रार के कर्तव्य
सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील पर 60 दिन में फैसला करना। लिव इन नियमों का उल्लंघन या विवाह कानूनों का उल्लंघन करने वालों की सूचना पुलिस को देंगे।
सब रजिस्ट्रार के कर्तव्य
सामान्य तौर पर 15 दिन और तत्काल में तीन दिन के भीतर सभी दस्तावेजों और सूचना की जांच, आवेदक से स्पष्टीकरण मांगते हुए निर्णय लेना
समय पर आवेदन न देने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ ही पुलिस को सूचना देना, साथ ही विवाह जानकारी सत्यापित नहीं होने पर इसकी सूचना माता- पिता या अभिभावकों को देना।
विवाह पंजीकरण
26 मार्च 2010, से संहिता लागू होने की तिथि बीच हुए विवाह का पंजीकरण अगले छह महीने में करवाना होगा
संहिता लागू होने के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण विवाह तिथि से 60 दिन के भीतर कराना होगा
आवेदकों के अधिकार
यदि सब रजिस्ट्रार- रजिस्ट्रार समय पर कार्रवाई नहीं करता है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।
सब रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकती है।
रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकती है।
अपीलें ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के माध्यम से दायर हो सकेंगी।
(लिव इन)
संहिता लागू होने से पहले से स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का, संहिता लागू होने की तिथि से एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। जबकि संहिता लागू होने के बाद स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, लिवइन रिलेशनशिप में प्रवेश की तिथि से एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा।
लिव इन समाप्ति – एक या दोनों साथी आनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लिव इन समाप्त करने कर सकते हैं। यदि एक ही साथी आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे की पुष्टि के आधार पर ही इसे स्वीकार करेगा।
यदि लिव इन से महिला गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य तौर पर सूचना देनी होगी। बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट करना होगा।
विवाह विच्छेद –
तलाक या विवाह शून्यता के लिए आवेदन करते समय, विवाह पंजीकरण, तलाक या विवाह शून्यता की डिक्री का विवरण अदालत केस नंबर, अंतिम आदेश की तिथि, बच्चों का विवरण कोर्ट के अंतिम आदेश की कॉपी।
वसीयत आधारित उत्तराधिकार
वसीयत तीन तरह से हो सकेगी। पोर्टल पर फार्म भरके, हस्तलिखित या टाइप्ड वसीयड अपलोड करके या तीन मिनट की विडियो में वसीयत बोलकर अपलोड करने के जरिए।
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यूसीसी की यात्रा
27 मई 2022 – यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन
02 फरवरी 2024 – यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत
08 फरवरी 2024 – राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित
08 मार्च 2024 – भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित
12 मार्च 2024 – यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी
18 अक्टूबर 2024 – यूसीसी नियमावली प्रस्तुत
27 जनवरी 2025 – यूसीसी लागू
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यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना
– ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल (ucc.uk.gov.in) विकसित
– कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) Training Partner के रूप में नामित
– क्रियान्वयन व प्रशिक्षण के लिए ज़िलों में नोडल अधिकारी नामित
– सहायता और तकनीकी परामर्श के लिए हेल्पडेस्क (1800-180-2525) स्थापित
– विधिक प्रश्नों के समाधान के लिए जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त
– नागरिक जागरूकता और अधिकारियों की सुविधा के लिए Short Video एवं Booklet
Accident
हिमाचल प्रदेश में भीषण बस दुर्घटना, हादसे में 9 की मौत 40 घायल

Himachal Bus Accident : हरिपुरधार में भीषण बस हादसा, 9 की मौत
मुख्य बिंदु
Himachal Bus Accident : हिमाचल प्रदेश से बस दुर्घटना की एक दर्दनाक खबर सामने आई है। ये भीषण हादसा सिरमौर जिले के हरिपुरधार में निजी बस के खाई में गिरने से हुआ। हादसे में बस में सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कई लोगों के घायल होने की सूचना है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है।
Sirmaur Haripurdhar Bus Accident :बस दुर्घटना 8 लोगों की मौके पर मौत
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर को ये बस शिमला से कुपवी जा रही थी। जो की हरिपुरधार बजार से पहले खाई में 60 मीटर नीचे गिर गई। अब तक हादसे के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसे के बाद मौके पर लोगो का जमावड़ा शुरू हो गया। हादसे के समय बस में करीब 45 लोगों के सवार होने की सूचना है।

Haripurdhar Bus Accident : 45 लोगों के बस में सवार होने की सूचना
हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को दी। जिसके बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान में जुट गए। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत और 30 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए हरिपुरधार के स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया । जहाँ से अब उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

हादसे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताया शोक
बस हादसे पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह दुर्घटना अत्यंत दुखद है और पूरे प्रदेश को शोकाकुल कर गई है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि मृतकों के परिजनों को हरसंभव मदद तुरंत उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा, घायलों के बेहतर उपचार के लिए समुचित चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने को भी कहा गया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने हादसे पर शोक जताया
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं रेणुका जी के विधायक विनय कुमार ने भी इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि हरिपुरधार में जीते कोच बस का गंभीर सड़क हादसा बेहद व्यथित करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह पीड़ा सभी के लिए असहनीय है, हालांकि इस कठिन समय में कांग्रेस परिवार पूर्ण संवेदना और एकजुटता के साथ पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने ईश्वर से दुआ की कि सभी घायल जल्द स्वस्थ हों।
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अंकिता भंडारी मामले में दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए सोशल मीडिया से सभी वीडियो हटाने आदेश
Dehradun News : अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में सोशल मीडिया पर चल रहे बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस से जुड़े दुष्यंत गौतम के नाम वाले वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के आदेश दिए हैं।
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Ankita Bhandari case में दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत
अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी के नाम को लेकर बीते कई दिनों से प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। इसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम भी सामने आ रहा था। जिसके लिए बीजेपी नेता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद अब इस मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली है। दरअसल Ankita Bhandari case में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम के नाम वाले कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने के आदेश दिए हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए सोशल मीडिया से सभी वीडियो हटाने आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम के नाम वाले सभी वीडियो हटाने के आदेश के साथ कहा है कि इन्हें 24 घंटे में हटा लिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर ये सभी वीडियो नहीं हटाए जाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद ही इस कटेंट को हटा दें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह के कटेंट दोबारा अपलोड किए जाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसकी जानकारी याचिकाकर्ता को दें ताकि वो जरूरी कदम उठा सकें।

अब तक हुई बदनामी की नहीं हो सकती भरपाई
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दुष्यंत गौतम के वकील गौरव भाटिया ने कहा कि वीडियो डालकर उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को बदनाम करने में राजनीतिक दलों के अकाउंट भी शामिल हैं।
गौरव भाटिया ने कहा कि अंकिता मामले में याचिकाकर्ता का नाम कभी सामने नहीं आया। इस मामले में तो कोर्ट का फैसला आ चुका है और सजा भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से राजनीति में हैं और इन आरोपों के कारण उनकी बदनामी हुई है। अब तक जितनी बदनामी हुई है उसकी भरपाई तक नहीं की जा सकती है
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बड़ी खबर : अंकिता भंडारी मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान, सरकार हर जांच के लिए तैयार

Dehradun News : अंकिता भंडारी मामले को लेकर बीते दिनों हुए ऑडियो वायरल और उर्मिला सनावर के दावों के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसी बीच सीएम धामी का इस मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि सरकार इस मामले में हर जांच के लिए तैयार है।
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अंकिता भंडारी मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान
अंकिता भंडारी मामले में उर्मिला सनावर के दावों के बाद से ही कांग्रेस सरकार को घेर रही है। पहाड़ से लेकर मैदानतक, गांव-गांव तक इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं।
इसी बीच सीएम धामी का Ankita Bhandari case को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार इस मामले को लेक गंभीर है। उन्होंने कहा कि वो दिवंगत अंकिता भंडारी के माता -पिता से बात करके व कानूनी अध्यान करके उनकी इच्छा के अनुसार फैसला लेंगे।

सरकार हर जांच के लिए तैयार – सीएम धामी
Ankita Bhandari case में उर्मिला सनावर के दावों के बाद सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार इस मामले की हर जांच के लिए तैयार है। सीएम ने शायराना अंदाज में कहा, बादल छंटेंगे, धुंध हटेगी, सूरज निकलेगा।
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