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उत्तराखंड में लागू हुआ UCC , शादी, तलाक और लिव-इन के नए नियमों को जानने के लिए पढ़ें नियमावली….

देहरादून : उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को अब लागू कर दिया गया है. UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है. आपको बता दें कि उत्तराखंड यूसीसी में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन के लिए कानून हैं. यह देश के बाकी राज्यों से अलग है.यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून प्रभावी नहीं होगा. खास बात ये है कि राज्य सरकार ने इसे लागू करने से इसके प्रति लोगों को जागरूक भी किया था. UCC का एक पोर्टल भी आज लॉन्च किया गया है.
यूसीसी नियमावली
दायरा
यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। जबकि नगर पंचायत – नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे।
इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित CEO रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सबके उपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे, जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे।
रजिस्ट्रार जनरल के कर्तव्य
– यदि रजिस्ट्रार तय समय में कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो मामला ऑटो फारवर्ड से रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगा। इसी तरह रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकेगी, जो 60 दिन के भीतर अपील का निपटारा कर आदेश जारी करेंगे।
रजिस्ट्रार के कर्तव्य
सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील पर 60 दिन में फैसला करना। लिव इन नियमों का उल्लंघन या विवाह कानूनों का उल्लंघन करने वालों की सूचना पुलिस को देंगे।
सब रजिस्ट्रार के कर्तव्य
सामान्य तौर पर 15 दिन और तत्काल में तीन दिन के भीतर सभी दस्तावेजों और सूचना की जांच, आवेदक से स्पष्टीकरण मांगते हुए निर्णय लेना
समय पर आवेदन न देने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ ही पुलिस को सूचना देना, साथ ही विवाह जानकारी सत्यापित नहीं होने पर इसकी सूचना माता- पिता या अभिभावकों को देना।
विवाह पंजीकरण
26 मार्च 2010, से संहिता लागू होने की तिथि बीच हुए विवाह का पंजीकरण अगले छह महीने में करवाना होगा
संहिता लागू होने के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण विवाह तिथि से 60 दिन के भीतर कराना होगा
आवेदकों के अधिकार
यदि सब रजिस्ट्रार- रजिस्ट्रार समय पर कार्रवाई नहीं करता है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।
सब रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकती है।
रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकती है।
अपीलें ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के माध्यम से दायर हो सकेंगी।
(लिव इन)
संहिता लागू होने से पहले से स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का, संहिता लागू होने की तिथि से एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। जबकि संहिता लागू होने के बाद स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, लिवइन रिलेशनशिप में प्रवेश की तिथि से एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा।
लिव इन समाप्ति – एक या दोनों साथी आनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लिव इन समाप्त करने कर सकते हैं। यदि एक ही साथी आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे की पुष्टि के आधार पर ही इसे स्वीकार करेगा।
यदि लिव इन से महिला गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य तौर पर सूचना देनी होगी। बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट करना होगा।
विवाह विच्छेद –
तलाक या विवाह शून्यता के लिए आवेदन करते समय, विवाह पंजीकरण, तलाक या विवाह शून्यता की डिक्री का विवरण अदालत केस नंबर, अंतिम आदेश की तिथि, बच्चों का विवरण कोर्ट के अंतिम आदेश की कॉपी।
वसीयत आधारित उत्तराधिकार
वसीयत तीन तरह से हो सकेगी। पोर्टल पर फार्म भरके, हस्तलिखित या टाइप्ड वसीयड अपलोड करके या तीन मिनट की विडियो में वसीयत बोलकर अपलोड करने के जरिए।
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यूसीसी की यात्रा
27 मई 2022 – यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन
02 फरवरी 2024 – यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत
08 फरवरी 2024 – राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित
08 मार्च 2024 – भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित
12 मार्च 2024 – यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी
18 अक्टूबर 2024 – यूसीसी नियमावली प्रस्तुत
27 जनवरी 2025 – यूसीसी लागू
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यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना
– ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल (ucc.uk.gov.in) विकसित
– कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) Training Partner के रूप में नामित
– क्रियान्वयन व प्रशिक्षण के लिए ज़िलों में नोडल अधिकारी नामित
– सहायता और तकनीकी परामर्श के लिए हेल्पडेस्क (1800-180-2525) स्थापित
– विधिक प्रश्नों के समाधान के लिए जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त
– नागरिक जागरूकता और अधिकारियों की सुविधा के लिए Short Video एवं Booklet
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर, एक क्लिक में पढ़ें सभी फैसले

Dhami Cabinet Decisions : सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता आज सचिवालय में शाम चार बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिसके बाद 10 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी है। उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को CX^FCX[N CS
10 प्रस्तावों को मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 1. पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी संस्थान के लिए लगभग तीन हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- 2. तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
- 3. प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन, श्रीनगर अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा।
- 4. उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों के लिए दो नए पद सृजित
- 1. कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी और अधिशासी अभियंता के एक-एक नए पद सृजित करने का फैसला लिया गया।
- 2. लेखाकार सहित अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब पदोन्नति ज्येष्ठता (सीनियरिटी) के आधार पर की जाएगी।
- 3. बापूग्राम, बिंदुखत्ता और 54 बग्गा से जुड़े भूमि अधिकार मामलों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी।
- 4. कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए बजट में अलग से प्रावधान समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई विभागों के बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

Dhami Cabinet : सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई विभागों के बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज
उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में होगी। 4:25 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में राज्य के विकास, जनहित और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और फैसला होने की संभावना है। जुलाई महीने की यह पहली कैबिनेट बैठक होने के कारण इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कई विभागों के बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
सूत्रों के अनुसार बैठक के एजेंडे में स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, ऊर्जा, खेल सहित कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार इन विभागों की विभिन्न योजनाओं और नीतिगत मामलों पर अंतिम निर्णय ले सकती है। कई ऐसे प्रस्ताव भी हैं, जिनका सीधा असर आम जनता और सरकारी व्यवस्थाओं पर पड़ने की उम्मीद है।

बदला गया बैठक का समय
पहले यह बैठक सुबह 9 बजे आयोजित होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब कैबिनेट बैठक दोपहर 4:25 बजे सचिवालय में होगी।
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बड़ी खबर : देहरादून में कल भी बंद रहेंगे स्कूल, भारी बारिश के चलते लिया गया फैसला

Dehradun News : लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। कल देहरादून जिले के कक्षा एक से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे।
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देहरादून में कल भी बंद रहेंगे स्कूल
देहरादून में कल भी सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। जिलाधिकारी के निर्देश पर 10 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को देहरादून जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी विद्यालयों के साथ-साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है।
भारी बारिश के चलते लिया गया फैसला
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान देहरादून में कई स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा, तेज गर्जना और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। संभावित खतरे को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है।
आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश
प्रशासन ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
जिला प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी-नालों के आसपास न जाएं और मौसम विभाग व प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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