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भर्तियों में नकल रोकने के लिए बनेगा सख्त कानून, प्रारूप तैयार, विधानसभा में इस पटल को पास कराने की चल रही तैयारी।
देहरादून – उत्तराखंड में सभी आयोग, बोर्ड, परिषद या विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार इसे पटल पर रखने की तैयारी में है। शासन स्तर पर हुई बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया गया है।
सरकार ने किसी एक आयोग के बजाए प्रदेश में सभी भर्ती कराने वाली संस्थाओं के लिए ‘उत्तराखंड सरकारी सेवाओं में नकल निषेध अधिनियम 2022’ तैयार कर लिया है। शासन स्तर पर हुई बैठक में इस अधिनियम के सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में तय किया गया कि कानून में उम्मीदवारों, परीक्षा कराने वाली संस्थाओं और नकल माफियाओं के लिए सजा के अलग-अलग प्रावधान होंगे। अपर सचिव कार्मिक कर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेशभर में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए अधिनियम को लेकर हुई बैठक में न्याय विभाग सहित तमाम संबधित विभागों ने अपने सुझाव दे दिए हैं।
दरअसल, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय के साथ ही कई भर्तियों में बड़े पैमाने पर नकल सामने आने के बाद प्रदेश में सख्त नकलरोधी कानून की जरूरत महसूस हुई। आयोग ने बोर्ड बैठक में ऐसे कानून का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था।
उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पहली बार सख्त नकल निषेध कानून लाने जा रही है। जो मसौदा तैयार हुआ है, उसे कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। यहां से मुहर लगने के बाद विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखा जाएगा। पास होने के साथ ही यह अधिनियम कानून के रूप में लागू हो जाएगा।
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उत्तराखंड से बड़ी खबर: कोर्ट के अग्रिम आदेश तक नहीं होंगे पंचायत चुनाव, निर्वाचन आयोग ने सभी कार्यवाही पर लगाई रोक !

देहरादून: राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के अग्रिम आदेश तक राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों के नामांकन और आगे की कार्यवाही को स्थगित किया।
प्रदेश से आदर्श आचार संहिता खत्म।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जारी किया आदेश।
कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक नहीं होगी पंचायत चुनाव की कोई कार्यवाही।
राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन रोज पहले जारी किया था पंचायत चुनाव का शेड्यूल।
हाई कोर्ट की रोक के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला।
कल 25 तारीख से होने थे नामांकन।
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गैस रिसाव बना आग का गुबार!

सावधानी हटी, दुर्घटना घटी!
गैस सिलेंडर से रिसाव के बाद देखते ही देखते आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं।
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BIG BREAKING NEWS: नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव पर लगाई रोक

नैनीताल: नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।
सरकार हाईकोर्ट में रिजर्वेशन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। इसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पंचायत चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है।
अब नए आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। चुनाव प्रक्रिया तब तक स्थगित रहेगी जब तक नया रोस्टर तैयार नहीं हो जाता।
#PanchayatElections #ReservationIssue #HighCourtStay #ElectionPostponement
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